राजस्थान मुर्गी पालन ऋण योजना | Rajasthan Poultry Loan Scheme | Rajasthan Murgi Palan Loan Yojana : वर्तमान समय में अधिकांश किसान भाई अपनी इनकम बढ़ाने के लिए खेती के साथ अन्य व्यवसाय जैसे – पशुपालन और मुर्गीपालन करना चाहते है लेकिन आर्थिक समस्या के चलते वे अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते है. ऐसे किसान भाईओं या जो लोग मुर्गी पालन करना चाहते है उनले लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुर्गी पालन ऋण योजना (Rajasthan Murgi Palan Loan Yojana) को शुरु किया है. इस योजना का उठा कर राजस्थान का कोई भी व्यक्ति राजस्थान में मुर्गी पालन का शुरू कर सकता है. अगर आपको Rajasthan Poultry Farm Loan Scheme 2023 से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो इस लेख को लास्ट तक पढ़ें

आइए जानते हैं, राजस्थान का नवयुवक / किसान पैसे की कमी के चलते राज्य में अपना मुर्गी पालन नहीं शुरू कर पाते है उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आज हम उनको “राजस्थान मुर्गी पालन ऋण योजना” के बारे में बताने जा रहे है, जो मुर्गी पालन शुरू करने में आपकी मदद करेगी. राजस्थान के निवासी राजस्थान मुर्गी पालन ऋण योजना से ऋण कैसे प्राप्त करें? इसके अलावा लोन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज, पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया क्या है इसके बारे में विधिवत जानने के लिए नीचे दी गई जानकारी को अवश्य पढ़ें.
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Rajasthan Poultry Loan Scheme 2023 – विशेष जानकारी
राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना 2023 क्या है?
राजस्थान के जो किसान किसानी के साथ मुर्गी पालना करना चाहते है, जो लोग मुर्गी पालन खोलना चाहते है, राजस्थान के नागरिक जो पैसे की कमी के कारण मुर्गी पालन खोल नहीं पाते है तथा राज्य के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगर देने के मकसद से राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना को शुरू किया है. जिसके तहत मुर्गी पालन शुरू के लिए आर्थिक मदद के साथ सब्सिडी प्रदान करती है. जिससे आप अपना मुर्गी पालन आसानी से शुरू कर सकते है. तो चलिए जानते है इस लेख में राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना से जुडी अन्य बातें –
Rajasthan Murgi Palan Loan Yojana का उद्देश्य
राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना के तहत कितना लोन दिया जाता है?
Rajasthan Murgi Palan Loan Yojana के माध्यम से आवेदकों को मुर्गी गृह निर्माण, मुर्गियों के लिए जरुरी बर्तन, मुर्गियों के लिए भोजन, मुर्गियों के बीमा के लिए ऋण/लोन प्रदान किया जाता है. इस योजना के तहत 5 साल तक के लिए प्रति पक्षी 139 रुपये से 309 रुपये तक का लोन प्रदान किया जायेगा.
मुर्गी पालन लोन योजना राजस्थान के लिए पात्रता
Eligibility for Poultry Loan Scheme Rajsthan : राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पत्रताओं को पूरा करना होगा.
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए
- आवेदनकर्ता की कम से कम उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- लाभार्थी के पास किसी भी बैंक का कोई कर्ज/लोन बकाया न हो
- व्यक्ति को 5 वर्ष की समयावधि में लोन वापस करना होगा
- आवेदनकर्ता के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए
Rajasthan Poultry Loan Scheme के लिए जरुरी दस्तावेज
Required Document for Poultry Farm Loan Scheme – राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के निवासियों के पास कुछ प्रमुख आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जिनका विवरण नीचे किया गया हैं:
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- निवास का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता की पासबुक
- भूमि की जमाबंदी (राजस्व पासबुक)
- भूमि का नक्शा (आसपास के खेतों की सीमाओं सहित)
- आवेदक की चालू खसरा गिरदावरी (03 साल की)
- आवेदनकर्ता के दो फोटो जो सरपंच द्वारा प्रमाणित
- कोई बकाया लोन नहीं होने का आवेदक का शपथ पत्र
- पहले अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उसके दस्तावेज आदि
राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान में अपना मुर्गी पालन खोलने के लिए Rajasthan Murgi Palan Loan Yojana ke liye Avedan kaise karen की विस्तृत जानकारी इस लेख में देने वाले है. उसको ध्यानपूवर्वक पढ़कर Rajasthan Murgi Palan Loan Yojana Online) और Offline दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते है.
Rajasthan Poultry Farm Loan Scheme ke liye online aavedan kaise karen
- राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक वेबसाइट https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/ पर लॉगिन करें.
- होम पेज पर उपलब्ध “मुर्गी पालन लोन योजना के लिए फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक करें
- Poultry Farm Loan Scheme फॉर्म को सही से भरने के बाद सभी जरुरी दस्तावेजों को भी संलग्न करें
- सभी जानकारी भरने के बाद आखिर में फॉर्म को सबमिट करें दें.
- राजस्थान मुर्गी पालन लोन स्कीम के मुर्गी पालन के लिए लोन प्राप्त करने के लिए आवेदक पाने निकटम बैंक जाए जहाँ से आप लोन करबाना चाहते है
- बैंक से Rajsthan Poultry Farm Loan Scheme फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसको सही से भरे.
- Rajsthan Murgi Palan Loan Yojana Application Form के साथ जरुरी दस्तावेज संग्लन करें.
- Murgi Palan Loan योजना आवेदन फॉर्म को भरने के बाद उसी बैंक में जमा करवा दें
राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
Poultry Farm Loan Scheme Apply- राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन के लिए करने के निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते है.
राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार उपलब्ध करने के मकसद से राजस्थान मुर्गी पालन लोन स्कीम में ऑफलाइन / ऑनलाइन आवेदन (Offline/Online Apply in Rajasthan Poultry Loan Scheme) उपरोक्त जानकारी को ध्यान में रखकर कर सकते है.
जिलेवार राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना
राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? / How to Apply for Rajsthan Murgi Palan Loan Yojana? की जिलेवार जानकारी प्राप्त करने के नीचे दी गई तालिका को देखें.
अजमेर (Ajmer) | जालौर (Jalor) | अलवर (Alwar) |
झालावाड़ (Jhalawar) | बांसवाड़ा (Banswara) | झुंझुनू (Jhunjhunu) |
बारां (Baran) | जोधपुर (Jodhpur ) | बाड़मेर (Barmer) |
करौली (Karauli) | भरतपुर (Bharatpur) | कोटा (Kota) |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | नागौर (Nagaur) | बीकानेर (Bikaner) |
पाली (Pali ) | बूंदी (Bundi) | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) |
चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | राजसमंद (Rajsamand) | चुरु (Churu) |
सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | दौसा (Dausa) | सीकर (Sikar) |
धौलपुर (Dholpur) | सिरोही (Sirohi) | डूंगरपुर (Dungarpur) |
श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) | हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | टोंक (Tonk) |
जयपुर (Jaipur) | उदयपुर (Udaipur) | जैसलमेर (Jaisalme) |
राजस्थान मुर्गी पालन लोन योजना / Rajasthan Poultry Loan Yojana (Scheme) – Online & Offline Apply से सम्बंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस आर्टिकल को अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें. अगर आपके दिमाग में इस लेख से संबधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमे कमेंट के जरिये पूछ सकते है।
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