ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राजस्थान | Rajasthan EWS Certificate | Rajasthan EWS Certificate Apply : आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के नागरिकों को राजस्थान सरकार EWS सर्टिफिकेट राजस्थान जारी करती है. जोकि एक महत्वपूर्ण सरकारी डॉक्यूमेंट है. इसके अलावा राजस्थान में निवास करने के वाली जिन सवर्ण जातियों को राजस्थान में जातिगत आरक्षण नहीं मिलता है वे राजस्थान ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section Certificate Rajasthan) के लिए अप्लाई कर सकती है. जिसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों सरकारी नौकरी में आरक्षण और सरकारी संस्थानों में एडमिशन आदि में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है. अगर आप भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से तालुक रखते है तो आप ews certificate rajsthan के लिए अप्लाई कर सकते है।

राजस्थान में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया को राजस्थान सरकार ने बहुत ही सरल और आसान बना दिया है जिसका उपयोग कर राजस्थान के निवासी अपना राजस्थान EWS Certificate बनवा सकते है. आज हम इस आर्टिकल में राजस्थान ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (NCOME & ASSEST CERT IFICATE Rajasthan) के बारे सम्पूर्ण जानकरी जैसे – राजस्थान में EWS प्रमाणपत्र वैधता, EWS प्रमाण पत्र राजस्थान डाउनलोड, Rajasthan EWS Form PDF, आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता के बारे में बताने जा रहे है इसलिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राजस्थान के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे इस लेख पर अंत तक बने रहे।
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EWS Certificate Rajasthan – संक्षिप्त जानकारी
प्रमाण पत्र का नाम | राजस्थान EWS प्रमाण पत्र Rajasthan EWS Certificate |
लेख | राजस्थान EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply for Rajasthan EWS Certificate? |
उद्देश्य | राजस्थान EWS प्रमाण प्रदान करना |
लाभार्थी | राजस्थान के सवर्ण |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राजस्थान (Rajasthan EWS Certificate)
पहले से कुछ विशेष जातियों (एससी, एसटी और ओबीसी ) को ही सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण का लाभ मिलता चला आ रहा है, लेकिन अब सरकार ने सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को राजस्थान गवर्नमेंट जॉब और सेवाओं में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय वर्ष 2019 से 10% ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है.
राजस्थान ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लाभ
राजस्तान सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राजस्थान से प्राप्त लाभ इस प्रकार हैं:-
- सामान्य जाति के नागरिकों को 10% आरक्षण का प्रवधान
- सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण मिलेगा
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना में लाभ नहीं मिलेगा
- आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबों लोगों को राज्य की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों 10% आरक्षण मिलेगा
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य ह।
- आवेदक सामान्य वर्ग का होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।
- आवासीय क्षेत्र मे 1000 वर्ग फुट से कम का प्लाट होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम का घर होना चाहिए।
- पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी / चुनाव कार्ड, आदि)
- आवासीय या पते का प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
- संपत्ति दस्तावेज / भूमि दस्तावेज (7/12 उतरा)
- लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो
- हलफनामा या स्वघोषणा
- आवेदक का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से राजस्थान EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर।
- EWS प्रमाण पत्र राजस्थान आवेदन फॉर्म पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल।
- राजस्थान EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म को बिना गलती के भर।
- आवेदन फॉर्म को भरने के बाद सभी जरुरी डॉक्यूमेंट संग्लन कर।
- आखिर में Rajasthan EWS Form को सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करे दें ।
- इस प्रकार EWS प्रमाण पत्र राजस्थान आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेग।
राजस्थान EWS प्रमाण पत्र पात्रता
राजस्थान में EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नीचे दी गई पात्रता को पूरा करना होगा-
EWS प्रमाण पत्र राजस्थान दस्तावेजों की आवश्यकता
EWS Certificate Rajasthan Documents Required : अगर आप राजस्थान के किसी भी जिले में EWS प्रमाण पत्र राजस्थान बनवाना चाहते है तो आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है.
EWS प्रमाण पत्र राजस्थान के लिए आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजस्थान में EWS प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते है.
EWS Form Rajasthan PDF Download 2023 – Click Here
राजस्थान EWS प्रमाणपत्र वैधता
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक रूर कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलेडिटी को एक साल से बढ़ाकर अधिकतम 3 साल तक के लिए कर दिया है. अब सवर्ण अभ्यर्थी राजस्थान EWS प्रमाणपत्र का उपयोग तीन साल तक कर सकते है.
जिलेवार EWS प्रमाण पत्र राजस्थान
राजस्थान EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? / How to apply for Rajasthan EWS certificate? की जिलेवार जानकारी प्राप्त करने के नीचे दी गई तालिका को देखें.
अजमेर (Ajmer) | जालौर (Jalor) | अलवर (Alwar) |
झालावाड़ (Jhalawar) | बांसवाड़ा (Banswara) | झुंझुनू (Jhunjhunu) |
बारां (Baran) | जोधपुर (Jodhpur ) | बाड़मेर (Barmer) |
करौली (Karauli) | भरतपुर (Bharatpur) | कोटा (Kota) |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | नागौर (Nagaur) | बीकानेर (Bikaner) |
पाली (Pali ) | बूंदी (Bundi) | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) |
चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | राजसमंद (Rajsamand) | चुरु (Churu) |
सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | दौसा (Dausa) | सीकर (Sikar) |
धौलपुर (Dholpur) | सिरोही (Sirohi) | डूंगरपुर (Dungarpur) |
श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) | हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | टोंक (Tonk) |
जयपुर (Jaipur) | उदयपुर (Udaipur) | जैसलमेर (Jaisalme) |
EWS प्रमाण पत्र राजस्थान आवेदन / Rajasthan EWS Certificate Apply Online & Offline प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस आर्टिकल को अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें. अगर आपके दिमाग में इस लेख से संबधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमे कमेंट के जरिये पूछ सकते है.
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