Laghu Vanijyiki Vahan Yojana 2024, Rajasthan MLVSY : राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को शुरू किया है. इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को 15 लाख से कम तक का लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) खरीदने के लिए सरकार द्वारा 60 हजार रूपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 2023 पात्रता, लाभ आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए इस लेख को अवश्य अंत तक पढ़ें. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गई है.
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना
- राजस्थान सरकार की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने 1 दिसंबर 2022 को उद्योग भवन स्थित बीआईपी बोर्ड में राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करना।
- योजना के तहत प्रदेश भर के व्यक्तियों को ‘पहले आओ-पहले पाओ’के आधार पर लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत राज्य में रिहायती मूल्य पर वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जायेगा।
- योजना के तहत लघु वाणिज्यिक वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हज़ार (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) इस योजना के लिए पात्र हैं।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- योजना के तहत राज्य के 3300 व्यक्तियों को “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।
- योजना का लाभ देने के लिए तीन वाहन कंपनियों-टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र बनाया गया है, टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर यह योजना लागू होगी।
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल या mlvsy.rajasthan.gov.in के माध्यम से कर सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना / Rajasthan Chief Minister Small Commercial Vehicle Self-Employment Scheme के तहत राज्य के नागरिक निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते है:-
- लघु वाणिज्यिक वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% या 60000 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जायेगा।
- योजना के तहत राज्य के 3300 व्यक्तियों को “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना / Mukhyamantri Laghu Vanijyik Vahan Swarojgar Yojanaके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पत्र को पूरा करना होगा:-
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए
- एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना के लिए पात्र माना जायेगा
- लघु वाणिज्यिक वाहन की ऑन रोड कीमत 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
योजना लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना / CM Laghu Vanijyiki Vahan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित जरुरी दस्तावेज होना चाहिए;-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वाहन रेगिस्ट्रशन प्रमाण पत्र
- वाहन का बीमा
- बैंक खाते का विवरण
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना / Rajasthan Mukhyamantri Laghu Vanijyik Vahan Swarojgar Yojana के तहत लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) खरीदने के लिए निम्नलिखित स्टेप्ट को फॉलो करें:-
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना में स्वयं आवेदन करने के लिए राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर विजिट करें।
- आवेदकों को सबसे पहले राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए बाद दर्ज मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा ।
- प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करें।
- वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद संबंधित योजना के आइकॉन पर क्लिक करे।
- अब आवेदक “एप्लीकेशन लिस्ट” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र में अपनी तथा वाहन की जानकारी भरकर और आवेदन पत्र को सबमिट करें।
- आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।
योजना की विशेषताएँ
वाहन कंपनी | वेरिएंट |
---|---|
टाटा मोटर्स | 33 |
अशोका लीलैंड | 22 |
महिंद्रा एंड महिंद्रा | 17 |
- इस योजना के तहत निम्नलिखित वाहन अपात्र माने जायेंगे
- ट्रेक्टर, 4 पहिये से अधिक पहिये वाले वाहन
- मिनी बस, बस, मिनी ट्रक, रोड रोलर
- परिवार में से केवल एक व्यक्ति को वाहन पर अनुदान दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुल्क 100 रूपये तय किया है।