UP Varasat Praman Patra : यूपी सरकार अन्य पमाण पत्रों के तरह यूपी वरासत प्रमाण पत्र / यूपी वरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को भी ऑनलाइन उपलब्ध करना की सुविधा को शुरू किया जा है. जिसका उपयोग कर घर बैठे उत्तर प्रदेश के नागरिक UP Varasat Praman Patra आसानी से बनवा सकते है. Uttaradhikar Praman Patra एक ऐसा सरकारी प्रमाण पत्र में जो भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति पर एकाधिकार प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक माना जाता है. इस सरकारी दस्तावेज को राजस्व न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है. वरासत या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र से जुडी अधिक जानकारी के लिए कृषि दिशा के इस लेख को अंत तक पढ़ें.
ऑनलाइन यूपी वरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र / UP Varasat Praman Patra Online Kaise Banaye इसके लिए e-District Portal की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने vaad.up.nic.in पोर्टल को शुरू किया है. जिसके जरिये UP Varasat Praman Patra Apply Online आसानी से कर सकते है. तो चलिए जानते है कि UP Varasat Praman Patra ऑनलाइन आवेदन कैसे करते है.
UP Varasat Praman Patra क्या है?
वरासत प्रमाण पत्र एक ऐसा सरकारी प्रमाण पत्र है जो आपको सम्पति पर मालिकाना हक़ दिलाने में सहायक होता है. अगर किसी व्यक्ति के पिता ख़त्म हो जाते है तो उनकी सम्पति पर मालिकाना हक़ जताने के लिए UP Varasat Praman Patra की आवश्यकता पड़ती है. जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता है. भू-माफियों पर लगाम लगाने के उदेश्य से उत्तर प्रदेश ने 5 दिसंबर 2020 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक उत्तराधिकारी यूपी वरासत अभियान चलाया था जिसके तहत भूमि संबंधी मुद्दों को सुलझाकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने का काम किया था. Uttar Pradesh Varasat Praman Patra से सम्बन्धी अधिक जानकरी के लिए इस लेख अंत तक जरूर बने रहे.
UP Varasat Praman Patr 2024 – Overview | |
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आर्टिकल का नाम | UP Varasat Praman Patra कैसे बनवाएं |
विभाग | राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक |
प्रमाण पत्र का नाम | विरासत/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | vaad.up.nic.in |
उत्तर प्रदेश वसीयत प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेज
यूपी वसीयत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है.
- उत्तराधिकारी का नाम
- भू–संबंधी दस्तावेज
- खातेदार का नाम
- मोबाइल नंबर
- आधार संख्या
- पूरा पता इत्यादि
UP Varasat Praman Patra Online Apply कैसे करें?
उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Varasat Praman Patra Online आवेदन करने के लिए कुछ नियम बताएं है उनका विवरण हमने नीचे दिया है.
- आवेदक सबसे पहले “http://vaad.up.nic.in/” पर विजिट करें.
- पोर्टल के होम पेज पर दिए “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें.
- क्लिक करते ही एक ड्राप डाउन मेनू खुलकर आएगा.
- ड्राप डाउन मेनू में “उत्तराधिकार / वरासत” लिंक दिखाई देगा.
- अब “उत्तराधिकार / वरासत” लिंक पर क्लिक करें.
- क्लिक करने पर आपके सामने एक पेज खुलेगा. जिसपर दिए निम्न लिंक पर क्लिक करना होगा.
- “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें “
- उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने से एक नया पेज खुलेगा जिसपर निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी.
- मोबाइल नंबर दर्ज कर “मोबाइल नम्बर पर ओ० टी० पी० भेजें” पर क्लिक करें
- मोबाइल पर प्राप्त ओ० टी० पी० को दर्ज करें
- ओ० टी० पी० दर्ज करने बाद कैप्चा कोड भरे और “लॉगिन बटन” क्लिक करें.
- “लॉगिन बटन” क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें निम्न जानकरी भरनी होगी.
- आवेदन प्रदेश का निवासी है या नहीं
- आवेदक का नाम
- पिता या पति का नाम
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- पूरा पता
- उपरोक्त जानकरी दर्ज करने के बाद “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें.
- “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करते ही आप अगले पेज पर पहुंच जायेंगे. जिसपर निम्न जानकरी दर्ज करें.
- उत्तराधिकार का आधार
- खातेदार का नाम
- पिता या पति या संरक्षक का नाम
- खातेदार की मृत्यु
- जिला
- मंडल
- परगना
- पता
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- उपरोक्त जानकरी दर्ज करने के बाद एक बार फिर “सुरक्षित करें” पर क्लिक करें
- अब जो पेज खुलेगा उसपर वारिस से संबंधित जानकारी भरनी होगी
- आप जितने लोगों को इसमें जोड़ना चाहते है तो आप “वारिस जोड़े” बटन पर क्लिक जोड़ सकते है.
- एक बार फिर आप Uttaradhikar Praman Patra Application Form को सेव करें.
- UP Varasat Praman Patra Form को सेव करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी.
- प्राप्त आवेदन संख्या को आप सुरखित रख ले आगे काम आएगी.
- इस तरह UP Varasat Praman Patra ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
UP Varasat Praman Patra कैसे देखें?
- Uttaradhikar Praman Patra देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें.
- आधिकारिक वेबसाइट – https://vaad.up.nic.in/
- पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दिए “वाद खोज विधि” क्लिक करें.
- आपके सामने एक ड्राप डाउन मेनू खुलकर आएगा.
- ड्राप डाउन मेनू में दिए “वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने” लिंक पर क्लिक करें.
- क्लिक करते ही ऑनलाइन आवेदन संख्या से खोजें पेज खुलकर आएगा.
- अब ऑनलाइन आवेदन संख्या दर्ज कर “प्रदर्शित करें” बटन पर क्लिक करें.
- “प्रदर्शित करें” बटन पर क्लिक करते ही सारी जानकारी दिख जाएगी.
- UP Varasat Praman Patra का प्रिंटआउट निकल सकते है.
वरासत प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर प्रदेश सरकार ने वरासत प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने के लिए प्रारूप कैसे डाउनलोड करें?
- वरासत प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड के लिए आधिकारिक पोर्टल vaad.up.nic.in पर विजिट करें.
- पोर्टल के होम पेज पर दिए “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें.
- क्लिक करते ही एक ड्राप डाउन मेनू खुलकर आएगा.
- ड्राप डाउन मेनू में “उत्तराधिकार / वरासत” लिंक दिखाई देगा.
- अब “उत्तराधिकार / वरासत” लिंक पर क्लिक करें.
- क्लिक करने पर आपके सामने एक पेज खुलेगा. जिसपर दिए निम्न लिंक पर क्लिक करना होगा.
- उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन पत्र का पी० डी० एफ डाउनलोड करे पर क्लिक करें