Renew Driving Licence in Uttar Pradesh: यदि आपके पास उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस है और उसकी वैधता समाप्त हो गई है या फिर होने वाली है तो उस दशा में यूपी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना महत्वपूर्ण हो जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद सरकार नवीनीकरण के लिए 30 दिन का टाइम देती है. यदि इस समय टाइम पीरियड के बाद यूपी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराते है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। इसलिए कुछ आसान से स्टेप फॉलो कर बिना फाइन दिए उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराएं. क्योकि उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आपको कानूनी रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए प्रमाणित करता है. उत्तर प्रदेश में अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की सरल और आसान प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए पढ़ें।
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी ख़त्म हो गई आप बिना आरटीओ ऑफिस (RTO Office) के कई चक्कर काटे यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते है तो हम आपको उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए कुछ आसान चरणों के बारे में बताएंगे ताकि आप जल्दी से यूपी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सड़क पर अपनी गाड़ी फर्राटे दौड़ा सकें.
यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?
वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश के ड्राइविंग लाइसेंस धारक है और आप अपने यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन नवीनीकृत करना चाहते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर सकते हैं.
यदि आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो और आप यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना चाहते है तो आपको फॉर्म 1A भरकर डॉक्टर से प्रमणित करना होगा. इस फॉर्म को आप परिवं सेवा की आधिकारिक वेबसाइट डाउनलोड कर सकते है. 40 साल से कम उम्र वालों को फॉर्म 1A भरने की आवश्यकता नहीं होती है. How to Renew Driving Licence in Uttar Pradesh हेतु नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करते है.
- यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” ऑप्शन का चयन कर “ड्राइवर लाइसेंस सेवाएँ” पर क्लिक करें।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने राज्य “उत्तर प्रदेश” को सलेक्ट करें। जिससे आप ऑफिसियल पोर्टल पर पहुंच जायेंगे।
- डीएल नवीनीकरण के दिशा-निर्देश पढ़कर आगे के प्रोसेस हेतु “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें।
- अब डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें” के विकल्प को सलेक्ट करना होगा।
- ड्राइवर लाइसेंस धारक लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और श्रेणी दर्ज करने के साथ ही आरटीओ का चयन करें।
- दर्ज विवरण को पुनः एक बार चेक कर यूपी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आखिर में “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- उत्तर प्रदेश डीएल नवीनीकरण फॉर्म सबमिट हो जाने के पश्चात एक आवेदन संख्या के साथ रसीद जनरेट होगी उसका प्रिंटआउट निकल लें।
आप निर्धारित तिथि पर अपने क्षेत्र के आरटीओ में रसीद जमा कर सकते हैं। सत्यापन के समय आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ सही पाए जाते है, तो आपको अपना Renew Driving License UP डांक द्वारा प्राप्त होगा।
यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ऑफलाइन अप्लाई
उत्तर प्रदेश के समस्त ड्राइविंग लाइसेंस धारक उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते है.
- यूपी में ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन हेतु अपने क्षेत्रीय आरटीओ ऑफिस पर जाना होगा.
- क्षेत्रीय आरटीओ ऑफिस जाकर फॉर्म 2 को प्राप्त कर उसमें पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें.
- फॉर्म 2 को आप परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते ह.
- आवश्यक डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ संग्लन कर निर्धारित शुल्क के साथ जमा करें.
- अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को क्षेत्रीय आरटीओ ऑफिस में जमा करना होगा.
- आपके द्वारा जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा.
- आपके द्वारा जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म में सभी सही पाया जाता है तो आपको रिन्यू किया गया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.
यूपी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे कराएं?
उत्तर प्रदेश के निवासी जिनके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है अब वे उत्तर प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की सोच रहे है उनके लिए हमने घर बैठे कैसे यूपी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराएं उसकी विस्तृत जानकारी कुछ स्टेप्स द्वारा नीचे दी गई है-
- उत्तर प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए सड़क परिवहन की वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में खोलें।
- परिवहन सेवा की वेबसाइट से “ऑनलाइन सेवाएँ” पर जाएं और “डीएल संबंधित सेवाएँ” का चयन करें।
- यहाँ पर अपने राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश का चयन कर “एलएल के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के दिशानिर्देश पढ़ें और “जारी रखें” पर क्लिक करें।
- अब एलएल नंबर, जन्मतिथि तथा अन्य विवरण को दर्ज कर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह यूपी में लर्निंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है।
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की स्थिति कैसे देखें?
यूपी के किसी भी नागरिक ने उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है लेकिन वे UP Driving License Renewal Status नहीं देख पा रहे है. उनके लिए हमने यूपी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की स्थिति देखने की जानकारी बताई है-
- यूपी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण स्टेटस देखने के लिए परिवहन सेवा की वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
- होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग पर जाकर “डीएल संबंधित सेवाएँ” का चयन करें।
- यहाँ पर अपने राज्य उत्तर प्रदेश का चयन कर शीर्ष मेनू से “आवेदन स्थिति” पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अपना आवेदन नंबर, जन्मतिथि आदि के साथ कैप्चा कोड दर्ज कर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार यूपी डीएल नवीनीकरण आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है.
उपरोक्त प्रक्रिया को फॉलो करने से आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश डीएल नवीनीकरण आवेदन स्थिति (UP DL Renewal Application Status) आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी.
UP ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क
निम्न तालिका द्वारा उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ली जाने वाली फीस के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) का नवीनीकरण | Rs 200 |
ग्रेस अवधि के बाद यूपी डीएल रिन्यूअल | Rs 300 |
एक वर्ष बाद यूपी डीएल रिन्यू | Rs 1,000 प्रति वर्ष |
यूपी डीएल नवीनीकरण की वैधता क्या है?
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की वैधता अवधि 30 दिन निर्धारित है। उसके बाद, आपको उत्तर प्रदेश डीएल नवीनीकरण (UP DL Renew Apply) के लिए आवेदन करने के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवश्यक दस्तावेज
Uttar Pradesh Driving Licence Renewal Required Documents : उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए निम्नलिखित आधिकारिक दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी :-
- आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक होने पर (फॉर्म 1-A के साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट)
- फॉर्म 9 जरिए से सही तरीके से आवेदन करें(ऑफलाइन मोड से आवेदन करने पर)
- ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस जिसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है.
- स्वप्रमाणित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास, आयु प्रमाण पत्र.
- हाल ही के बने दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ.
Uttar Pradesh Driving Licence Renewal – FAQ
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन / Driving Licence Renewal in UP – Online & Offline प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस आर्टिकल को अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें. अगर आपके दिमाग में इस लेख से संबधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमे कमेंट के जरिये पूछ सकते है.