विकलांग प्रमाण पत्र राजस्थान | Disability Certificate Rajasthan | Viklang Praman Patra Rajasthan : राजस्थान सरकार विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र, नौकरी के लिए आवेदन में रियायत के अलावा सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ प्रदान करने के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट राजस्थान / Viklang Praman Patra Rajasthan जारी करती है. राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र दिव्यांग व्यक्तियों की विकलांगता की पुष्टि करने के काम करता है. विकलांग/दिव्यांग प्रमाण पत्र राजस्थान / Viklang Praman Patra Rajasthan को आमतौर पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है. राजस्थान में विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किन अर्हताओं को पूरा करना पड़ता है. उन सब की संपूर्ण जानकारी इस लेख के द्वारा आपके साथ साझा करने जा रहे है. तो चलिए शुरू करते है.

जब किसी व्यक्ति के शरीर को कोई अंग सामान्य तरीके से काम करना बंद कर देता है, तो उस व्यक्ति को विकलांगता की श्रेणी के तहत रखा जाता है. ऐसे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं या पुरुषों को सामाजिक समानता दिलवाने के उदेश्य राजस्थान डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी / Rajasthan Viklang Certificate 2023 किया जाता है. विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, शिक्षा अथवा आर्थिक मदद का लाभ प्रमाण पत्र के जरिए उठा सकते है. चलिए इस आर्टिकल में आगे हम जानेंगे Rajasthan Disability Certificate Online Apply कैसे करें. ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र राजस्थान की जानकरी के अलावा Minority Caste certificate Rajasthan, Death Certificate Rajasthan के लिए आवेदन कैसे करें की जानकारी प्राप्त कर सकते है.
Viklang Certificate Rajasthan – कुछ खास बातें
आर्टिकल का नाम | राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? Disability Certificate Rajasthan |
संबंधित विभाग | PWD Empowerment Department |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | राजस्थान के विकलांग / दिव्यांगों को विकलांग प्रमाण पत्र प्रदान करना |
हेल्पलाइन नंबर | 0141-222-6602 / 1800-3000-1620 |
Disability Certificate Form PDF Download | Click here |
ऑफिशियल वेबसाइट | Click Here |
Disability Certificate Rajasthan
अगर किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग सामान्य तरीके से कार्य नहीं कर रहा है या किसी बीमारी के चलते
अपंगता, जन्मजात विकलांगता, किसी दुर्घटना के कारण हैंडीकैप होने वाले व्यक्ति को विकलांगता की श्रेणी रखा जाता है. शारीरिक विकलांगता में मूक बधिरता, अंधापन, बहरापन, लंगड़ापन, मौनता तथा मानसिक रूप से मंदता जैसी विभिन्न विकृतियाँ शामिल किया है. इन सभी बीमारियों के आधार पर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.
राजस्थान विकलांगता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?
राजस्थान राज्य के जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. इस मेडिकल बोर्ड में जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप-विभागीय चिकित्सा अधिकारी के अतरिक्त एक नेत्र सर्जन, ईएनटी सर्जन, ऑडियोलॉजिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक आदि शामिल होते हैं. चिकित्सा अधिकारियों से प्रमाणपत्र प्राप्त के बाद, PwD उम्मीदवार विशिष्ट आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं
राजस्थान में विकलांगता के प्रकार
विकलांगता कितने प्रकार की होती है इसकी जानकारी निम्नलिखित है.
- दृष्टिबाधित विकलांगता :- इस विकलांगता केटेगरी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी आंखों की दृष्टि प्रभावित होती है. उनको दृष्टिबाधित विकलांगता प्रमाण पत्र किया जाता है.
- मानसिक विकलांगता :- जिन लोगो की मानसिक क्षमता कम या मंद होती है उनको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है. इस केटेगरी के लोगों को मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र किया जाता है.
- श्रवण विकलांगता :- किसी व्यक्ति की सुनाने की क्षमता कम या कोई आवास सुन नहीं सकता है उसको श्रवण विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.
- लोकोमोटर डिसेबिलिटी :- जो व्यक्ति चलने फिरने असमर्थ उनको बोर्ड द्वारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है.
- कुष्ठ रोग :- कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति जिनके चेहरे, हाथ और पैरों पर सफेद धब्बे हो जाते है उनको कुष्ठ रोग विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.
- गूंगापन (बोलने की विकलांगता) :- जो व्यक्ति गूंगापन से पीड़ित है उसको इस श्रेणी में शामिल किया जाता है.
राजस्थान दिव्यांग प्रमाण पत्र के लाभ
राजस्थान के दिव्यांग नागरिक विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते है.
- सरकारी योजनाओ में लाभ
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ
- रेलवे किराए में रियायत
- रोडवेज किराये में छूट
- शिक्षा के क्षेत्र में छूट
- गवर्नमेंट जॉब में छूट
राजस्थान सरकार से दिव्यांगों को मिलने वाले विशेष लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के मानसिक और शारीरिक दिव्यांगों को विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह ₹750 से ₹1500 की आर्धिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा राज्य के आरक्षण, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र आदि में भी छूट दी जाती है. राजस्थान सरकार के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए.
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज
अगर आप राजस्थान में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक है, तो आपके पास कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिनका जिक्र नीचे किया गया है-
- शरीर के विकलांग अंग की दो फोटोग्राफ
- आयु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- विकलांग होने का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक फोटो
Disability Certificate Form PDF Download
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकार राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड / Disability Certificate Form PDF Download करना होगा. Disability Certificate Form PDF Download करने के लिए यहाँ क्लिक करें
Viklang Certificate Rajasthan के लिए आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान में निवास करने वाले नागरिक जो विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते है वे अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें जिससे आपको समझ में आ जायेगा कि राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाते है.
- सबसे पहले Rajasthan Viklang Certificate PDF Form Download करना होगा
- Disability Certificate PDF Form को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें.
- अब Viklang Certificate Form में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें.
- Rajasthan Viklang Praman Patra Form भरने के बाद दस्तावेज संग्लन करें.
- Viklang Certificate Application Form जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जायेगा.
- आपके द्वारा प्रदर्शित डॉक्यूमेंट को सही पाए जाते है तो आपको राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा
जिलेवार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र राजस्थान
राजस्थान के जिन जिलों में ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र राजस्थान / Online Disability Certificate Rajasthan बनवाने की सुविधा उपलब्ध है उसकी जानकारी निम्नलिखित तालिका द्वारा आपके साथ साझा कर रहे है.
अजमेर (Ajmer) | जालौर (Jalor) | अलवर (Alwar) |
झालावाड़ (Jhalawar) | बांसवाड़ा (Banswara) | झुंझुनू (Jhunjhunu) |
बारां (Baran) | जोधपुर (Jodhpur ) | बाड़मेर (Barmer) |
करौली (Karauli) | भरतपुर (Bharatpur) | कोटा (Kota) |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | नागौर (Nagaur) | बीकानेर (Bikaner) |
पाली (Pali ) | बूंदी (Bundi) | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) |
चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | राजसमंद (Rajsamand) | चुरु (Churu) |
सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | दौसा (Dausa) | सीकर (Sikar) |
धौलपुर (Dholpur) | सिरोही (Sirohi) | डूंगरपुर (Dungarpur) |
श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) | हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | टोंक (Tonk) |
जयपुर (Jaipur) | उदयपुर (Udaipur) | जैसलमेर (Jaisalme) |
Viklang Certificate Rajasthan Online Apply – FAQs
आज हम इस लेख के द्वारा यह समझाने का प्रयास कर रहे कि राजस्थान में विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनता है. और इसके क्या लाभ है. अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवा पाते हैं तो आप इस जानकारी को अपने मित्र के साथ शेयर करें. अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर पूछ सकते है.
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