Construction Workers Injured/Death Assistance Scheme : राजस्थान सरकार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना को संचालित किया है जिसके तहत सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की स्थिति में 5 लाख तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana [yojana] को तीन अलग अलग योजनाओं को जोड़कर बनाया गया है। योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिकों और उनके परिवार को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के निर्माण श्रमिक Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana 2024 Apply onlineon labour.rajasthan.gov.in या फिर Application Form PDF Download कर योजना में आवेदन कैसे करें इसकी सम्पूर्ण जानकरी इस लेख के माध्यम तक आप तक पंहुचा रहे ही।
राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए लाभकारी एवं कल्याणकारी योजना लेकर आई है।
- निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना के कारण मृत्यु या घायल की स्थिति में परिवार को बहुत मुश्किलों का समना करने पढ़ता है।
- योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घायल की स्थित में आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिक की मृत्यु या उनके घायल होने उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल पाए।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन अलग अलग योजनाओं को सम्मिलित कर एक योजना को बनाया गया है :-
- समूह बिमा योजना
- दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) तत्काल सहायता योजना
- मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना को सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana के तहत लाभार्थी को निर्माण श्रमिकों निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाएगी :-
- 5,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर।
- 3,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक के दुर्घटना से स्थायी पूर्ण विकलांग हो जाने पर।
- 1,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक के दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंग हो जाने पर।
- 20,000/-रुपए दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल तथा 5000/-रुपए दुर्घटना के कारण सधारण रूप से घायल होने पर देय होंगे।
- निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 75,000/-रुपए प्रदान किए जायेंगे ।
- योजना के लिए 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पात्र नहीं माने जायेंगे।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीको से आवेदन कर सकते है:-
योजना के लिए अपात्रता
- राजस्थान निर्माण कामगार जिनकी मृत्यु तथा घायल निम्नलिखित कारणों से होती है तो वे निर्माण श्रमिक राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के लिए पात्र नहीं होंगे :-
- आत्महत्या
- मादक द्रव्यों या पदार्थो से श्रमिक की मृत्यु
- कानून का उल्लंघन कर के एक दूसरे से मारपीट करने से मृत्यु तथा घायल होने पर
योजना के तहत मिलने लाभ
राजस्थान चुनाव में भाजपा पार्टी द्वारा किये गए वादे के अनुसार Rajasthan Nirman Shramik Ghayal/ Mrityu Sahayata Yojana के तहत राजस्थान की निर्माण श्रमिकों या उनके उत्तराधिकारी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकेंगे :-
दुर्घटना के प्रकार | सहायता राशि |
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दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर | 5,00,000/-रुपए |
दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांग हो जाने पर | 3,00,000/-रुपए |
दुर्घटना के कारण एक हाथ या पैर से अपंग हो जाने पर | 1,00,000/-रुपए |
दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल हो जाने पर | 20,000/-रुपए |
दुर्घटना से साधारण रूप से घायल हो जाने पर | 5000/-रुपए |
सामान्य मृत्यु हो जाने पर | 75,000/-रुपए |
निम्नलिखित परिस्थितियों में योजना का लाभ देय होगा
राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के तहत निम्नलिखित कारणों से मृत्यु या घायल होने पर लाभ प्रदान किया जाएगा :-
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योजना के लिए पात्रताएं
राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना (Rajasthan Construction Workers Injured/Death Assistance Scheme) का लाभ प्राप्त करके के लिए निर्माण श्रमिकों को निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करना अतियंत आवश्यक है:-
- आवेदक श्रमिक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- धारा 12 के अंदर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना के लिए पात्र होंगे।
- नियमित रूप अंशदान जमा कराने वाले श्रमिक पात्र होंगे।
- निर्माण कामगार की मृत्यु / घायल होने पर उसके उत्तराधिकारियों को योजना लाभ दिया जाएगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना में आवेदन करने के लिए राज्य के निर्माण श्रमिकों को आवेदन के लिए निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड । जन आधार कार्ड । भामाशाह कार्ड
- निर्माण श्रमिक प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग होने पर)
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- ऍफ़ आई आर / पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट। (दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर)
- बैंक खाते का विवरण
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना (Rajasthan Nirman Shramik Ghayal/ Mrityu Sahayata Yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी निर्माण श्रमिकों को निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:-
- निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के जरिए आवेदन कर सकते है।
- निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना में आवेदन हेतु राजस्थान सरकार के एस एस ओ पोर्टल विजिट करें ।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा
- पंजीकरण के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना को सेलेक्ट करें
- आवेदन पत्र में सभी विवरण सभी से भरने के बाद सम्बंधित जरुरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
- आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए डॉक्यूमेंट को संबंधित अधिकारियो द्वारा चेक किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को स्वकृति मिलने के बाद चयनित लाभार्थी को योजना लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑफलाइन आवेदन निम्नलिखित चरणों द्वारा कर सकते है:-
- लाभार्थी श्रमिक राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के जरिए भी प्राप्त कर सकते है।
- पात्र आवेदक राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यलय / केंद्र से प्राप्त कर सकते है :-
- ई-मित्र केंद्र
- श्रम विभाग कार्यालय
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के पश्चात पात्र आवेदक आवेदन पत्र को ठीक से भरें।
- आवेदन पत्र को भरने जरुरी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संगलन करें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को वही जमा जमा कर जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया है।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियो द्वारा चेक किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को स्वकृति मिलने के बाद चयनित लाभार्थी को उसके बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना महत्वपूर्ण पत्र
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना दिशानिर्देश।
Rajasthan Nirman Shramik Ghayal/ Mrityu Sahayata Yojana Form PDF Download
राजस्थान सरकार द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट से राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड / Rajasthan Construction Workers Injured/Death Assistance Scheme PDF Form Download कर सकते है।
योजना संपर्क विवरण
राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना हेल्प लाइन नंबर / Rajasthan Nirman Shramik Ghayal/ Mrityu Sahayata Yojana Help Line Number पर संपर्क कर सकते है.
- राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना से सम्बंधित सम्पर्क विवरण जल्द ही जारी किया जायगा।
राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना 2024 से जुडी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस लेख को आप अपने सोशल मीडिया मित्रो के साथ शेयर करें. यदि आपके दिमाग में इस लेख से संबधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमे कमेंट के जरिए पूछ सकते है।