Nirmaan Shramik Sulabh Aavaas Yojana : असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जिन श्रमिकों के पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है उनको पक्के घर की व्यवस्था के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना (Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Yojana) को शुरु किया है. जिसके तहत राज्य सरकार राज्य के लाखों परिवार जो घर बनाने में असमर्थ है और झुग्गी-झोपड़ियों में जवान यापन कर रहे हैं, उनके सपने को साकार करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. जिन लोगों के पास पहने के लिए कपडे नहीं और घर बनाने की सोच भी नहीं सकते है उनके लिए निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना बेहतर साबित हो सकती है.
आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब मजदूर, असहय. गरीबी रखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राजस्थान के निवासी इस योजना (Construction Workers Accessible Housing Scheme) का लाभ प्राप्त करे के लिए कैसे आवेदन करें की जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें. ताकि आपको पता लग सके कि निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया किया है. तो चलिए शुरू करते है कि निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में कैसे आवेदन करते है.
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान
राजस्थान सरकार के माध्यम से चलाई जा रही निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024 के तहत उन लोगों की मदद की जाती है जो लोगो अपना पक्का मकान बनाने असमर्थ रहते है. जिसके लिए राज्य सरकार 1.5 लाख रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। फुटपाथ पर रह रहे, झुग्गियों में दर-दर भटक रहे आदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है.
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लाभ
- गरीब निर्माण श्रमिको को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की राशि दी जाएगी.
- इस योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए राजस्थान सरकार 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन श्रमिको को पंचायत समिति या ग्राम पंचायत की ओर से पटा उपलब्ध करवाया गया उन श्रमिको को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
- जिन निर्माण श्रमिको ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पजीकृत नहीं किया है, वे भी इस योजना में आवेदन कर सकेंगे.
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवश्यक पात्रता तथा मापदंड
राजस्थान सरकार की निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना (nirmaan shramik sulabh aavaas yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा, जो इस प्रकार है –
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदकर्ता का नाम श्रम विभाग में 1 एक साल पहले पंजीकृत होना चाहिए.
- आवेदकर्ता की सालाना इनकम 1.5 लाख रूपये होनी चाहिए.
- लाभार्थी के पास अपनी जमीन है तो उसके पंजीकृत दस्तावेज होने चाहिए.
- बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, पालनहार योजना तथा 2 बेटियों वाले लाभार्थियों को आवेदन में प्राथमिकता दी जाएगी.
सुलभ आवास योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ योजना (Rajasthan Construction Workers Sulabh Scheme) का लाभ प्राप्त करने के आवेदकों के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज है.
- SC, ST प्रमाण पत्र
- पालनहार योजना का प्रमाण पत्र
- दो पुत्रियों का प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय / निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पास बुक
- BPL कार्ड
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक श्रमिकों के लिए नीचे चरणवद्ध तरीके जानकारी दी है. उसको फॉलो करें.
- आवेदक सबसे पहले राजस्थान श्रमिक विभाग के ऑफिशल पोर्टल https://labour.rajasthan.gov.in पर विजिट करें
- वेबसाइट के होम पर उपलब्ध आवास निर्माण हेतु एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें.
- एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें.
- जरुरी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें.
- राजस्थान श्रमिक विभाग के ऑफिस में जाकर आवेदन फॉर्म सबमिट कर दे.
- आवेदन फॉर्म की सम्बंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी.
- श्रमिक विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के बाद सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आवेदक को आवास हेतु आर्थिक तौर पर लाभान्वित किया जाएगा.