राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना | Rajiv Gandhi Krishak Sathi Sahayata Yojana | Rajiv Gandhi Krishak Sathi Assistance Scheme : राजस्थान में किसानी करते वक्त जिन किसानों और खेतिहर मजदूरों का अंग-भंग, चोट लगने या फिर मृत्यु होने पर आर्थिक सहयोग करने के लिए राजस्थान सरकार राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना (Rajiv Gandhi Krishak Sathi Sahayata Yojana) को शुरु किया है. जिसके माध्यम से किसानी करते या फिर या मंडी जाते समय जिन किसानो के साथ दुर्घटना जाती है उनको 2 लाख रुपये तक की राहत राशि दी जाएगी. इसलिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान के किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच बहुत ही लोकप्रिय और लाभदायक साबित हो रही है. जिसका फायदा राजस्थान के किसान उठा रहे है.

आइये जाने है, किसानों और खेतिहर मजदूरों के साथ कृषि कार्य करते समय सिर पर चोट लगने से कोमा की स्थिति, रीड की हड्डी टूटने, दोनों हाथ पैर, आंख अथवा कोई एक अंग-भंग होने की स्थिति में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहतर किस प्रकार सहायता राशि प्राप्त कर सकते करते है इसकी सम्पूर्ण जानकारी इस लेख में दी गई है.
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राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना Rajiv Gandhi Krishak Sathi Sahayata Yojana |
योजना शुरू होने की तिथि | 09.12.2009. |
लाभ |
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विभाग | राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान सरकार। |
आवेदन का तरीका |
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राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे में
- राजस्थान के किसानो तथा कृषि कार्य करने वाले नागरिकों के लिए राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना एक फायदेमंद स्कीम हैै।
- इस योजना को 30 अगस्त 1994 को कृषि विपणन निदेशालय कृषक साथी योजना के नाम से शुरू किया गया थाैै।
- राजस्थान सरकार ने 22 दिसम्बर 2004 को कृषक साथी योजना का नाम बदलकर किसान जीवन कल्याण योजना कर दिया था।
- राज्य सरकार ने एक बार नाम में संसोधन करते हुए 09.12.2009 को इस योजना का नाम राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना कर दियाा।
- इस योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य किसानो, किसानी का कार्य करने वाले लोगों, मंडी में काम करने वाले हम्माल, पल्लेदार आदि के साथ दुर्घटना हो जाने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है।
- किसान या कृषि कार्य करने वालों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो राजस्थान सरकार की तरफ से ₹5000 से ₹200000 की रहत राशि देने का प्रवधान किया है।
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के लाभ
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसानो व कृषि से जुड़े कार्य करने वाले लोगों को निम्नलिखित आर्थिक सहयोग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जायेगा :-
दुर्घटना की अवस्था | वित्तीय रहत राशि |
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दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में | 2,00,000/- रूपये। |
दोनों हाथ, पांव, आँख, या कोई एक अंग अलग से काटने की दशा में | 50,000/- रूपये। |
रीढ़ की हड्डी टूटने या फिर सिर पर चोट से कोमा में जाने पर | 50,000/- रूपये। |
सिर के बालों की डी-स्केल्पिंग हो जाने की स्थिति में | 40,000/- रूपये। |
सिर के बालों की आंशिक डी-स्केल्पिंग हो जाने दशा में | 25,000/- रूपये। |
एक हाथ, पैर, पंजा, आँख, बांह आदि के अंग भंग हो जाने की स्थित में | 25,000/- रूपये। |
चार अंगुली कट जाने पर | 20,000/- रूपये। |
तीन अंगुली कट जाने पर | 15,000/- रूपये। |
दो अंगुली कट जाने पर | 10,000/- रूपये। |
एक अंगुली कट जाने परर | 5,000/- रूपये। |
मण्डी परिसर में कृषि/विपणन कार्य करने के दरम्यान हम्माल,पल्लेदार, मजदूर के फ्रैक्चर होने की दशा में | 10,000/- रूपये। |
एक अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर | 25,000/- रूपये। |
दो अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर | 40,000/- रूपये। |
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के लाभ के लिए पात्रताएं
राजस्थान सरकार की राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
- लाभार्थी व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- राजस्थान के समस्त किसान/मजदूर।
- किसानी करने वाले व्यक्ति/मजदूर।
- मण्डी परिसर में कार्य करने वाले हम्माल, पल्लेदार।
- लाभार्थी की उम्र 14 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी व्यक्ति के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होने चाहिए:-
- जनाधार / भामाशाह / आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक
- मृत्यु होने की अवस्था में जरुरी डॉक्यूमेंट :-
- एफआईआर (FIR)
- पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- घायल होने की अवस्था में जरुरी डॉक्यूमेंट :-
- सरकारी/ गैर सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
राज्य की किसानो तथा खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते है:-
ऑफलाइन राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना में आवेदन पत्र द्वारा यानी ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को क्षेत्र की मण्डी समिति के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन में पूछी गई सभी जानकारियों को सभी तरीके से भरें।
- अब जरूरी डॉक्यूमेंट को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को अनिवार्य दस्तावेज़ के साथ अपने क्षेत्र की मण्डी समिति के कार्यालय में जमा करा दें।
- अधिकारीयों/कर्मचारियों आपके आवेदन पत्र की जांच करेंगे
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने पर सहायता राशि 15 दिन के अंदर चैक/डिमाडं ड्राफ्ट के जरिए प्रदान की जायेगी।
- आवेदन पत्र पर एक महीने के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य है।
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को राजकिसान पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के लिए आपके पास भामाशाह / जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदक द्वारा जनाधार / भामाशाह कार्ड दर्ज करने बाद अपने नाम पर क्लिक करें।
- आवेदक के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा उसको वेरीफाई करें भेज।
- वेरीफाई हो जाने पर स्क्रीन पर आवेदन पत्र आ जायेगा।
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना आवेदन पत्र में आवेदक के जुडी निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- योजना का नाम।
- मण्डी का नाम।
- आवेदक का पूरा नाम।
- आवेदक का आधार नंबर।
- पिता का नाम।
- आवेदन की तिथि।
- जन्मतिथि।
- आयु।
- पता।
- ईमेल आईडी। आदि
- आवेदक की जानकारी भरने के बाद पीड़ित का विवरण भरें।
- उसके बाद बैंक और गवाह की जानकारी को सही से भरें।
- आवश्यकता अनुसार जरुरी दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड होंगे।
- सम्पूर्ण जानकारी भरने के आखिर में आवेदक को आवेदन पत्र सबमिट कर देना है।
- आवेदन पत्र और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदन पत्र और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर आवेदक को लाभ की धनराशि चैक/डिमांड ड्राफ्ट के जरिए प्रदान की जाएगी।
- आवेदन पत्र जमा होने की तारीख से एक माह के भीतर स्वीकृत करना अनिवार्य है।
निन्मलिखित परिस्तिथियाँ में राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ देय होगा
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना / Rajiv Gandhi Krishak Saathi Sahayata Yojana के तहत निम्न परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता/अपंगता की सिथिति में ही रहत राशि देय होगी :-
- कृषि यंत्रो का उपयोग करने के दौरान मृत्यु या अपंगता होने पर
- फसलों में रासायनिक दवाओं का छिड़काव करने पर।
- खेत से जाती बजली लाइन से करंट लगने पर।
- नलकूप (ट्यूबवैल) चलाते समय बिजली का करंट लगने पर।
- सिचाई के लिए कुआं खोदते समय।
- कृषि कार्य करते समय वन्य/ पालतू/ आवारा जानवर द्वारा काटने या हमला करने पर।
- मण्डी या फिर राज्य क्रय केंद्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय।
- मण्डी परिसर में बोरियों की ढांग लगाते समय, ट्रेक्टर ट्राली, भैंसा गाडी, बैल गाड़ी, ऊंट गाडी के पलटने पर।
- खेत में जाते-आते समय ट्रेक्टर, ऊंट गाडी, बैल गाडी, भैंसा गाड़ी आदि के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर।
- कृषि कार्य करने के दौरान सिर पर चोट लगने से कोमा की स्थिति बनने पर।
- कृषि उपज लाते-ले जाते समय दुर्घटना हो जाने पर।
- कृषि या कृषि विपणन कार्य करने के दौरान वक़्त रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर।
- कृषि कार्य करते समय आकाशीय बिजली गिरने पर।
- खेत में बानी डिग्गी या टांके में डूबने की वजह से मृत्यु होने की स्थिति में।
- खेत में कृषि कार्य करते समय बारिश या चक्रवात की वजह से पेड़ गिरने से होने वाली दुर्घटना।
- खेत में फसल काटते या फर्म अनाज निकलने के समय होने वाली दुर्घटना।
- इस प्राकर की आदि दुर्घटनएं होने पर सहायता राशि सरकार की तरह से प्रदान की जाती है ।
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- दुर्घटना या मृत्यु होने की तारीख से 6 माह के अंदर आवेदन करना होगा।
- विलम्ब के कारण के साथ 6 महीने बाद भी आवेदन किया जा सकता है।
- दुर्घटना या मृत्यु के 15 महीने बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।
- सर्पदश या जेहरीले जानवर के काट लेने से मृत्यु होने जाने पर एफआईआर की जगह पंचनामा और राजकीय चिकिसक का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
- लाभार्थी को अकाउंट पेयी का चैक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत राजकीय डॉक्टर में एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथी के समस्त सरकारी डॉक्टर शामिल किया गया है।
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना – संपर्क विवरण
अगर आप राजस्थान के निवासी है और इस राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने में आ रही परेशानी के निम्न नंबरों पर सम्पर्क कर सकते है –
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2227640.
- 0141 2227115.
- राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन ईमेल :- [email protected].
- राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2927047.
- 0141 2922613.
- 0141 2922614.
- राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन ईमेल : [email protected].
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141 2227914.
- 0141 2227336.
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हेल्पलाइन ईमेल :- [email protected].
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंत कृषि भवन, जन पथ,
जयपुर, राजस्थान, 302005.
जिलेवार राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना
राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना आवेदन कैसे करें? / How to Apply for Rajiv Gandhi Krishak Sathi Sahayata Yojana? की जिलेवार जानकारी प्राप्त करने के नीचे दी गई तालिका को देखें.
अजमेर (Ajmer) | जालौर (Jalor) | अलवर (Alwar) |
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बारां (Baran) | जोधपुर (Jodhpur ) | बाड़मेर (Barmer) |
करौली (Karauli) | भरतपुर (Bharatpur) | कोटा (Kota) |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | नागौर (Nagaur) | बीकानेर (Bikaner) |
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