Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana Apply : असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत गरीब श्रमिक परिवारों के बच्चो को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के मकसद से राजस्थान सरकार राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना / Rajasthan Nirman Shramik Shiksha Kaushal Vikas Yojana के रूप में एक ऐसी छात्रवृति योजना संचालित का रही है जिसके तहत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है. इस के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता से राज्य के गरीब श्रमिकों के बच्चे पढाई से सम्बंधित सामग्री खरीद सकते है. राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास स्कीम का लाभ केंद्रीय व् राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को ही दिया जायेगा. अगर आप भी इस योजना से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप इस आर्टिकल पर अंत तक बाने रहे.
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छठी कक्षा से उच्च कक्षा (ITI, Diploma, Graduation, Post Graduation) में पढने वाले बच्चे राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना में अप्लाई कैसे कर सकते हैं. इसके अलावा इस योजना में आवेदन के लिए किन किन दस्तावेज की जरुरत पड़ती है और योजना की पात्रता क्या है? इन सब की विधिवत जानकरी आप इस लेख में प्राप्त कर सकते है.
राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना क्या है ?
राजस्थान सरकार के राजस्थान श्रम विभाग द्वारा गरीबों के लिए संचालित निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना राजस्थान एक ऐसी सामाजिक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत गरीब श्रमिको के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत गरीब और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों को ₹8000 से लेकर ₹25000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को SSO IS के माध्यम आवेदन करना होगा.
राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के उद्देश्य
वर्तमान समय मैं शिक्षा व्यवस्था बहुत महँगी होने की वजह से गरीब श्रमिक अपने बच्चो की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ है, जिससे उनकी आगे की पढाई बाधित होती है. मजदूर और श्रमिक की परेशानी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना राजस्थान को शुरू किया है जिसका मुख्य उदेश्य क्लास 6 से लेकर आईटीआई इंजीनियरिंग तथा स्नातक की पढाई हेतु मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है.
निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के लाभ
राजस्थान सरकार के सहयोग से राज्य में लागू श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना से निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते है-
- क्लास 6 से लेकर स्नातक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- श्रमिकों के बच्चे अब शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे.
- राजस्थान सरकार द्वारा ₹8000 से लेकर ₹25000 तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी
- मेघावी छात्रों को सरकार द्वारा 4000 से लेकर ₹35000 तक नगद पुरस्कार प्रदन किया जायेगा.
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति विवरण
राजस्थान सरकार द्वारा कौशल विकास योजना के तहत क्लास 6 से स्नातक की पढाई के दी जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण नीचे तालिका द्वारा दिया गया है.
Nirmaan Shramik Shiksha Kaushal Vikaas Yojana Scholarship Details
छात्र के लिए | छात्रवृति राशि | छात्रा/विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृति राशि |
कक्षा 6 से 8 तक | रू. 8000 | रू. 9000 |
कक्षा 9 से 12 तक | रू. 9000 | रू. 10000 |
IIT | रू. 9000 | रू. 10000 |
डिप्लोमा * | रू. 10000 | रू. 11000 |
स्नातक (सामान्य) | रू. 13000 | रू. 15000 |
स्नातक (प्रोफेशनल) | रू. 18000 | रू. 20000 |
स्नातकोत्तर (सामान्य) | रू. 15000 | रू. 17000 |
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) | रू. 23000 | रू. 25000 |
राजस्थान सरकार द्वारा मेघावी छात्रों को पुरस्कार राशि वितरण की जानकारी
मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार | पुरस्कार राशि रू. |
कक्षा 8 से 10 | 4,000 |
कक्षा 11-12 | 6,000 |
डिप्लोमा | 10,000 |
स्नातक स्नातकोत्तर | 8,000 – 12,000 |
स्नातक (प्रोफेशनल) | 25,000 |
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) | 35,000 |
निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना राजस्थान – पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है. तो चलिए जानते है निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना की क्या पात्रताएं है.
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता श्रम विभाग मंडल में पंजीकृत होना चाहिए.
- लाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी की पत्नी या पुत्र/पुत्री होने चाहिए
- योजना का लाभ अधिकतम दो सन्तानो के लिए प्रदान किया जायेगा.
- छात्रवृति के लिए लाभार्थी की उम्र 35 वर्ष से अधिक न हो.
- योजना का लाभ केवल समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही लाभ दिया जायेगा
- लाभार्थी केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए.
- लाभार्थी कक्षा 6 से 12 तक 75 % अंक या समकक्ष श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए .
- उच्च शिक्षा छात्रवृति के लिए डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या किसी प्रोफेशनल कोर्स में 60% या समकक्ष श्रेणी यानि की प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए.
निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना में आवेदन (Required Rajasthan Construction Workers Education and Skill Development Scheme) के लिए आवेदनकर्ता के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होने चाहिए.
- हिताधिकारी तथा विद्यार्थी के जन आधार/आधार कार्ड की प्रति
- अंतिम कक्षा की मार्कशीट जिसके लिए छात्रवृति चाहिए
- निर्माण श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की कॉपी
- शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के बैंक अकाउंट डिटेल्स
- आवेदनकर्ता की फोटो
- श्रमिक कार्ड
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना हेतु आवेदन
राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए श्रमिक नीचे दी जानकारी को पढ़कर आसानी से nirmaan shramik shiksha kaushal vikaas yojana में अप्लाई कर सकते है.
- निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आवेदन के लिए Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ को मोबाइल / लैपटॉप के ब्राउज़र में ओपन करें.
- वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध “Download” टैब के “Formats of Schemes” पर क्लिक करें
- यहाँ से निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना एप्लिकेशन फॉर्म पीडीएफ़ डाउनलोड करें
- आवेदन फॉर्म फॉर्म में प्रिंट आउट निकालकर सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें.
- आवश्यक जानकारी भरने के बाद जरुरी दस्तावेज संलग्न करें.
- आखिर में स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें.
- अगर आपके आवेदन फॉर्म में सभी जानकरी सही पाई जाती है तो लाभार्थी के बैंक अकाउंट में NEFT/RTGS ट्रांसफर कर जाएगी.