चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान / Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana / Chiranjeevi Accident Insurance Scheme Rajasthan : सड़क दुर्घटनाओं से लेकर अन्य प्रकार की दुर्घनाएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है. जिनको लेकर राजस्थान सरकार काफी चिंतित है. इसलिए राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कुछ हद तक कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri chiranjeevi durghatna bima yojana) को शुरुआत की गई है. जिसके तहत राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है. जिसका फायदा आर्थिक वर्ग से कमजोर एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय आदि को प्रदान किया जायेगा. अगर आप राजस्थान के नागरिक है और आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Mukhyamantri chiranjeevi durghatna bima yojana rajasthan) के बारें में विस्तृत जानकारी चाहते है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें.

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ कौन से परिवारों को दिया जाएगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? के अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी इस लेख में दी गई है. इसलिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अप्लाई / mukhyamantri chiranjeevi durghatna bima yojana rajasthan Apply करने की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख अपर आखिर तक बने रहें. Prasuti Sahayata Yojana के बारें में अधिक जानकारी प्राप्त करें.
Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana Rajasthan – कुछ खास बातें
योजना का नाम | चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान |
लेख का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पंजीकरण Chiranjeevi Accident Insurance Scheme Rajasthan Online Apply |
उद्देश्य | राजस्थान के लोगों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना |
लभ्यार्थी | राजस्थान के नागरिकों |
लेख कैटेगरी | Rajasthan Sarkari योजना 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ |
राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान एक ऐसी दुर्घटना बीमा पॉलिसी (accident insurance policy) है, जिसके तहत सड़क, रेल, वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या नुक्सान के अलावा बिजली के झटके, जलने से, डूबने की वजह, ऊंचाई से गिरने के कारण, मकान के ढेह जाने के कारण, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव आदि के कारण होने वाली मृत्यु / क्षति के उपरांत 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर (insurance cover) राजस्थान की जनता को दिया जाता है. इस योजना के तहत बीमित परिवारों को प्रीमियम राशि देने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि का खर्च उठाएगी. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान से सम्बंधित अन्य जानकारी के लिए इस आर्टिकल को आगे पढ़ें.
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेतु अनिवार्य पात्रता
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उन्ही परिवारों को मिलेगा जिन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत है. चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या पात्रताएं (Eligibility for Chiranjeevi Accident Insurance Scheme) निर्धारित की गई है, उनके बारें में नीचे चर्चा करने वाले है उसको एक बार जरूर पढ़ें.
- लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- योजना के लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड होना चाहिए.
- लाभार्थी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए.
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी पंजीकृत होना चाहिए.
- चिरंजीवी दुर्घटना बीमा अगले साल प्राप्त करने के लिए योजना को रिन्यू करना होगा.
- योजना का लाभार्थी की अपंगता योजना में सम्मिलित किसी एक दुर्घटनाओं से घटित होनी चाहिए.
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत परिवार के अलावा कोई अन्य परिवार इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा.
चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निंम्नलिखित डॉक्यूमेंट (Documents required for Chiranjeevi Accident Insurance Scheme) आपके पास होने चाहिए.
- आवेदक का जनाधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर इत्यादि
चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना कितने लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा?
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में लागू इस योजना के तहत बीमा कवर की राशि पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है. राजस्थान सरकार ने इस योजना में प्रावधान किया है कि इस योजना के लाभार्थी परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अलावा दो व्यक्तियों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा.
चिंरजीवी दुर्घटना बीमा कवर का लाभ कब मिलेगा
किस तरह की मौतों पर चिंरजीवी दुर्घटना बीमा योजना कवर का लाभ मिलेगा उसका विस्तार से नीचे वर्णन किया गया है.
- सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु / नुकसान
- रेल दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु / नुकसान
- वायु दुर्घटना की वजह से होने वाली मृत्यु / नुकसान
- मकान के ढेह जाने की वजह से होने वाली मृत्यु / नुकसान
- ऊंचाई से गिरने से होने वाली मृत्यु / नुकसान
- ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने की वजह से होने वाली मृत्यु / नुकसान
- रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव की वजह से होने वाली वाली मृत्यु/ नुकसान
- डूबने की वहज से होने वाली मृत्यु / नुकसान
- जलने के कारण होने वाली मृत्यु / नुकसान
- बिजली के झटके की वजह से होने वाली मृत्यु / नुकसान इत्यादि
अपंग होने पर किस तरह चिंरजीवी दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा
- एक हाथ, एक पैर या एक आंख पर 1.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.
- दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें, एक हाथ, एक पैर या एक हाथ, एक आंख या एक पैर, एक आंख की क्षति होने पर तीन लाख रुपये तक का मुआवजा.
- एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 1.5 लाख रुपए
दूसरे क्लेम लेने पर 10 लाख में से राशि कटेगी
- एक से अधिक बार बीमा क्लेम करने पर 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं किया जायेगा.
- अगर आप पहली बार बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने के बाद दूसरी बार क्लेम करते है तो आपको 10 लाख में से कम करके बीमा कवर का भुगतान किया जायेगा.
- दुर्घटना में मृत्यु या क्षति की राशि एसडीआरएफ, मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि मिलाकर 10 लाख तक दी जाएगी.
- हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति अथवा आत्महत्या का प्रयास के मामले में बीमा कवर नहीं दिया जायेगा.
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का लाभ कब नहीं मिलेगा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किन परिस्थितिओं में नहीं मिलेगा. उसका विवरण नीचे दिया गया है.
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर लाभ नहीं मिलेगा.
- निम्नलिखित बीमारियों ने होने वाली मृत्यु पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- विभिन्न बीमारियों जैसे :-
- कैंसर।
- टीबी।
- ह्रदयघात (हार्ट अटैक) ।
- पागलपन इत्यादि।
- हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या, अथवा आत्महत्या का प्रयास.
- नशीले द्रव्य/ ड्रग्स/ एलकोहॉल के सेवन की वजह से होने वाली मौत / नुकसान
- चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति
- नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों की वजह से होने वाली मौत / नुकसान
- युद्ध, विदेशी आक्रमण, निदेशी शत्रुओं के कृत्ये, ग्रह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रीयविरोधी गतिविधियों इत्यादि की वजह से होने वाले नुक्सान
- गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाले मृत्यु और नुकसान
- आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित क़ानून का उल्लंघन के कारण होने वाला नुकसान
- एविएशन में ऍंगेज होने/ बैलूनिंग/ मॉउंटिंग/ डिसमाउण्टिंग के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मौत / नुकसान
- योजना में निम्नलिखित दुर्घटनाओं के अलावा किसी भी दुर्घटना में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में।
- जहरीले जन्तु के काटने की वजह से होने वाली मृत्यु / क्षति.
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for Chiranjeevi Accident Insurance Yojana) की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई उसको फॉलो कर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है.
स्टेप 1- चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की साइट ओपन करें.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट का नाम ब्राउज़र में टाइप कर साइट ओपन कर सकते है. इसके अलावा गूगल सर्च बॉक्स में साइट का नाम डालकर सर्च कर पोर्टल को ओपन कर सकते है. इसके अलावा आप इस योजना के आधिकारिक पोर्टल को डायरेक्ट लिंक के द्वारा ओपन कर सकते है जिसका लिंक इस प्रकार है- आधिकारिक वेबसाइट
स्टेप 2- ऑनलाइन पंजीकरण विकल्प का चयन करें
आधिकारिक वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद होम पेज पर दिए “ऑनलाइन पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करे. अब आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी.
स्टेप 3- SSO ID पर क्लिक करें
अब आपके सामने “MMCSBY Portal पर लॉग इन करने के लिए दिशा निर्देश” वेब पेज खुलकर आएगा जिसपर दिए “Redirect To SSO” बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 3-चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए अप्लाई
- राजस्थान में निवास करने वाले परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पजीकरण कर चुके है वे स्वतः ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्र हो जायेंगे.
- अगर अपने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए पंजीकरण (Registration for Chiranjeevi Accident Insurance Scheme) नहीं किया है तो आप सबसे पहले चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए अप्लाई करें.
- यदि आपने जन आधार कार्ड बना हैं तो आपको चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं हैं
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
राजस्थान चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बंधित किसी भी समस्या के लिए नीचे दिए गए नम्बरों पर संपर्क कर सकते है.
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना टोल फ्री नंबर :- 18001806127.
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 9289328386.
- 9929030479
- 0141-2740219.
- 181.
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :-
जिलेवार चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान
राजस्थान के किस जनपद की चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान (Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana) के लिए आवेदन कर सकती उसका विवरण नीचे दिया गया है.
अजमेर (Ajmer) | जालौर (Jalor) | अलवर (Alwar) |
झालावाड़ (Jhalawar) | बांसवाड़ा (Banswara) | झुंझुनू (Jhunjhunu) |
बारां (Baran) | जोधपुर (Jodhpur ) | बाड़मेर (Barmer) |
करौली (Karauli) | भरतपुर (Bharatpur) | कोटा (Kota) |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | नागौर (Nagaur) | बीकानेर (Bikaner) |
पाली (Pali ) | बूंदी (Bundi) | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) |
चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | राजसमंद (Rajsamand) | चुरु (Churu) |
सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | दौसा (Dausa) | सीकर (Sikar) |
धौलपुर (Dholpur) | सिरोही (Sirohi) | डूंगरपुर (Dungarpur) |
श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) | हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | टोंक (Tonk) |
जयपुर (Jaipur) | उदयपुर (Udaipur) | जैसलमेर (Jaisalme) |
FAQ’s Chiranjivi Durghatana Bima Yojana 2023
उम्मीद करते है कि हमारे द्वारा दी गई जानकरी राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Rajasthan Chief Minister Chiranjeevi Accident Insurance Scheme) से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर इस लेख से सम्बंधित कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते है.
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