UP EWS Certificate : यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश के उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के तहत आते है. जिन लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले जनरल श्रेणी के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने करते है तथा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले परिवार के बच्चो को यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का लाभ प्रदान किया जाता है. अगर आप यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाना चाहते तो आप इस आर्टिकल पर अंत तक बने रहे.

अब भी तक सरकार द्वारा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण दिया जाता था. लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया था जिससे आर्थिक रूप से कमजोर सामन्य वर्ग के लोगों को यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन करते है. इसके अलावा आप UP Death Certificate, UP Birth Certificate Online Registration, aay praman patra up, Up Jati Praman Patra, UP Domicile Certificate Online के लिए आवेदन कर सकते है.
UP EWS Certificate Registration – कुछ खास बातें
योजना का नाम | इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र |
लेख का नाम | up EWS praman patra Online Apply |
उद्देश्य | UP EWS Certificate प्रदान करना |
लभ्यार्थी | यूपी के लोग |
लेख कैटेगरी | UP Sarkari Yojana |
आधिकारिक वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र क्या है?
ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के अंतर्गत नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जो साल 2019 में लागू हुई. इस बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी 2019 को मंजूरी दी गई थी. EWS आरक्षण योजना को सबसे पहले 14 जनवरी 2019 को गुजरात राज्य में लागू किया था. इस योजना के तहत देश के सामन्य वर्ग के गरीब नागरिकों को सरकारी नौकरियों, एडमिशन, सिविल पदों भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है. EWS आरक्षण योजना के बारे में अधिक जानकरी के लिए कृषि दिशा के इस लेख को अवश्य पढ़ें. eDistrict UP Certificate Verification कैसे करें?
UP EWS Certificate के लिए जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश के निवासी जो सामन्य श्रेणी के तहत आते है और वे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उनको सबसे पहले UP EWS Certificate के लिए जरूरी दस्तावेज के बारे में जानना चाहिए. तो चलिए जानते है EWS Certificate UP के लिए जरूरी दस्तावेज बारे में-
- पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी / चुनाव कार्ड, आदि)
- आवासीय या पते का प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
- संपत्ति दस्तावेज / भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा)
- लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो
- हलफनामा या स्वघोषणा
- आवेदक का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
Uttar Padesh EWS Certificate Eligibility
यूपी EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित योग्यता तय की है.चाहिए-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी चाहिए.
- आवेदक की सालों आय 8 लाख से कम होनी चाहिए.
- आवेदक के पास जमीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए.
- आवेदक सामान्य श्रेणी (GEN) से ताल्लुक रखता हो.
UP EWS Certificate Online Apply / Offline आवेदन की प्रक्रिया
UP EWS Certificate के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड किया जा सकता है Up EWS Certificate Offline आवेदन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है-
Note- UP EWS Certificate Online Apply के लिए सरकार द्वारा अभी कोई सुविधा नहीं दी गई है.
- UP EWS सर्टिफिकेट आवेदन के लिए UP EWS Certificate प्रारूप डाउनलोड करें – क्लिक करें
- UP EWS Certificate Form में सभी विवरण सही से भरे.
- अपना पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म पर चिपकाएं
- सभी आवश्यक दस्तावेज UP EWS Certificate Form के साथ संलग्न करें
- भरे हुए EWS Certificate फॉर्म जमा को तहसील/ब्लॉक अधिकारी के पास जमा करें.
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यूपी EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा.

Uttar Pradesh EWS Certificate Form PDF Download
EWS Certificate UP FAQs
उम्मीद करते है कि हमारे द्वारा दी गई जानकरी EWS Certificate UP से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर इस लेख से सम्बंधित कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते है.
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