Rajasthan 1 Rupaye Kilo Gehun Yojana: राजस्थान सरकार ने गरीब, असहय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राजस्थान के नागरिकों के लिए एक रुपये किलो गेहूँ योजना / One rupee per kg wheat yojana Rajasthan को शुरू किया है, जिसके तहत अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल (BPL), स्टेट BPL लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपया प्रति किलो की दर से गेहू उपलब्ध कराया जायेगा. 1 रुपये किलो गेहूं योजना राजस्थान / 1 Rupaye Kilo Gehun Yojana से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पड़ें.
राज्य में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राशन कार्ड धारी परिवारों को राजस्थान सरकार की एक रुपये किलो गेहूँ योजना / 1 Rupaye Kilo Gehun Yojana आवेदन प्रक्रिया, लाभ एवं पात्रता आदि की जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे है.
एक रुपये किलो गेहूँ योजना
- राजस्थान सरकार ने बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय राशनकार्ड धारकों के लिए एक रुपये किलो गेहूँ योजना को 2019 में शुरू किया है।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के नागरिकों को एक रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध करना है।
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना का संचालन राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान द्वारा किया जाता है।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य गरीबी, असहय और निर्धन वर्ग के लोगों एक रूपये प्रति किलो राशन उपलब्ध करना।
- सभी राशन कार्ड धारकों, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार इस योजना के लिए पात्र माने जायेंगे।
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना के तहत अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं प्रदान किये जायेंगे।
- बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं दिए जायेंगे।
- इस योजना के तहत किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं दिए जायेंगे।
- योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति एक रुपये किलो गेहूँ योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
योजना के लिए पात्रता
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना के तहत राज्य के निम्नलिखित नागरिक पात्र माने जायँगे:-
- लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- समस्त राशन कार्ड धारक
- बीपीएल परिवार
- स्टेट बीपीएल परिवार
- अंत्योदय परिवार
आवेदन लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना का लाभ प्राप्त करने के लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आवश्यकता होनी चाहिए :-
- आधार कार्ड / राशनकार्ड / बीपीएल कार्ड
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
- राजस्थान गेहू योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सीएससी सेंटर में जाना होगा।
- सीएससी सेंटर जाकर एक रुपये किलो गेहूँ योजना आवेदन पत्र भरें।
- एक रुपये किलो गेहूँ योजना आवेदन पत्र के साथ सभी डॉक्यूमेंट संग्लन करें ।
- राजस्थान गेहूं योजना आवेदन पत्र को सीएससी सेंटर में जमा कर दें।
- सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन पत्र अपलोड कर दिया जायेंगे।
- इस प्रकार राजस्थान गेहूं योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी होती है।
एक रुपये किलो गेहूँ योजना सम्पर्क करने का विवरण
एक रुपये किलो गेहूँ योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रुपये किलो गेहूँ योजना हेल्प लाइन नंबर / ek rupaye kilo gehun yojana help line number पर सम्पर्क कर सकते है.
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2227352
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
- राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पता:-
खाद्य विभाग सरकार सचिवालय,
जयपुर (राज.) – 302005
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