Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Jeevan Raksha Yojana: वर्तमान समय में भारत में सड़क दुर्घटनाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ाता जा रहा है, इन सड़क दुर्घटनाओं से ग्रसित लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना / Mukhymantri Chiranjeevi Jeevan Raksha Yojana 2024 को राज्य में लागू किया है. योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सम्मान स्वरूप ₹5,000 का इनाम देने का प्रावधान किया है. इस प्रुस्कार राशि के साथ भले आदमी को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना 2024 के उद्देश्यों, लाभ के साथ-साथ पुरस्कार आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए इस लेख को अवश्य अंत तक पढ़ें.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना राजस्थान
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर पुरस्कार देने का प्रावधान किया है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का संचालन चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है।
- राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना को 6 सितम्बर 2021 को शुरू किया है।
- योजना का उद्देश्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहचानने के लिए प्रेरित करना है।
- घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए संकोच करने वाले व्यक्ति को अब पुरस्कार देने का प्रावधान।
- दुर्घटनास्थल पर पड़ें व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का प्रावधान किया है।
- व्यक्ति की दुर्घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है, उसपर रोक लगाने के लिए जीवन रक्षा योजना को शुरू किया है।
- अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति पुलिस कार्यवाही से बचने के लिए घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए संकोच करता था लेकिन अब ऊपर कोई पुलिस कार्यवाही नहीं होगी।
- सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अस्पतालों पहुँचाने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करना है।
- वर्ष 2021-2022 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना को शुरू करने का निर्णय लिया था।
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को न्यूनतम समय यानि गोल्डन ऑवर (Golden Hour) में किसी भी राज्य सरकारी या निजी अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया जायगा।
- दुर्घटनाग्रस्त (Durghatanagrast) व्यक्ति जो व्यक्ति अस्पताल पहुँचायेगा उस व्यक्ति को गुड समारितन (Good Samaritan) कहा जायगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना राजस्थान के घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुँचाने के लिए 5,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति को राजस्थान सरकार की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भले व्यक्ति को घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने के बाद इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से संपर्क करना होगा।
योजना के तहत लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाने वाले भले व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जायेगा :-
- 5000 रूपये की सम्मान धनराशि
- धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र
- भले व्यक्ति पर कोई पुलिस कार्यवाही नहीं होगी
योजना की पात्रताएं
राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-
- लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- हर वर्ग, आयु, श्रेणी का व्यक्ति योजना के लिए पात्र होगा
योजना के लिए जो व्यक्ति पात्र नहीं होंगे वे इस प्रकार है:-
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत निम्नलिखित नागरिक 5,000/- रूपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे :-
- 108, 1033 एम्बुलेंस के कर्मचारी
- निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी
- पीसीआर वैन पर तैनात पुलिसकर्मी
- ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी
- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिवार के लोग या सगे सम्बन्धी
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का लाभ तभी मिलेगी जब अस्पताल पहुँचाने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पहचान व निजी जानकारी देने के लिए तैयार हो।
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत कैसुअलटी मेडिकल अफसर (Casualty Medical Officer) द्वारा परिशिष्ट – 1 में भले व्यक्ति की निम्लिखित जानकारी दर्ज़ की जायगी :-
- नाम, आयु, जेंडर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
- बैंक का विवरण आईएफएससी कोड सहित
- अगर एक से अधिक भले व्यक्ति है तो उनका नाम
- अस्पताल प्रशासन द्वारा समस्त जानकारी निदेशक, जन स्वास्थ्य को परिशष्ट – II (अनुशंषा पत्र) में 3 दिन के अंदर ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी।
- अनुशंषा पत्र प्राप्त हो जाने के 2 दिन के तहत निदेशक, जन स्वास्थ्य को भले व्यक्ति के बैंक खाते में डी.बी.टी के माध्यम से 5,000/- रूपये की प्रोत्साहन धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना प्रशस्ति पत्र भले व्यक्ति को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जायेगा।
- प्रशस्ति पत्र के E संस्करण को भले व्यक्ति के ईमेल या व्हाट्सप्प के माध्यम से भेजा दिया जायेगा।
चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना सम्पर्क करने का विवरण
राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना हेल्प लाइन नंबर / Mukhyamantri Chiranjeevi Jeevan Raksha Yojana help line number पर सम्पर्क कर सकते है.
- राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 0141-2225624.
- 0141-2225000.
- राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
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