Sahakar Farmers Welfare Yojana : राजस्थान सरकार “सहकार किसान कल्याण योजना” के तहत राज्य के किसानो को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. इस योजना के तहत वर्णित अधिकतम लोन अवधि के तहत टर्म लोन के साथ-साथ अथवा केवल साख सीमा के रूप में अधिकतम रूपये 2.50 लाख 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जायेंगे. अगर आप राजस्थान राज्य के किसान है तो आप राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना (Sahakar Farmers Welfare Scheme) का लाभ प्राप्त कर सकते है. Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan Yojana 2024 से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस लेख को आखिर तक पढ़ें।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना में आवेदन करने से पहले सहकार किसान कल्याण योजना राजस्थान के लिए पत्रता, आवशयक डॉक्यूमेंट, आवेदन प्रक्रिया के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना में अप्लाई करने के किसी भी प्रकार की समस्या न हो, आइये जानते हैं Sahakar Farmers Welfare Yojana / सहकार किसान कल्याण योजना कैसे करें?
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना
- किसानो को कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानो के लिए सहकार किसान कल्याण योजना को शुरू किया है।
- इस योजना के तहत राज्य के किसानो को सरल प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध करना है।
- सहकार किसान कल्याण योजना का संचालन सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- कृषि के अलावा आय के अन्य संसाधन विकसित करने के लिए योजना के तहत ऋण उपलब्ध करना।
- किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
- पैक्स/लैम्पस के जरिए से असिंचित भूमि होने की स्थिति में 50 हजार रू. तथा सिंचित भूमि होने की स्थिति में 1 लाख रू. तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- साख सीमा का प्रति वर्ष खाते में लेन-देन के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकेगा।
योजना के तहत निम्न उद्देश्यों हेतु ऋण उपलबध कराया जायेगा-
- कृषि यंत्रीकरण:- टेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीद व रिपेयर, थे्रसर, कुट्टी मशीन, कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना।
- सिंचाई साधन:- पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, नाली मरम्मत व सुधार, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करना।
- बागवान विकास:- बागवानी, बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौध, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेसिंग, मुण्डेर का निर्माण/मरम्मत, विद्युत कनेक्शन, विद्युत लाईन मरम्मत, बिजली बिल भुगतान आदि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करना।
- डेयरी विकास:- दुधारू पशु खरीद, चिकित्सा, पशु बीमा, केटल शेड निर्माण, दुग्ध प्रसंस्करण यंत्र, चारा उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऊंटगाडी- बैल गाडी खरीद/मरम्मत आदि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करना।
- चारा संग्रहण एवं भण्डारण के लिए ऋण उपलब्ध करना।
- कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकार को रहन ऋण उपलब्ध करना।
सहकार किसान कल्याण योजना के तहत निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सहकार किसान कल्याण योजना राजस्थान के तहत अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण किस तहत प्रदान किया जायेगा उसकी विस्तृत जानाकारी नीचे दी गई है:-
- कृषि क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
- कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
- अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
- गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से प्रदान किया जायेगा।
सहकार किसान कल्याण योजना हेतु पात्रता एवं मानदंड
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त हेतु निम्नलिखित आवेदक योजना के पत्र होंगे-
- संबंधित जिला/केन्द्रीय सहबद्ध बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है
- बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की भार रहित कृषि योग्य भूमि हो जिस पर आवेदक किसान खुद किसानी करता हो
- किसान सहबद्ध समिति/संबंधित बैंक सहबद्ध का सदस्य होना चाहिए
सहकार किसान कल्याण योजना लाभ के लिए जरुरी दस्तावेज
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होने चाहिए-
- कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व का प्रमाण
- डीपी नोट और टीपी नोट
- निरंतरता का पत्र
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना लाभ हेतु आवेदन
सहकार किसान कल्याण योजना में आवेदन / Rajasthan Sahakar Kisan Kalyan Yojana Apply करने के लिए आप निम्नलिखित स्टेप को फॉलो कर सकते है.
- राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- सहकार किसान कल्याण योजना आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति से प्राप्त कर सकते है।
- प्राप्त आवेदन पात्र में पूछी गई जानकारी को सही से भरें।
- आवेदन पात्र सही से भरने के बाद फॉर्म के साथ जरुरी दस्तावेज संलग्न करें।
- अब आखिर में भरे हुए आवेदन पात्र को सम्बंधित अधिकारी के पास जामा कर दें।
- आवेदन पत्र जमा होने के बाद सम्बंधित अधिकारी द्वारा फॉर्म की जांच की जाएगी।
- आवेदन पत्र एप्रूव्ड होने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
- इस प्रकार राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना अप्लाई कर सकते है।
सहकार किसान कल्याण सम्पर्क विवरण
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना से जुडी जानकारी के लिए आप नीचे दिए Rajasthan Sahakar Kisan Kalyan Yojana Helpline Number / Contact No पर संपर्क कर सकते है-
- सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740045
- 0141-2740737
- सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- [email protected]
- सहकारिता विभाग, राजस्थान पता :-
सहकारिता विभाग, राजस्थान रजिस्ट्रार,सहकारी समितिया , राजस्थान नेहरु
हकार भवन , भवानी सिंह रोड, जयपुर