राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना (Rajasthan Laghu evam Seemant Krishak Pension Yojana) : राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वृद्धजन किसानो को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना / Rajasthan Laghu evam Simant Krishak Pension Yojana को 2019 में शुरू किया है. जिसके तहत राज्य के पुरुष और महिला किसानो के उज्जवल भविष्य के लिए पेंशन के रूप में वित्तीय मदद प्रदान करने का प्रावधान किया है. लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पड़ें.
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के लिए जारी Rajasthan Laghu evam Simant Krishak Pension Yojana Registration Form, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, लाभ एवं पात्रता आदि की जानकारी जानने के लिए इस लेख को अवश्य पढ़ें
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
कृषि पर निर्भर रहने वाले परिवारों के उज्जल भविष्य के लिए राजस्थान सरकार विभ्भिन प्रकार की योजनाएं लेकर आती है. जिनसे कृषि क्षेत्र में परिश्रम करने वाले बृद्ध किसानो को वित्तीय मदद के रूप में प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है.
- राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया है।
- योजना के तहत प्रदेश के बृद्धजन किसानो को आर्थिक सम्बल प्रदान करना है।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का संचालन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा किया जाता है।
- राजस्थान सरकार की इस योजना को “राजस्थान किसान पेंशन योजना” या “राजस्थान ओल्ड ऐज फार्मर पेंशन स्कीम” या “राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना” के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत कृषक/ किसानों को प्रत्येक महीने पेंशन प्रदान किया जाता है।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,000/- रूपये प्रति माह देने का प्रावधान किया है।
- राजस्थान सरकार ने महिला और पुरुष किसानों के लिए योजना की पात्रता अलग अलग निर्धारित की गयी है।
- योजना लाभ प्राप्त करने के लिए महिला किसान 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए।
- योजना लाभ प्राप्त करने के लिए पुरुष किसान 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए।
- सरकारी कर्मचारियों इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन आवेदक लाभार्थी कृषक निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर कर सकते है :-
- राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा।
- ई-मित्र केंद्र द्वारा।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन पत्र की स्थिति राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर देखी जा सकती है।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना पात्रता
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध कृषकों के लिए शुरू की गई राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कृषको के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है :-
- राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- लाभार्थी राजस्थान का कृषक होना चाहिए
- कृषक किसान की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो
- पुरुष किसान की आयु 58 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए
योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसान के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है
- आधार कार्ड, जन आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र / आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पास बुक।
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान में प्रति माह की पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी राजस्थान सरकार के एसएसओ (SSO) पोर्टल के अलावा ई मित्र केंद्र पर जा कर आवेदन कर सकते ह. चलिए योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करते है-
- योजना के पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम योजना में आवेदन कर सकते है है।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध किया गया है।
- पात्र आवेदक राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर विजिट कर पंजीकरण कर सकते है।
- आवेदक जन आधार कार्ड या ईमेल आईडी का उपयोग कर पंजीकरण कर सकते है।
- पंजीकरण करने के बाद दर्ज मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जायेगा।
- प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पार्टल पर लॉगिन करें ।
- लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर RAJSSP ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान योजना पत्र में आवेदक को अपनी निजी जानकारी में भरनी होगी।
- आवेदन पत्र भरने के बाद पोर्टल पर जरुरी दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी को सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र को सबमिट कर दें।
- सबमिट आवेदन पत्र को को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम के अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र सत्यापित होने के बाद आवेदन पत्र को अप्रूवल के लिए सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के कार्यालय में भेजा जायेगा।
- आवेदन पत्र एप्रूव्ड होने पश्चात पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान सम्पर्क करने का विवरण
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान से जुडी जानकारी के लिए आवेदक लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है.
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740637.
- 0141-5111010.
- 0141-5111007.
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected]
- राजस्थान समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पता:-
अतिरिक्त निदेशक (पी एंड पी),
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
विभाग, जयपुर