Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana : राजस्थान सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर, संतुलित आर्थिक विकास, निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना / Rajasthan Investment Promotion Scheme को जनहित में शुरू किया है. इस योजना के तहत राजस्थान में निवेश करने वाले निवेशकर्ता को विभ्भिन लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के उद्योगों में नए निवेश के लिए 7 वर्षों के लिए एसजीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स स्टांप ड्यूटी का 75% रिचार्ज भी कराया जा रहा है. साथ ही मार्केट फीस में 100% रियायतें दी जाएगी.
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024), राजस्थान इंडस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एवं सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये से उद्यमियों एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के लाभ, पात्रता के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए इस लेख को अवश्य अंत तक पढ़ें.
Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS)
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू किया है।
- योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देना।
- निवेश बढ़ने से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित 8 निवेश क्षेत्रों में कारगर रहेगी:-
- स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन, अनुसंधान और विकास, जीसीसी और टेस्ट लैब्स, अक्षय ऊर्जा संयंत्र
- राज्य में नए उद्यम लगाने और मौजूदा उद्यम निवेश के लिए पात्र माने जायेंगे
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत निवेशकर्ताओं को निम्नलिखित लाभ मिल सकेंगे:-
- परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन
- ब्याज सब्सिडी
- रोजगार सब्सिडी
- विभिन्न शुल्कों और करों से छूट
योजना का लाभ
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना / Rajasthan Investment Promotion Scheme के तहत राजस्थान राज्य में निवेश करने वाले निवेशकर्ताओं को निम्नलिखित लाभ मिल सकेंगे:-
- थ्रस्ट सैक्टर, सनराईज क्षेत्र, पिछडे क्षेत्रों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा
- विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना
- स्टाम्प शुल्क पर 75% छूट एवं 25% राशि का पुर्नभरण
- सात सालों के लिए विद्युत शुल्क पर भुगतान 100% छूट
- सात सालों के लिए भूमि कर के भुगतान पर 100% छूट
- सात सालों के लिए बाजार शुल्क (मंडी शुल्क) के भुगतान पर 100% छूट
- रूपांतरण शुल्क मे 100% प्रतिशत छूट
- वर्ष 2027 तक राज्य के 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन
- पर्यावरण संरक्षण प्रयासो को प्रोत्साहित करना
- हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन
योजना के लिए पात्रता
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-
- उद्यमों की स्थापना राजस्थान में होनी चाहिए
- नई इकाइयां स्थापित करने के लिए निवेश करना
- मौजूदा उद्यम के विस्तार के लिए निवेश करना
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत निवेश
- लार्ज:- राज्य में निवेशक द्वारा 50 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए से कम की राशि का निवेश करना या फिर न्यूनतम 100 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
- मेगा:- इस श्रेणी के तहत निवेशक द्वारा रु300 करोड़ से ₹1000 करोड़ से कम का निवेश करना या न्यूनतम 250 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
- अल्ट्रा:-इस श्रेणी के अंतर्गत राज्य में निवेश की न्यूनतम सीमा ₹1000 करोड़ या लगभग 750 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए निवेशकर्ताओं के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए:-
- आधार कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज
- परियोजना रिपोर्ट
योजना के तहत निवेश के लिए अपात्रता सूची :
- तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद और पान मसाला निर्माण के लिए निवेश
- गाय के मांस प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश
- खुदरा/व्यापारिक गतिविधियों में निवेश
- कोई भी गतिविधि जो केंद्रीय/राज्य कानूनों द्वारा निषिद्ध है
योजना में आवेदन की प्रक्रिया
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना / Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशकर्ताओं को निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदक को “इन्वेस्ट राजस्थान” पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- पोर्टल पर जाकर “इन्वेस्टमेंट प्रपोजल” के टैब पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में सभी जरुरी जानकारी दर्ज करने के साथ जरुरी दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करें।
- आवेदन के बाद पात्र परियोजनाओं का चयन किया जाएगा जिसके बाद निवेशकों को अधिसूचित किया जाएगा।
योजना से सम्पर्क करने का विवरण
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना हेल्प लाइन नंबर / Rajasthan Investment Promotion Yojana Help Line Number पर सम्पर्क कर सकते है.
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
9414044015 - राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नोडल विभाग ई-मेल :-
[email protected]
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