Bihar Kabir Funeral Grant Scheme : बिहार में निवास करने वाले बीपीएल परिवारों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को संचालित किया है, जिसके तहत मृतक की अंत्येष्टि (दाह संस्कार) के लिए मृतक के आश्रित/निकटतम संबंधी को एकमुश्त Rs 3000 की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाती हैं। Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को आखिर तक पढ़ें
प्रदेश के गरीब परिवारों के किसी भी मेंबर की मौत हो जाने के पश्चात अंत्योष्टि के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के संचालित की गई बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना क्या है? (Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana kya Hai) को जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, इसके अलावा आप इस लेख में बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए पात्रता, दस्तावेज क्या होना चाहिए इसके बारे में जान पाएंगे। तो आइये जानते हैं Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2024 के लिए अप्लाई कैसे करें के बारे में सब कुछ :-
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
- राज्य के गरीब, असहाय तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो के लिए बिहार सरकार ने बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को 2007 में शरू की गई है।
- इस योजना का संचालन ‘समाज कल्याण विभाग’ द्वारा किया जा रहा है।
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ बीपीएल परिवार को दिया जाता है।
- योजना के तहत दाह सस्कार के लिए अनुदान राशि दी जाती है।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के माध्यम से दाह सस्कार के लिए 3000 /- रूपये का अनुदान के रूप में दिए जाते है।
- योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक, निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
- बिहार ई -सुविधा पोर्टल के माध्यम से बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में आवेदन कर सकते है।
Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana – verview | |
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योजना का नाम | बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना । |
योजना का नाम | बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे। |
योजना का लागू हुई | 2007 |
योजना का लाभ | एकमुश्त राशि रु. 3000/- अंत्येष्टि क्रिया हेतु आर्थिक मदद। |
लाभार्थी | बिहार राज्य के बीपीएल परिवार। |
विभाग | समाज कल्याण विभाग। |
आवेदन का तरीका | बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र। |
अधिकारिक वेबसाइट | http://esuvidha.bihar.gov.in/ |
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना – उद्देश्य
बिहार राज्य में आज नहीं ऐसी कई क्षेत्र ऐसे है जहाँ आज भी गरीब, असहाय, आर्थिक रुप से पिछड़े तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यपान करने वाले एवं बीपीएल परिवार में आकस्मिक निधन हो जाता है तो उस परिवार को अंत्येष्टि करने के लिए आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य में मिलने वाली लावारिश लाशों का दहा भी बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (KAAY) के तहत किया जाता हैे।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना – लाभ
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (Benefits of Bihar Kabir Funeral Grant Yojana) में आवेदन करने के बाद प्रदेश के गरीब, असहाय, आर्थिक रुप से पिछड़े तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यपान करने वाले एवं बीपीएल परिवार को निम्नलिखित लाभ मिल सकेंगे:-
- अंत्येष्टि क्रिया के लिए 3,000/- रूपये की धनराशि
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए पात्रता
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (Eligibility for Bihar Kabir Funeral Grant Scheme 2024) का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के नागरिकों को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:-
- आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
- बिहार राज्य में आवेदक 10 वर्षो से निवास कर रहा हो।
- आवेदन के लिए मृतक की कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गयी है।
- बीपीएल परिवार के नागरिक पात्र होंगे।
Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana – दस्तावेज
बीपीएल वर्ग के अंतर्गत आने वाले परिवारों में आकास्मिक मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना चलाई गई बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में आवेदन (Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana (KAAY) Apply) करते समय निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों की जरूर होती है :-
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बोटर कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते का विवरण
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना – आवेदन प्रक्रिया
बिहार सरकार ने प्रदेश के बीपीएल वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में अप्लाई कैसे करें? (How to apply for Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojana?) की जानकारी आवेदक को होनी चाहिए, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है उसको एक बार जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ें:
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के जरिए आवेदन कर सकते है।
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार ई-सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है।
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में जरुरी जानकारी भरकर जरुरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- आवेदन पत्र को पुनः चेक कर समिट बटन पर क्लिक करें।
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायगा।
- आवेदन पत्र सत्यापित होने के पश्चात रु. 3000/- अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर का दी जाएगी।
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान स्कीम संपर्क विवरण
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना हेल्प लाइन नंबर (Bihar Kabir Antyeshti Anudan Scheme Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है.
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान स्कीम का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान स्कीम का ई-मेल :- [email protected]
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल निम्नलिखित है :-
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