Uttar Pradesh EWS Certificate Online Apply : उत्तर प्रदेश राज्य में सभी वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के तहत आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश जारी किया जाता है. ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) के तहत शैक्षणिक संस्थानों, नौकरियों में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने के प्रावधान को 14 जनवरी 2019 स्वीकृति प्रदान की गई . जिसका सीधा फायदा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को मिलेगा. सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लागू किए जाने वाले यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करें? की जानकारी के बारे में विस्तार से बताएंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है. केवल जनरल केटेगरी लोग ही इस आरक्षण के लिए पात्र होंगे. लेकिन ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश को प्राप्त करने के लिए सामन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आय और संपत्ति दोनों मानदंडों को पूरा करना होगा। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवारों के बच्चों को यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का लाभ प्रदान किया जाता है. अगर आप यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप इस आर्टिकल पर अंत तक बने रहे.
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के अंतर्गत नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जिसको सरकार ने 14 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने बाद सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया है. उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत सामन्य वर्ग के गरीब नागरिकों को राजकीय नौकरियों, एडमिशन, सिविल पदों में सीधी भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है. जनरल केटेगरी के बहुत से गरीब लोग जो सरकार की योजनाओ से वंचित रह जाते है उनके लिए उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वरदान साबित हो रहा है.
Uttar Pradesh EWS Certificate 2024 – Overview | |
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योजना का नाम | इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र (EWS) |
लेख का नाम | UP EWS Praman Patra Kaise Banaye |
उद्देश्य | Uttar Pradesh EWS Certificate प्रदान करना |
लभ्यार्थी | यूपी के लोग |
आधिकारिक वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पात्रता मानदंड / Eligibility
उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र यानि यूपी EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आय और संपत्ति दोनों मानदंडों को पूरा करना होगा-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी चाहिए।
- एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग इसके लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक की सभी स्रोतों से सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास जमीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
- आवेदक सामान्य श्रेणी (GEN) से आता हो।
- आवेदन कर्ता के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के पास 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूखंड होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में आवेदक के पास 100 वर्ग गज से कम आवासीय भूखंड होना चाहिए।
UP EWS Certificate के लिए जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित आधिकारिक दस्तवेज होने चाहिए-
- पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी / चुनाव कार्ड, आदि)
- आवासीय या पते का प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
- संपत्ति दस्तावेज / भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा)
- लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो
- हलफनामा या स्वघोषणा
- आवेदक की आधार संख्या
- आवेदक आय एवं जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
UP EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में EWS Certificate UP के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा क्योकि सरकार ने UP EWS Certificate Online Apply करने की कोई सुविधा पदान नहीं की है. नीचे बताई गई ऑफलाइन जानकारी का उपयोग कर उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है-
- UP EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन हेतु UP EWS Certificate Application Form प्राप्त करना होगा.
- Uttar Pradesh EWS Certificate Application Form को जिला कार्यालय तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, मजिस्ट्रेट कार्यालय, या जिला में मौजूद किसी भी उप अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। या फिर हमारे द्वारा दिए गए डायरेक्ट लिंक से UP EWS प्रपत्र डाउनलोड कर सकते है.- यूपी EWS Certificate PDF
- UP EWS Certificate Form में पूछे गए सभी विवरण जैसे – नाम, पता, सालाना इनकम से जुड़ी आदि जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरे.
- अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म पर चिपकाना न भूलें
- सभी आवश्यक दस्तावेज UP EWS Certificate Form के साथ संलग्न करें
- दस्तावेजों के साथ भरे हुए EWS Certificate फॉर्म को तहसील/ब्लॉक अधिकारी के पास जमा करें.
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यूपी EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा.
Uttar Pradesh EWS Certificate Form PDF Download
उत्तर प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए लिंक माध्यम से उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है – UP EWS Certificate Form PDF Download – Click Here to Download
यूपी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होती है?
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता (EWS Certificate Validity) उस प्रदेश पर निर्भर करती जिस राज्य में आरक्षण के लिए आवेदन किया है. दरसअल, UP EWS सर्टिफिकेट की वैधता एक साल के लिए होती है. हालाँकि, आपको दी गई अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता को नवीनीकृत और अपडेट करना अति आवश्यक होगा.