Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana:- राजस्थान के विशेष योग्यजन को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना लेकर आई है जिसके तहत राज्य के दिव्यांग नागरिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे विशेष योग्यजन को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का काम किया जा रहा हैै। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yajana के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल की अंत पढ़ें.
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विशेष योग्यजन नागरिकों के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना दिव्यांगजन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
- योजना का संचालन विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान सरकार किया जा रहा है।
- योजना के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों स्वरोज़गार प्रारम्भ करने का अवसर मिलेगा।
- दिव्यांग लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएग।
- योजना के जरिए ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 जो भी दोनों में से कम होगा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना / Rajasthan Chief Minister Special Qualified Self-Employment Scheme के तहत पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकेंगे :-
- स्वयं का स्वरोज़गार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा
- ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50 हज़ार जो भी दोनों में से कम है अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा
- इस योजना के जरिए राजस्थान में बेरोजगारी दर को कम करने में सहायता मिलेगी
- विशेष नागरिक आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे
- दिव्यांग नागरिकों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए किसी अन्य से वित्तीय मदद नहीं लेनी पड़ेगी
- राज्य के विशेष योग्यजन नागरिक बिना वित्तीय समस्या के खुद का रोजगार शुरू कर सकेंग
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विषेष योग्यजन होना चाहिये
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- योजना के लिए 40 या अधिक से दिव्यांगता होनी चाहिए
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक के परिवार की सालाना इनकम 2.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा ऑनलाइन आवेदन का सकते है
- आवेदन के लिए सबसे पहले राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर खुद का पंजीकरण करना होगा।
- पोर्टल पर पंजीकरण हो जानें के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे।
- प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिनकरना होगा।
- लॉगिन हो जानें के बाद पोर्टल पर SJMS DSAP को सेलेक्ट करें
- SJMS DSAP सेलेक्ट करने के नया आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन पत्र में अपनी निजी जानकारी भरकर पोर्टल पर जरुरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- आवेदन पात्र में सभी जानकारी सही से भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जानें के बाद लाभार्थी आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
- विशेष योग्यजन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2222249
- विशेष योग्यजन निदेशालय हेल्पडेस्क मेल :- [email protected]
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी आवेदक निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते है:-
योजना का आवेदन पत्र
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऋण आवेदन पत्र
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना शपथ पत्र।
योजना संपर्क विवरण
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेल्प लाइन नंबर / Rajasthan Chief Minister Special Qualified Self-Employment Scheme Help Line Number पर सम्पर्क कर सकते है.
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना / Rajasthan Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana से सम्बंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस आर्टिकल को अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें. अगर आपके दिमाग में इस लेख से संबधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमे कमेंट के जरिये पूछ सकते है।