Haisiyat Certificate UP Apply Online : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला हैसियत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो व्यक्ति और उसकी संपत्ति की सम्पूर्ण जानकारी मुहैया करता है. जिसके द्वारा लाभार्थी विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते है. यूपी हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकारी विभाग उस व्यक्ति की सम्पति की डिटेल प्राप्त कर विभाग इस सर्टिफिकेट को जारी कर देता है. सरकारी ठेका अथवा सरकारी टेंडर के लिए आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण का उपयोग किया जाता है. अगर आप भी सरकारी टेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपके पास Haisiyat Praman Patra Uttar Pradesh होना आवशयक है.
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले डीएम कार्यालय जाना पड़ता था. जिसमें समय और पैसा दोनों अधिक लगता था. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों की इस समस्या का समाधान करते हुए हैसियत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. जिससे उत्तर प्रदेश के लोग को अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राजस्व विभाग या किसी अन्य दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें के अलावा यूपी हैसियत प्रमाण पत्र की अन्य जानकरी इस लेख के द्वारा आप तक साझा करने वाले है.
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसमें संपत्ति और उसके मालिक का सम्पूर्ण ब्यौरा रहता है. जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है. उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग कई सरकारी कार्यों जैसे- सरकारी टेंडर, सरकारी ठेका, सड़क निर्माण वाले ठेकेदार, बिल्डिंग बनाने वाले ठेके आदि का परमिट लेने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. इसलिए जो लोग इस प्रकार का कार्य करना चाहते है वह हैसियत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है, इसके लिए आवेदन करने की विस्तृत आर्टिकल के अगले भाग को पढ़ें.
Uttar Pradesh Haisiyat Certificate 2024 – Overview | |
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प्रमाण पत्र | उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र |
लेख का नाम | UP Haisiyat Praman Patra ke liye Avedan Kaise kare |
उद्देश्य | Uttat Pradesh Haisiyat Praman Patra प्रदान करना |
लभ्यार्थी | यूपी के लोग |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र आवेदन हेतु शुल्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Haisiyat Praman Patra के लिए आवेदन हेतु कुछ शुल्क निर्धारित किया है, जिसका जिक्र नीचे सारणी द्वारा किया गया है-
सेवा | शुल्क |
ऑनलाइन आवेदन | Rs 100 + उपयोगकर्ता शुल्क |
जन सेवा केन्द्र | Rs 120 |
नागरिक पोर्टल | Rs 110 |
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र हेतु दस्तावेज / Documents
उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र के लिए अप्लाई हेतु आवेदक के पास आवेदक का लेटेस्ट फोटो, आवेदनकर्ता का पैन कार्ड, आवेदक के पते का प्रमाण पात्र, आवेदक आधार संख्या आदि होना चाहिए.
अचल संपत्ति (Immovable property)
- आवेदक की संपत्ति के स्वामित्व का कोई भी साक्ष्य
- आवेदन में दर्शाई गई संपत्ति या भवन, भूमि आदि की फोटो
- यदि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि है, तो उस दशा में CH41 व 45 तथा 1359 फ़० की प्रमाणित खतौनी
चल संपत्ति (Movable Property)
- अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का वाहन है, उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का मूल्यांकन प्रमाण पत्र।
- अगर आवेदक की बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए बैंक प्राधिकारी से मूल्यांकन प्रमाण पत्र/ बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में कोई भी धनराशि है व्यक्ति को बैंक का नाम/ खाता संख्या उस खाते में उपस्थित संपूर्ण धनराशि का ब्योरा दिया जाए।
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई (UP status certificate apply online) के लिए नीचे कुछ स्टेप्स दिए है उनको फॉलो कर उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाण पात्र बनवा सकते है.
- UP Haisiyat Praman Patra Apply के लिए आवेदनकर्ता ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर विजिट करें.
- ई-साथी पोर्टल के नेविगेशन मेनू में दिए “सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)” पर क्लिक करें.
- इसके बाद “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?” पेज खुल कर आएगा जिसपर लॉगिन डिटेल भरकर लॉगिन करें.
- ई-साथी पोर्टल लॉगिन करने के बाद “हैसियत प्रमाणपत्र” विकल्प दिखाई देगा.
- सेवाओं की सूची से “हैसियत प्रमाणपत्र” का चयन करें.
- अब “मेक न्यू एप्लीकेशन” लिंक पर क्लिक करना होगा.
- आपके सामने यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा.
- यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकरी सही से भरें.
- संपत्ति की जानकारी सही से भरने के बाद जरुरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- इसके बाद डैशबोर्ड में दिए “भुगतान आवेदन शुल्क” विकल्प पर क्लिक करें.
- यूपी हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अन्य माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं
- आवेदन शुल्क जमा करने के बाद यूपी हैसियत प्रमाणपत्र आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा.
यूपी हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र की की वैधता जारी की गई तारीख से 2 वर्षों तक के लिए मान्य होती है। जिसका फायदा विभिन्न कार्यों के लिए लोग उठा सकते है.
आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपने हैसियत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश Online के लिए आवेदन किया है तो आवेदन करने की तारीख से 8 से 10 दिनों के भीतर यूपी हैसियत प्रमाण पात्र जारी किया जायेगा. उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिचित करती है कि उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन का निस्तारण 30 दिनों के भीतर हो जाए.