मूल निवास प्रमाण-पत्र राजस्थान | Rajasthan Domicile Certificate | Mool Niwas Praman Patra Rajasthan | Bonafide Certificate Rajasthan : अगर आप राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी है, तो आपके पास राजस्थन मूल निवास प्रमाण, डोमिसाइल या बोनाफाइड प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे दुनिया भर में यह प्रमाणित किया जा सकता है कि आप राजस्थान राज्य के निवासी है. शिक्षा के क्षेत्र, नौकरी, राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट राजस्थान / Rajasthan Domicile Certificate का उपयोग किया जा सकता है. राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने आसान कर दिया है. राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन / Mool Niwas Praman Patra Online Apply के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में सम्पूर्ण जानकरी इस लेख के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे है. तो चलिए जानते है राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं.

राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किये जाने वाला राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट है, जिससे यह पता चलता है कि राजस्थान में व्यक्ति कब से निवास कर रहा है. बता दें, राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र व्यक्ति की नागरिकता को भी प्रमाणित करने के काम करता है. इसलिए राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट राजस्थान / Mool Nivas Parman Patra Rajasthan होना चाहिए. राजस्थान में मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म / Rajasthan Domicile Certificate Online Application Form भरने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है इसके बारे में विस्तृत जानकरी इस लेख में दी गई है. आइये जानते है कि Rajasthan Mool Nivas Parman Patra Form कैसे भरें.
Rajasthan Domicile Certificate – कुछ खास बातें
लेख में जानकारी | राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन |
विभाग | राजस्व विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के मूल निवासी |
उद्देश्य | मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान प्रदान करना |
श्रेणी | राजस्थान सरकरी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
आधिकारिक पोर्टल | jaipur.rajasthan.gov.in |
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र
राजस्थान मूल निवास प्रमाण, डोमिसाइल या बोनाफाइड प्रमाण पत्र के एक ऐसा महत्वपूर्ण सरकारी कागज है, जो राज्य के नागरिकों को नागरिता प्रदान करने का काम करता है. जो व्यक्ति राजस्थान का स्थाई निवासी है, वे राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन / Domicile Certificate Rajasthan Online Application कर सकते है
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ
मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान (Benefits of Bonafide Certificate) के लाभ क्या है इसकी विस्तृत जानकरी इस प्रकार है-
- राज्य की नागरिकता को परिभाषित करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है.
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिया जा सकता है
- छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने लिए राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते है
- गवर्नमेंट जॉब, शिक्षा के क्षेत्र, स्कूल, विश्वविद्यालय एडमिशन के समय जमा करना होता है.
- अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है.
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेज
राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई / Rajasthan Domicile Certificate Apply Online के लिए के समय आवेदक के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक होने चाहिए.
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, इत्यादि )
- निवास का प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि
- जन्म प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी
- आवेदक के पास राजस्थान में जमीन होने का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ पात्रताएं निर्धारित की है, जिनको पूरा कर राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है. चलिए जानते है कि राज्य सरकार ने राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र अप्लाई के लिए क्या पात्रताएं निर्धारित की है.
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदनकर्ता राजस्थान में पैदा हुआ हो.
- नाबालिग (Minors) के लिए निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए माता पिता के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है.
- आवेदक और उसके माता पिता राजस्थान में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से मकान हो.
- अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से किराये पर रह रहे है तो इसके लिए आवेदक को किरायानामा प्रस्तुत करना होगा
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान के नागरिक राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देश का पालन करें-
Step 1:- आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें
राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई / Rajasthan Domicile Certificate Apply Online करने के लिए राजस्थान मूल निवास प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट को नीचे दिए लिंक से ओपन करें.
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट – jaipur.rajasthan.gov.in
Step 2:- सिटीजन विकल्प को सेलेक्ट करें
आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के पश्चात होम पेज पर दिए “सिटीजन कार्नर” लिंक पर करने पर ड्राप डाउन मेनू ओपन होगा. जिसमें दिए “Download Form” लिंक पर क्लिक करें.
Step 3:- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
“डाउनलोड फॉर्म” लिंक पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर “Download Forms” वेब पेज खुलकर आएगा जिसपर कई आवेदन प्रपत्र दिखाई देंगे. उसमें से आपको राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र सामने दिए “Attachment” पर क्लिक करें.
Step 4:- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र भरें
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड / Rajasthan Domicile Certificate PDF Form Download हो जाने के बाद आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट निकालकर उसे ध्यानपूर्वक भरें.
Step 5:- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करें
राजस्थन डोमिसाइल आवेदन फॉर्म को भरने के बाद जरुरी दस्तावेज को संग्लन कर अपनी तहसील में जाकर जमा कर दें.
Step 6:- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र चेक करें
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म / Rajasthan Domicile Certificate Form को तहसील में जमा करने के बाद आपके आवेदन फॉर्म को वेरीफाई किया जायेगा. सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते है तो आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर राजस्थान निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra PDF Download
अगर राजस्थान के नागरिक राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक है तो उनको सबसे पहले राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म / Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Form की आवश्यकता होती है.Rajasthan Domicile Certificate Form PDF Download करने के लिए राजस्थान के नागरिक यहाँ क्लिक करें
जिलेवार मूल निवास प्रमाण राजस्थान
राजस्थान के जिन जिलों में ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण राजस्थान / Online Domicile Certificate Rajasthan बनवाने की सुविधा उपलब्ध है, उसकी जानकारी निम्नलिखित तालिका द्वारा आपके साथ साझा कर रहे है.
अजमेर (Ajmer) | जालौर (Jalor) | अलवर (Alwar) |
झालावाड़ (Jhalawar) | बांसवाड़ा (Banswara) | झुंझुनू (Jhunjhunu) |
बारां (Baran) | जोधपुर (Jodhpur ) | बाड़मेर (Barmer) |
करौली (Karauli) | भरतपुर (Bharatpur) | कोटा (Kota) |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | नागौर (Nagaur) | बीकानेर (Bikaner) |
पाली (Pali ) | बूंदी (Bundi) | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) |
चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | राजसमंद (Rajsamand) | चुरु (Churu) |
सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | दौसा (Dausa) | सीकर (Sikar) |
धौलपुर (Dholpur) | सिरोही (Sirohi) | डूंगरपुर (Dungarpur) |
श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) | हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | टोंक (Tonk) |
जयपुर (Jaipur) | उदयपुर (Udaipur) | जैसलमेर (Jaisalmer) |
Domicile Certificate Rajasthan – FAQs
निवास प्रमाण पत्र राजस्थान या Bonafide Certificate Rajasthan से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकरी को इस लेख में सरल और आसान शब्दों में बताया गया है. जिसका अनुसरण कर आप राजस्थान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. अगर आपको या लेख पसंद आया है तो आप इस लेख को अपने मित्रों के साथ साझा करें. अगर आपको इस लेख से जुडी अन्य जानकरी के लिए चाहिए तो आप हमे कमेंट के जरिये पूछ सकते है.
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