UP Rastriya Parivarik Labh Yojana : राज्य सरकारें गरीब लोगों के उत्थान के लिए नई-नई योजनाए लेकर आती है, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश / UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana को शुरू किया है, जिसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो के गरीब परिवार में एक मात्र कमाने व्यक्ति यानी मुखिया की आकस्मिक मृत्यु जो जाती है तो उस स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के भरण-पोषण के लिए सरकार द्वारा ₹30,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस आर्थिक सहयोग से वह परिवार कुछ दिन के लिए दैनिक जरूरतों पूरा कर सकेंगे.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी / Rastriya Parivarik Labh Yojana Up का लाभ प्राप्त करने के लिए इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आज हम इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता, दस्तावेज, लाभ और आवेदन की प्रक्रिया के बार में समूर्ण जानकरी देने वाले है.
Rashtriy Pariwarik Labh Yojan क्या है ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना / National Family Benefit Scheme के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है उसकी असमय मृत्यु होने जाने पर सरकार द्वारा उसके आश्रित को एकमुश्त रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) का आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान किया है. जिससे वह इस कठिनाई घड़ी में अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके.
हम सभी जानते है कि जब घर के मुखिया का आकस्मिक निधन हो जाता है तब उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है. उस स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ समझ नहीं आता है, कि आगे परिवार की आजीविका कैसे चलाई जाए. लोगों की इस मानसिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना / Rashtriy Pariwarik Labh Yojana को लांच किया था. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी के साथ योजना की पात्रता व आवेदन की स्थिति चेक कैसे करे इसकी सम्पूर्ण जानकरी नीचे इस लेख में दी गई है.
Parivarik Labh Yojana UP 2024 – Overview | |
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योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
योजना | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार |
लॉन्च | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा |
योजना शुरू होने की तारीख | अक्टूबर 2020 |
लाभ | मुखिया की मृत्यु के उपरांत 30000/- की आर्थिक सहायता. |
योजना की वर्तमान स्थिति | एक्टिव |
योजना श्रेणी | उत्तर प्रदेश योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना योग्यता
उत्तर प्रदेश के जो परिवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, वे सरकार द्वारा तय की पत्रिता को अवश्य के बार देखे जिसका उल्लेख नीचे किया गया है.
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर वाले लोग इस योजना के पात्र होंगे.
- अगर 18 से 60 वर्ष के कमाऊ मुखिया का निधन हो जाता है.
- उसके आश्रित इस योजना का पैसा मिलेगा.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रो में : 46,080/- और शहरी क्षेत्र में 56,460/-से अधिक नहीं होनी चाहिए.
पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज निम्नलिखित है. जिनके सहयोग से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों इस योजना में आवेदन कर सकते है.
- वैध आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार सीडेड बैंक खाता संख्या (Aadhaar Seeded Bank Account Number
- स्कैन कॉपी ऑफ़ फोटो /अंगूठेका निशान , हस्ताक्षर (Photo/Thumb Impression,Signature)
- मृतक की उम्र से सम्बंधित प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आई0 डी0 ,परिवार कुटुंब रजिस्टर की नक़ल, शैक्षिक अर्हता से सम्बंधित प्रमाण पत्र)
Rashtriy Parivarik Labh Yojana Online Form कैसे भरें?
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों को फॉलो करें-
- पारिवारिक लाभ योजना लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- पारिवारिक लाभ की आधिकारिक वेबसाइट – nfbs.upsdc.gov.in
- अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑफिसियल वेबसाइट खुलकर आएगी.
- वेब पेज पर दिए “नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करे.
- क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा.
- जो एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आया है उसे पढ़कर सावधानीपूर्वक भरे.
- कोई गलती किये बिना आवेदन फॉर्म को भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इस तरह आपका Parivarik Labh Yojana Registration सफलतापूर्वक हो जाएगा
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन स्थिति कैसे देखे?
जिन लोगों ने rashtriya parivarik labh yojana registration करवा लिए है अब वे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आवेदन की स्थिति चेक / National Family Benefit Application Status करना चाहते हैं. वे नीचे बताये गए स्टेप्स के माध्यम से परिवारिक लाभ योजना आवेदन स्टेटस चेक कर सकते है.
- पारिवारिक योजना स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- पारिवारिक योजना स्टेटस चेक के लिए ऑफिसियल वेब पेज – nfbs.upsdc.gov.in
- पोर्टक के होम पेज पर दिए “आवेदन पत्र की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें
- जो पेज खुलकर आएगा ऊपर pr लॉगिन डिटेल डालकर लॉगिन करें
- अब आप parivarik labh online form status check करने के लिए District , Account Number , Registration Number का चयन कर Search के बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रक्रिया से आप parivarik labh form status check कर सकते है.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ लिस्ट कैसे देखें?
यदि आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन किया है और आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ लिस्ट चेक करना चाहते है इसके लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ लिस्ट में आवेदन करने के करीब 3-5 वीक के बाद पारिवारिक लाभ लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है. इसके लिए आप जिला > तहसील > ब्लॉक > पंचायत > गॉव विकल्पों का चयन कर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ लिस्ट चेक कर सकते है.
पारिवारिक लाभ हेल्पलाइन / टोल फ्री नंबर
पारिवारिक लाभ योजना से जुडी परेशानी के लिए आप विभग द्वारा जारी टोल फ्री / हेल्पलाइन नम्बरों पर संपर्क कर सकते है-
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
पता :
समाज कल्याण विभाग
प्राग नारायण रोड, बटलर कॉलोनी लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल : director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in
दूरभाष : 0522-2209259