Mukhyamantri BEd Sambal Yojana Rajasthan : राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करती रहती है उसके लिए समय-समय पर योजनाओं को लेकर आती थी, इसी क्रम में राजस्थान सरकार “मुख्यमंत्री विधवा B.Ed संबल योजना / Chief Minister Widow B.Ed Sambal Yojana” लेकर आई है, जिसके माध्यम से राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली निराश्रित एवं आर्थिक वर्ग से कमजोर विधवा महिलाओं को पाठ्यक्रम हेतु देय फीस का भुगतान किया जाता है. जिससे राज्य की विधवा महिलाओं को बी.एड. पाठ्यक्रम करने में को कठिनाई नहीं होगी. अगर आप भी Mukhyamantri Widow (B.Ed.) Sambal योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप आर्टिकल को अंत तक पढ़ें
राजस्थान सरकार इस योजना के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के उज्जल भविष्य के लिए राजस्थान सरकार विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना लेकर आई है. आई जानते है, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री B.Ed संबल योजना में कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती है. इसके अलावा राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन पत्र / अंतिम तिथि, पात्रता – Widow B.Ed Scheme-Rajasthan Widow B.Ed Scheme-Rajasthan ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि की जानकारी नीचे प्राप्त करें.
राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा B.Ed संबल योजना
राजस्थान सरकार के सहयोग से चलाई जा रही राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा बी.एड. संबल योजना एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है. राजस्थान की जो विधवा महिलाएं पढ़ने की इच्छा रखती है उनको मुख्यमंत्री विधवा बी.एड. संबल योजना / Mukhyamantri Widow (B.Ed.) Sambal Yojana के तहत आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है.
राजस्थान विधवा मुख्यमंत्री संबल योजना के उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही राजस्थान विधवा मुख्यमंत्री संबल योजना का मुख्य उदेश्य जो महिलाएं शादी होने के बाद विधवा हो चुकी है लेकिन वे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है उनको सशक्त एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. Rajasthan Widow Chief Minister Sambal Scheme के द्वारा विधवा महिलाओं को B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम पुस्तकें, फीस वहन किया जायेगा. जिससे राजस्थान की महिलाएं सफलतापूर्वक B.Ed की डिग्री हासिल कर सकें.
राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा B.Ed संबल योजना के लिए पात्रता
राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा B.Ed संबल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता को पूरा करना होगा.
- आवेदिका राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए.
- इस योजना में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है.
- तलाक़शुदा या परित्यक्ता महिलाएं पात्र मानी जाएँगी.
- योजना का प्राप्त करने के लिए कॉलेज में 75% उपस्थिति होनी चाहिए.
राजस्थान विधवा मुख्यमंत्री B.Ed योजना का लाभ हेतु जरुरी दस्तावेज
Documents Required for Rajasthan Widow Chief Minister B.Ed Yojana : विधवा मुख्यमंत्री B.Ed योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- विधवा महिला का आय प्रमाण पत्र।
- तलाकशुदा महिला के लिए तलाकशुदा प्रमाण पत्र
- महाविद्यालय में जमा की गई फीस रसीद
- अवेदिका का बैंक संबंधी विवरण
- 10वीं तथा 12वीं कक्षा की अंक तालिका
- यदि अवेदिका बीपीएल श्रेणी से आती है तो बीपीएल कार्ड
- जन आधार कार्ड
- SSO ID इत्यादि
विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड योजना के लिए कैसे आवेदन प्रकिया
मुख्यमंत्री संबल योजना (Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान की विधवा महिलाओं को Rajasthan Widow Chief Minister B.Ed Yojana में आवेदन करना होगा. आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है.
- आवेदिका को सबसे पहले हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर https://hte.rajasthan.gov.in/ पर लॉगिन करना होगा.
- ऑफिसियल पोर्टल के होम पेज पर दिए ऑनलाइन स्कॉलरशिप विकल्प पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर SSO login ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करें।
- SSO पोर्टल के होम पेज पर दिए स्कॉलरशिप विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब पोर्टल के लेफ्ट साइड में दिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप विकल्प पर क्लिक करें।
- इतना करने के बाद न्यू एप्लीकेशन विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में पुच्ची गई जानकारी सही से भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- सभी जानकारी सही से भरने के बाद आवेदन पत्र को समेट कर दे।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म की प्रिंट कॉपी निकाल ले।