UP Haisiyat Praman Patra : उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आवेदक और उसकी संपत्ति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मुहैया करता है. यूपी हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग अक्सर कई सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है. अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी और आप अपना हैसियत प्रमाण पत्र यूपी बनवाना चाहते है तो आपको चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है आज हम इस लेख में उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में सम्पूर्ण जानकरी देने वाले है. इसलिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले डीएम कार्यालय जाना पड़ता था. जिसमें समय भी अधिक लगता था. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों की इस समस्या का समाधान करते हुए इसको बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. जिससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राजस्व विभाग या किसी अन्य विभाग में चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें के अलावा यूपी हैसियत प्रमाण पत्र की अन्य जानकरी इस लेख के द्वारा आप तक साझा करने वाले है.
उत्तर प्रदेश के नागरिक हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के साथ-साथ Up Birth Certificate, UP Caste Certificate Online, UP Domicile Certificate, UP Income Certificate, UP EWS Certificate, Up Death Certificate बनवाना चाहते हैं तो आप इनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है.
UP Haisiyat Praman Patra – कुछ खास बातें
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र योजना |
लेख का नाम | UP Haisiyat Praman Patra Online Apply |
उद्देश्य | UP Haisiyat Praman Patra प्रदान करना |
लभ्यार्थी | यूपी के लोग |
लेख कैटेगरी | UP Sarkari Yojana |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र क्या है?
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसमें संपत्ति और उसके मालिक का सम्पूर्ण ब्यौरा रहता है. जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है. उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग कई सरकारी कार्यों जैसे- सरकारी टेंडर, सरकारी ठेका, सड़क निर्माण वाले ठेकेदार, बिल्डिंग बनाने वाले आदि का परमिट लेने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे? इसके बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल के अगले भाग को पढ़ें.
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र के लिए शुल्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Haisiyat Praman Patra बनवाने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया है जिसका जिक्र हम नीचे सारणी द्वारा कर रहे है-
सेवा | शुल्क |
ऑनलाइन आवेदन | ₹100 + उपयोगकर्ता शुल्क |
जन सेवा केन्द्र | ₹120 |
नागरिक पोर्टल | ₹110 |
यूपी हैसियत प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ आवशयक डॉक्यूमेंट तय किये है जिनका उपयोग उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन के समय किया जाता है. यूपी हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती वो इस प्रकार है. आवेदक का फोटो, पैन कार्ड, पते का प्रमाण (निवास प्रमाणपत्र), आधार कार्ड आदि होना चाहिए.
UP Haisiyat Praman Patra ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों की परेशनी को देखते हुए उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई के लिए नीचे कुछ चरण दिए है उनको फॉलो कर आप अपना हैसियत प्रमाण पात्र बनवा सकते है.
- UP Haisiyat Praman Patra Apply के आवेदनकर्ता ई डिस्ट्रिक्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- यूपी हैसियत प्रमाणपत्र की आधिकारिक वेबसइट – ई-डिस्ट्रिक्ट
- ई-साथी पोर्टल के नेविगेशन मेनू में सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करें.
- इसके बाद “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?” पेज खुल कर आएगा जिसपर निम्न जानकारी दर्ज कर लॉगिन करें.
- यूजर का नाम
- पासवर्ड/ओ.टी.पी
- कैप्चा कोड
- सभी जानकारी दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें
UP Income Certificate Login - ई-साथी पोर्टल लॉगिन करने के बाद “हैसियत प्रमाणपत्र” विकल्प दिखाई देगा.
- सेवाओं की सूची में से “हैसियत प्रमाणपत्र” को सेलेक्ट करें.
- अब “मेक न्यू एप्लीकेशन” लिंक पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा.
- यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकरी सही से भरें.
- संपत्ति की जानकारी सही से भरने के बाद जरुरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- इसके बाद डैशबोर्ड में दिए “भुगतान आवेदन शुल्क” विकल्प पर क्लिक करें.
- यूपी हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अन्य माध्यमों के जरिये भुगतान कर सकते हैं
- आवेदन शुल्क जमा करने के बाद यूपी हैसियत प्रमाणपत्र आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा.
- इस पूरी प्रक्रिया से आपका यूपी हैसियत प्रमाणपत्र आसानी से बन जायेगा
आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपने यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है तो आवेदन करने की तारीख से 8 से 10 दिनों के भीतर यूपी हैसियत प्रमाण पात्र जारी किया जायेगा. उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिचित करती है कि उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन का निस्तारण 30 दिनों के भीतर हो जाए.
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