Death Certificate UP Online Apply: उत्तर प्रदेश में मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,1961 के अनुसार, यदि उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति का मृत्यु पंजीकरण होना अनिवार्य है. जिससे राज्य में मृत्यु दर का पता लगाने में आसानी हो जाती है. मृत्यु पंजीकरण के उपरांत सरकारी रूप से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए संबधित विभाग द्वारा उस व्यक्ति के आश्रितों को उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. जोकि एक मततवपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट है. जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यों को पूर्ण करने हेतु किया जाता है, UP Mrityu Praman Patra का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है और इसको बनवाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है तथा उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की वजह, आवश्यक कागजी कार्रवाई और आवेदन प्रक्रिया आदि सभी जानकारियों को इस लेख में शामिल किया गया हैं.
उत्तर प्रदेश में मृत्यु पंजीकरण करना आसान हो गया क्योकि सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति आसानी से यूपी मृत्यु पंजीकरण कर उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और इस विषम परिस्थिति में UP Death Certificate प्राप्त करने के आवेदन करना चाहते है तो आप नीचे दिए गए निर्देशों के आधार पर Apply for Death Certificate Uttar Pradesh कर सकते है.
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र
यूपी में किसी व्यक्ति की मृत्यु जाने के पश्चात उसके आश्रितों द्वारा उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने पर Mrityu Praman Patra Uttar Pradesh जारी कर दिया जाता है. जिसका उपयोग पेंशन प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा लाभ, इंश्योरेंस, व्यापार और संपत्ति आदि पर आश्रितों का मालिकाना हक़ जमाने के लिए किया जाता है.
Uttar Pradesh Death Certificate Registration 2024 – Overview | |
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जारी कर्ता | राजस्व विभाग यूपी |
लेख का नाम | UP Mrityu Praman Patra Online Kaise Banvaye |
उद्देश्य | UP Death Certificate जारी करना |
लभ्यार्थी | यूपी के लोग |
आधिकारिक वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
मृत्यु पंजीकरण कौन करा सकता है?
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की तारीख से 21 दिनों के अंदर मृत्यु पंजीकरण करना अनिवार्य हो जाता है. मृत्यु प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इसकी जानकारी इस प्रकार-
- मृतक के आश्रित (परिवार) यूपी मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन कर सकता है।
- किसी व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है यो उस संस्था का चिकित्सा प्रभारी मृत्यु पंजीकरण कर सकता है.
- यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जेल में हो जाती है तो उस जेल का जेलर मृत्यु पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होता है.
- सार्वजनिक क्षेत्र में डेड बॉडी मिलती है तो उस क्षेत्र का मुखिया/स्थानीय थाना प्रभारी मृत्यु पंजीकरण करा सकता है.
- अगर छात्रावास, धर्मशाला, बोर्डिंग-हाउस, सार्वजनिक रिसॉर्ट आदि ऐसी जगह पर मृत्यु हो जाती है, तो प्रभारी व्यक्ति मृत्यु पंजीकरण करा सकता है.
- इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि जिस स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस जगह का मुख्य प्रभारी मृत्यु पंजीकरण करा सकता है
यूपी मृत्यु प्रमाणपत्र हेतु दस्तावेज / Documents
उत्तर प्रदेश के निवासी मृत्यु प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश लिए अप्लाई करना चाहते है तो उनके पास निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी.
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
- शपथ पत्र (मृत्यु एक वर्ष बाद)
- व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण
- मृतक का पहचान पत्र
- मृतक की आधार संख्या
- मृतक का राशन कार्ड
- आवेदन पत्र
यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
Apply for UP Death Certificate: उत्तर प्रदेश के लोग यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उसके लिए हमने कुछ चरण दिए है उनको फॉलो कर यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
- Uttar Pradesh Mrityu Praman Patra Online Apply के लिए crsorgi.gov.in पर जाना होगा
- पंजीकरण के लिए लॉग-इन आईडी क्रिएट करने हेतु “General Public Sign up” पर क्लिक करें.
- अब ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा. जिसपर पंजीकरण डिटेल दर्ज कर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें
- पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉग-इन ID / पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग-इन करें.
- वेबसाइट पर लॉग-इन हो जाने के उपरांत आपको “Death” Option” ऑप्शन मिलेगा, उसपर पर क्लिक करें.
- क्लिक करने पर ड्राप डाउन मेनू में दिए “Add Death Registration” ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब आपकी स्क्रीन पर “यूपी डेथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसपर पर मांगी गई जानकारी भरने के बाद जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करें
- आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक कर UP Death Certificate Application Form को सबमिट कर दें.
जनसेवा केंद्र के जरिए यूपी मृत्यु प्रमाणपत्र हेतु आवेदन
यूपी मृत्यु प्रमाणपत्र ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को जनसेवा केंद्र (CSC) की सुविधा दी है. जहाँ पर जाकर उत्तर प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते है. जनसेवा केंद्र के माध्यम से यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपना सकते है.
- आवेदक सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाएँ.
- सीएससी केंद्र पर जाकर यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म मांगे.
- उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में उल्लिखित जानकारी दर्ज करें.
- सभी जानकरी सही से भरने के बाद आवेदन पत्र को सीएससी संचालक के पास जमा करें.
- आवेदन पत्र जमा होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर पर एसएमएस प्राप्त होगा.
- मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस को संभालकर रखें जिसकी आने वाले समय में जरुरत पड़ेगी.
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म
यूपी में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए Uttar Pradesh Death Certificate Application Form भरना होगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलाव यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड PDF यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते है. Uttar Pradesh Death Certificate Form PDF Download के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Death Certificate Registration Form PDF Download करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर उसमें पूछी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक भरकर दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय में जाकर जमा करवाना है। उत्तर प्रदेश सरकार की ई सारथी के अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर UP Death Certificate Form का प्रिंट भी निकलवा सकते है।
आवेदन शुल्क विवरण
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के लिए सरकार ने निम्नलिखित शुल्क निर्धारित किया है-
- मृत्यु की तिथि से 21 दिन के अंदर पंजीकरण कराने कोई शुल्क नहीं है।
- मृत्यु की तिथि से 21 दिन के बाद पंजीकृत हेतु 2/- रुपये का शुल्क जमा करना होगा।
- मृत्यु की तिथि से 30 दिनों के बाद पंजीकृत होने पर आवेदक 5/- रुपये का शुल्क का भुगतान करना होगा।
आवेदन स्टेटस ट्रैक करें
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के बाद आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए स्टेप्स को नीचे बताया गया है उसको फॉलो करें-
- नागरिक सेवाओं के अंतर्गत दिए “मृत्यु प्रमाणपत्र” के विकल्प को चुनें।
- इसके बाद “चेक स्टेटस” मेनू पर क्लिक कर पावती नंबर दर्ज करें।
- आपके सामने उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र स्टेटस प्रदर्शित हो जायेगा।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
UP Death Registration Online Apply करने के बाद Uttar Pradesh Death Certificate Download करने के इच्छुक उम्मीदवार “मृत्यु प्रमाणपत्र डाउनलोड करें” विकल्प का चयन कर अपनी पावती संख्या दर्ज कर यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है.
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग / Benefits
यूपी डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ-कहाँ होती है, उसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है :-
- जमीन के बंटवारे के लिए यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र की जरुरत होती है।
- व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति आदि को पुत्रों व पुत्रियों के नाम करवाने हेतु।
- यदि मृतक सरकारी कर्मचारी है उसके आश्रित को नौकरी प्राप्त करने हेतु।
- मृतक की विधवा को पेशन शुरू हेतु यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र की जरुरत होती है।
- सभी सरकारी योजनाओ से मृतक का नाम हटवाने हेतु।
- बैंक खाता बंद करावा कर जमा धनराशि निकलवाने हेतु।
- अगर मृतक के नाम किसी प्रकार का बीमा ( Insurance ) है तो बीमा राशि प्राप्त करने हेतु।
- राशन कार्ड से मृतक का नाम हटवाने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।