Rajasthan Mukhyamantri Grameen Rozgar Guarantee Yojana : राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संचालित कर रही है, जिसमें नरेगा योजना के तहत 100 दिन का काम करने वाले वाले नागरिक को 25 दिन का अतरिक्त काम दिया है जाता है. इसके अलावा विगलंग एवं सहरिया, खैरूआ, कथौड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करना. Mukhyamantri Gramin Rojgar Guarantee Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवेदन करना होगा जिसकी विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गई है जिसको योजना में अप्लाई करने से पहले जरूर पड़ें।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के ग्राम पंचायत स्तर पर शुरु की गई राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने से पहले आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि की जानकारी मालूम होना चाहिए, ताकि आप Mukhyamantri Grameen Rozgar Guarantee Yojana Apply आसानी से कर सकें। राजस्थान सरकार की इस लोकप्रिय योजना के बारे और अधिक जानकारी प्राप्त के लिए नीचे दी गई जानकारी को अवश्य पढ़ें.
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- राजस्थान के ग्रामीणों को उनके ही के स्थान पर योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करना।
- ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को शुरु किया है।
- मनरेगा के अतरिक्त ग्रामीणों को 25 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान।
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए पात्र होंगे।
- सामान्य लाभार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा नरेगा के 100 दिन से अलावा 25 दिन का अतरिक्त कार्य करने के लिए दिया जायेगा।
- इसके अलावा आप निम्नलिखित श्रेणी के तहत आते है आपको 100 का अतिरिक्त दिया जायेगा :-
- दिव्यांग लाभार्थी ।
- अगर लाभार्थी सहरिया, कथौड़ी, एवं खैरूआ जाति से सम्बंधित हो तो।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का लाभ प्रपत्र करने के लिए अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंप में जा कर पंजीकरण करा सकता है।
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से मिलने वाले लाभ
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अतरिक्त काम दिया जायेगा
- नरेगा योजना के तहत 100 दिन का काम पूरा करने पर 25 दिन का अतिरिक्त कार्य दिया जायेगा।
- निम्नलिखित वर्ग के लोगों को 100 दिन का अतिरिक्त काम दिया जायेगा :-
- दिव्यांगजनों को।
- सहरिया, कथौड़ी, एवं खैरूआ जाति के लोगो को
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया जाने वाले कार्य
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित कार्य आवंटित किये जायेंगे :-
- चारदीवारी का निर्माण कार्य
- चारागाह की फेंसिंग का कार्य
- स्टॉर्म या ग्रे वाटर नालों की सफाई कार्य
- नहरों एवं नालों की डी सिल्टिंग कार्य
- सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई कार्य
- पानी की टंकी की सफाई कार्य
- गौशालाओं के शेड का निर्माण कार्य
- पोषण वाटिका या चबूतरों का निर्माण कार्य
- सरकारी भवनों की मरम्मत का कार्य
- हैंडपम्प आदि की मरम्म्मत का कार्य
- इसके अलावा अन्य कार्य भी सरकार द्वारा आवंटित किए जायेगा
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु पात्रता
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा :-
- आवेदक राजस्थान के मूल निवासी
- आवेदक नरेगा में पंजीकृत होना चाहिए
- आवेदक ने नरेगा में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया हो
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-
- जनआधार कार्ड
- मनरेगा योजना का जॉब कार्ड
- परिवार के सदस्यों की लेटेस्ट फोटो (जो काम करने लायक हो)
- बैंक खाते की डिटेल्स
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (अगर आवेदक दिव्यांग है तो)
- जाति प्रमाण पत्र :-अगर आवेदक के निम्नलिखित जाति से सम्बंधित रखता है तो
- सहरिया
- खैरूआ
- कथौड़ी
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाभ लेने के लिए आवेदन
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने के वाले नागरिक मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर आवेदन कर सकते है:-
- आवेदक को सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत ऑफिस जाना होगा।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवेदन पत्र को भरें।
- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवेदन पत्र के साथ जरुरी डॉक्यूमेंट संगलन करें।
- आवेदन पत्र को अपनी ग्राम पंचायत ऑफिस में जामा करना दें।
- आपके आवेदन फॉर्म की जाँच ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- ग्राम विकास अधिकारी आपके आवेदन पत्र ई पंचायत पोर्टल पर रजिस्टर करेगा।
- इस तरह आवेदन राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवेदन प्रकिया पूरी हो जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाई जा रही राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए Rajasthan Chief Minister Rural Employment Guarantee Scheme Helpline Number पर संपर्क कर सकते है-
- राजस्थान महंगाई राहत कैंप हेल्पलाइन नम्बर :- 181.
- राजस्थान स्टेट लेवल कैंप कंट्रोल रूम नम्बर :-
- 0141-2927393.
- 0141-2927395.
- 0141-2927399.
- राजस्थान स्टेट लेवल कैंप ईमेल :- [email protected]