Rajasthan Charitra Praman Patra : राजस्थान कैरेक्टर प्रमाण पत्र के ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट जिसको राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश के नागरिकों को जारी किया जाता हैं. जिसका मुख्य उदेश्य व्यक्ति के चरित्र को प्रमणित करना होता है. राजस्थान चरित्र प्रमाण से यह पता चलता है कि व्यक्ति पर राज्य के किसी भी थाने पुलिस चौकी में चौरी, डकेती, मारपीट व हत्या जैसे अन्य गंभीर आरोप में शिकायत तो दर्ज नहीं है. राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी जानकारियों को एकत्रित करने के बाद राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. अगर आप राजस्थान में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के इच्चुक है तो आप इस लेख की आखिर तक पढ़ें ताकि आपको समझ आई जाए कि राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र कैसे वनवाएँ?
राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद राज्य की स्थानीय पुलिस यह जाँच करने लग जाती है कि
आवेदक के खिलाफ किसी थाने या चौकी में कोई शिकायत, मुकदमा, एफआईआर दर्ज तो नहीं है. इस सबको सत्यापित करने के बाद व्यक्ति को राजस्थान नागरिक चरित्र प्रमाण पत्र मुहैया करवाया जाता है. जिसको आप विभ्भिन सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते है. जिसका जिक्र नीचे करने वाले है. आपको बात दे, राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से लेखकर 6 महीने की अवधि तक वैलिड रहता है, अगर आपके चरित्र प्रमाण पत्र राजस्थान की विधिता सम्पत हो गई है तो आप इसके लिए दोबारा आवेदन कर सकते है. राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन करने के सम्पूर्ण प्रक्रिया इस लेख में सरल और आसान शब्दों बताया गया है उसपर एक नजर डालें.
राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र क्या है?
राजस्थान आचरण प्रमाण पत्र / Rajasthan Character Certificate एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसको राजस्थान के पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाता है. जिसका मुख्य उदेश्य व्यक्ति के चरित्र को प्रमणित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है.
Rajasthan Character Certificate के लिए दस्तावेज
राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित डॉक्युमेंट होने चाहिए.
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इत्यादि )
- निवास का प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, इत्यादि
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- एजुकेशन सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ
राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लाभ व उपयोग
- नौकरियों में आवेदन के राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- किसी प्रतिष्ठित स्कूल / कॉलेज एडमिशन के लिए राजस्थान Character Certificate जरुरत पड़ती है.
- पुलिस, आर्मी, एयर फाॅर्स में नौकरी के लिए उपयोग किया जाता है.
- राजस्थान में इलेक्शन लड़ने के लिए राजस्थान Character सर्टिफिकेट आवश्यक होता है.
- पासपोर्ट आवेदन के लिए राजस्थान Character सर्टिफिकेट आवश्यक होता है.
राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
राजस्थान ऑनलाइन पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की सम्पूर्ण जानकारी को नीचे सूचीबद्ध किया गया है, जिनका पालन कर आप राजस्थान में पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.
Step 1:- राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र या पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने नजदीकी इ-मित्र के पास जाना होगा.
Step 2:- इ-मित्र के पास जाकर जरुरी दस्तावेज को जमाकर राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें .
Step 3:- राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म / Rajasthan Charitra Praman Patra Form PDF को भरकर अपने नजदीकी पुलिस चौकी में उसे सत्यापन के लिए भेज दिया जाएगा.
Step 4:- राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला पुलिस अध्यक्ष कार्यालय में भेज दिया जाएगा
राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन
राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन / Rajasthan Police Character Certificate Verification Status Check करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन कर सकते है.
Step 1:- ऑफिसियल वेबसाइट ओपन करें.
- Rajasthan Police Character Certificate Verification Status Check करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को आपने करें.
- राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की ऑफिसियल वेबसाइट – ऑफिसियल पोर्टल
Step 2:- Citizen Services विकल्प पर क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद पोर्टल के होम पेज पर दिए ” Public Information” सेक्शन में दिए “Citizen Services” पर क्लिक करने के बाद एक ड्राप डाउन ओपन होगा जिसमें Verification Status (Character Verification) लिंक पर क्लिक करें.
Step 3:- Rajasthan Character Certificate Status Check
Verification Status (Character Verification) क्लिक करने पर CHARACTER UPLOADS STATUS वेब पेज खुलकर आएगा जिसपर आप राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की स्थिति चेक कर सकते है.
आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित हो जाने के राजस्थान जनपद अनूपगढ़, अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ ,चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, दूदू, डीग, डीडवाना-कुचामन, गंगापुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, नीम का थाना, फलौदी, सांचोर, सलूंबर, शाहपुरा, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण के नागरिकों को बाद राजस्थान चरित्र प्रमाण सर्टिफिकेट जारी कर दिया जायेगा.