Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दलित के साथ इंटर कास्ट मैरिज (Inter caste Marriage) करने पर बिहार सरकार की तरफ से वैवाहिक जोड़ी को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगीै। जिससे नवदम्पति को नया जीवन शुरू करने में कोई परेशानी न हो। अगर आप भी बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको सबसे पहले शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समाज में फैली जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए शुरू की गई बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करने के इस लेख को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ें।
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत चलाई जा रही बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के बारे आज हम इस लेख में Bihar Antarjati Vibhag protsahan Yojana Apply Online, उद्देश्य, पात्रता, जरुरी दस्तावेज की विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले है इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना
- बिहार में व्याप्त जाति प्रथा पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार से Bihar Mukhyamantri Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को शुरू किया है।
- प्रदेश से जाति के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को समाज कल्याण विभाग के सहयोग से संचालित की जा रही है।
- बिहार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को बिहार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना का संचालन किया जाएगा।
- अन्तर्जातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने पर 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि विवाहित जोड़े को दी जाएगी।
- डेढ़ लाख रुपए की राशि 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशल स्टैंप पेपर जमा करने के उपरांत दी जाएगी।
- तथा ₹100000 राशि को 3 वर्ष तक फिक्स्ड डिपाजिट (Fixed Deposite) के रूप में रखा जायेगा।
- 3 वर्ष की अवधि के उपरांत ब्याज के साथ लाभार्थी को यह राशि प्रदान कि जाएगी।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- शादी करने के एक वर्ष के अंदर इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- जरुरी दस्तावेजों के साथ आवेदक अपने गृह जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जाकर Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Mukhyamantri Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana – Overview | |
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। |
लेख | बिहार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना आवेदन। |
लाभ | विवाहिक जोड़े को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि। |
लाभार्थी | बिहार के इंटर कास्ट विवाहिक जोड़े।। |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन / ऑनलाइन दोनों माध्यमों से |
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में फैली जातिगत असमानता को समाप्त करना इसके अलावा बिहार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हैै।
योजना के लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत आवेदन करने पर वर वधु को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- 1,50,000 रुपए की राशि 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशल स्टैंप पेपर जमा पर दी जाएगी।
- विवाहित जोड़े को 1,00,000/-रुपए की अनुदान राशि देय होगी।
पात्रताएं
- बिहार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित वर वधु पात्र होंगे :-
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक वर एवं वधु ने अन्तर्जातीय विवाह किया होना चाहिए।
- शादी योग्य वर की उम्र 21 वर्ष या उसे अधिक।
- शादी योग्य वधु की उम्र 18 वर्ष या उसे अधिक।
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana हेतु जरुरी दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए वर वधु को निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यक होगी:-
- शादी का प्रमाण पत्र
- बिहार स्थाई प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विविरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
Bihar Antarjatiya Vivah Yojana – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर वधु को बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन कैसे करें के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई चरणवद्ध तरीके से दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा ताकि Bihar Chief Minister Intercaste Marriage Incentive Grant Scheme Online Apply करने किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पढ़े, तो आइये जानते है How to apply for Bihar Antarjatiya Vivah Yojana?
- बिहार मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के जरिये से आवेदन कर सकते है।
- बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह योजना आवेदन फॉर्म (Bihar Chief Minister Intercaste Marriage Scheme Application Form) समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से ऑफिसियल पोर्टल पर लॉगिन करना करें।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सूचि में से मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का चयन करें।
- योजना का चयन करने के बाद आवेदक पत्र को ध्यानपूर्वक भरकर जरुरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- आवेदन पत्र और साथ में जमा किए डॉक्यूमेंट की सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहन जाँच की जायेगी।
- सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा जाँच में सब कुछ सही पाया गया तो चयनित लाभार्थी के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- प्राप्त प्रोत्साहन राशि को 3 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपोसिट (Fixed Deposite) के रूप में रखा जाएगा।
- 3 वर्ष अवधि पूर्ण होने पर वह अनुदान राशि का लाभ लाभार्थी उठा सकते है।
संपर्क विवरण
बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह अनुदान योजना हेल्प लाइन नंबर (Bihar Chief Minister Disabled Marriage Yojana Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है.
- बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना सम्पर्क विवरण
- बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना टोलफ्री नंबर :-18003456262.
- बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना हेल्प डेस्क ईमेल :[email protected].
- ई सुविधा, बिहार
अपना घर, 12, बेली रोड, ललित भवन के पीछे,
राजबंसी नगर, पटना, बिहार 800001. - समाज कल्याण विभाग, बिहार
ई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
बिहार (पटना)-800015.