UP Driving Licence Apply Online : मोटर अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी वाहन चालकों के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज के बिना यदि आप गाड़ी चालते पकडे जाते है तो आप पर भारी भरकम जुर्माना एवं कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है. क्योकि वर्तमान में सरकार यातायात नियमों को लेकर काफी सख्त हो गई है. अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है और आप किसी भी प्रकार का वाहन जैसे – बाइक, स्कूटी, कार, बस या अन्य कोई वाहन चलने की पात्रता के अंतर्गत आते है तो इन वाहनो को चलाने के लिए आप यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए आवेदन करना चाहिए ताकि आपकी वाहन चलाने के लिए योग्य हो जाए. उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं बिना बहन चलाना वर्जित है.
देश के नागरिकों की सहूलियत के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से वाहन चालक उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं की चिंता से मुक्त हो गए है और न ही रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानि RTO ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेगे. यदि 75 जिलों वाले देश के सबसे बड़े राज्य के नागरिक Uttar Pradesh Driving Licence के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के इच्छुक है तो Driving License Online Apply In UP 2024 से जुडी जानकारी जैसे – पात्रता, आधिकारिक दस्तावेज, लाइसेंस लाइसेंस उत्तर प्रदेश की फीस, UP ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करवाएं आदि के बारे में जानने के लिए पढ़ें.
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनायें? | |
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आर्टिकल | UP Driving Licence Apply Online |
सम्बंधित विभाग | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
उद्देश्य | उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के वाहन चालक |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
ऑफिसियल वेबसाइट | parivahan.gov.in |
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस
यदि आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन है तो यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सड़कों पर न चलाए क्योकि वर्तमान में ट्रैफिक नियमों काफी सख्त कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण कानूनी डॉक्यूमेंट जो या प्रमणित करता है कि आप वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित है और आपको यातायात के सभी नियमों जानकारी है.
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आप के पास दो पहिया, चार पहिया या कोई अन्य कोई वाहन है और आपने अभी तक यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानि आरटीओ ऑफिस जाकर जल्द यूपी DL के लिए अप्लाई करें.
उत्तर प्रदेश में डीएल बनवाने के लिए एजेंट के पास जाते है तो वह 8 से 10 हजार की मांग करने लगते है. जिसकी वजह से वह यह सोचते रहते है कि कैसे यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं? ऐसे लोगों को यह नहीं पता है कि वह खुद घर बैठे UP ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते है जहाँ पर न्यूनतम फीस दे कर यूपी (DL) बनवा सकते है. तो चलिए आज हम इस लेख के माध्यम से आपको UP Driving Licence Apply Online से जुडी सभी जानकारी बताएँगे.
Driving Licence UP के लिए पात्रता [Eligibility]
यदि आप उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते तो आपको निम्नलिखित पात्रताओं / मानदंडों को पूरा करना होगा:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- यूपी में डीएल बनवाने आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- आवेदक को यातायात नियमों की जानकारी होना चाहिए।
- वाणिज्यिक वाहन हेतु लर्निंग लाइसेंस के लिए व्यक्ति की आयु 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- 50CC की क्षमता से अधिक के वाहन के लिए लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदक की आयु 16 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
Driving Licence Uttar Pradesh [जरुरी दस्तावेज]
उत्तर प्रदेश के निवासियों को Driving Licence Uttar Pradesh बनवाने के लिए आवेदन पत्र, आधार कार्ड / पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप जाँच रिपोर्ट सम्बन्धी दस्तावेज, मेडिकल सर्टिफिकेट और फिजिकल फिटनेस फॉर्म 1 और फॉर्म 1ए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
Driving Licence fees in Uttar Pradesh
UP Driving License Online Apply करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को यूपी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फीस कितनी है? इसकी जानकारी नीचे दी गई तालिका को देखें.
क्रमांक | लाइसेंस के प्रकार | शुल्क का विवरण |
1 | वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए लर्नर लाइसेंस शुल्क | 30 रूपए |
2 | स्मार्ट कार्ड पर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क | 200 रूपए |
3 | अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (on paper) शुल्क | 500 रूपए |
4 | स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क | 250 रूपए |
5 | वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए ड्राइविंग टेस्ट शुल्क | 50 रूपए |
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आपके पास किसी प्रकार का वाहन है और आपने अभी तक RTO UP Driving Licence Online Apply नहीं किया है तो नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर Uttar Pradesh Driving Licence Online Apply आसानी से कर सकते है. तो चलिए How to Apply for Driving Licence in Uttar Pradesh? के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते है.
- How can I get driving licence in UP? हेतु परिवहन राजमार्ग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें.
- UP DL Apply हेतु आधिकारिक वेबसइट- sarathi.parivahan.gov.in
- उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन हेतु ड्राप डाउन से राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करें.
- उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करने के बाद जो पेज खुलेगा उसपर कई विकल्प दिखाई देंगे.
- यदि आप पहली बार यूपी में डीएल बनवा रहे है तो आपको “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करना होगा.
- अब आपकी स्क्रीन पर पर नया पेज खुलगा जिसपर यूपी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म कितने चरणों में भरा जायेगा उसकी जानकारी मिलेगी, उसको पढ़कर “Continue” पर क्लिक करें.
- इसके बाद UP ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें.
- यूपी डीएल आवेदन संबंधी सभी जरुरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर UP Driving Licence Fees का भुगतान करें.
- इतना करने के बाद Test Slot Online पर क्लिक कर अपना स्लॉट बुक करें ताकि आप अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में जाकर अपना टेस्ट दे सकें.
- अगर आप टेस्ट में पास हो जाते है तो आपको यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा.
नोट: यूपी में लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद उसकी वैलिडी ख़त्म होने पर उत्तर प्रदेश स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा. बता दें, लर्निंग लाइसेंस की वैलिडी केवल 6 महीने होती है. आपको 6 महीने के अंदर ही यूपी में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है.
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस यूपी के लिए आवेदन
अगर अपने यूपी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और उसकी परिवहन वैधता समाप्त हो गई है या होने वाली है तो आपको 6 महीने अंदर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस UP के लिए अप्लाई करना होगा. यूपी में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की विस्तृत जानकारी नीच बताई है उसको पढ़कर उत्तर प्रदेश परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें.
स्टेप 1: Apply For Driving Licence का चयन करें
लर्निंग लाइसेंस नंबर मिल जाने के बाद आपको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु सारथी परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in विजिट करना होगा. उसके बाद ड्राप डाउन से अपने राज्य उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करें. अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जहाँ आपको “Apply For Driving Licence” विक्लप मिलेगा. उसपर क्लिक करें.
स्टेप 2: Learner’s Licence Number दर्ज करें
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलकर आएगा उसपर पना UP लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एवं डेट ऑफ़ बर्थ को दर्ज करनी होगी. उसके बाद OK बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 3: स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरें
अब आपके सामने यूपी स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसपर पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें, उसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
इतना करने के बाद आपको अपने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में जाना होगा जहाँ आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा एवं दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। इसके बाद कुछ दिनों के भीतर आपको स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस Uttar Pradesh प्रदान कर दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश के लिए ऑफलाइन अप्लाई
उत्तर पदेश के नागरिक यूपी डीएल ऑनलाइन आवेदन के अलावा उत्तर प्रदेश में डीएल के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है. यूपी में नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन हेतु निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें।
- यूपी में डीएल हेतु ऑफलाइन आवेदन के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जाकर आवेदन प्रपत्र 2 को प्राप्त करें.
- यूपी ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद जरुरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें।
- यूपी डीएल एप्लीकेशन फॉर्म को दस्तावेजों के साथ अपने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जमा कराएं और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट लेने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अपना ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुक करने के लिए स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन पूरा करें।
- इसके बाद कुछ दिन बाद आपको आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जायेगा।
- ड्राइविंग टेस्ट देने के कुछ दिन बाद यूपी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए गए पते पर पहुँच जाएगा।