Rajasthan Chief Minister Old Age Samman Pension Scheme : बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत राज्य के बृद्धजनो को एक हज़ार मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। जिसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें.
राजस्थान के वृद्धजनों के आत्मसम्मान रक्षा के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान में 55 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाएं तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष आवेदन कर सकते है. इस योजना का लाभ बी.पी.एल./ अंत्योदय/ आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के नागरिक उठा सकते है. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के इस आर्टिकल पर आखिर तक बने रहें.
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के बारे मे
- राजस्थान के बृद्धजनो को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने 2007 मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान को शुरू किया है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के बृद्धजनो को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्त, आत्मनिर्भर बनाना।
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है।
- “वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना” को “राजस्थान मुख्यमंत्री ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम” के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना के तहत राजस्थान के बृद्धजनो को आर्थिक मदद के लिए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- योजना के तहत 75 वर्ष से कम उम्र वाले वृद्धजनों को 750/- रूपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजर्गों को 1000/- रूपये प्रति माह दिए जाते थे।
- संसोधन कर प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1,000/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- संसोधन के बाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला आवेदक की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पुरुष आवेदक की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बी.पी.एल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया/ कथौडी, खैरवा जाति के व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकते है।
- किसी अन्य पेंशन योजान के तहत लाभ उठाने वाले बृद्धजनो को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान ऑनलाइन अवदान कर योजना का लाभ उठा सकते है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के एसएसओ (SSO) पोर्टल पर उपलब्ध है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन ई मित्र केन्द्र पर जाकर कर सकते है
राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ
Rajasthan Mukhyamantri Vriddhjan Samman Pension Yojana के तहत योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1,000/- रूपये की पेंशन दी जाएगी, जिससे राजस्थान के बुजुर्गों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पात्रताएं निर्धारित की है :-
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- महिला आवेदक की उम्र 55 वर्ष या इससे अधिक हो
- पुरूष आवेदक की उम्र 58 वर्ष या इससे अधिक हो
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से कम हो
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन / Rajasthan Chief Minister Vridhajan Samman Pension Scheme Apply करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड / जन आधार या भामाशाह कार्ड
- बैंक खाते के डिटेल्स
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमणपत्र
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन
राजस्थान राज्य के बृद्धजनो को आर्थिक मदद पहुंचाने के उदेश्य से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें-
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार की एसएसओ (SSO) वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें
- रजिस्ट्रेशन से प्राप्त आईडी और पासवर्ड से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करें
- वेबसाइट लॉगिन करने के बाद एसएसओ पोर्टल पर RAJSSP को विकल्प को सलेक्ट करें
- RAJSSP सेलेक्ट करने के पश्चात मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन पत्र पर क्लिक करें
- आवेदक को आवेदन फॉर्म में अपनी निजी जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन पत्र भरने के बाद जरुरी डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करें ।
- सभी जानकारी आवेदन पात्र में भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर दें
- आवेदन पत्र जमा हो जाने के वाद आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम किसी भी एक कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र सत्यापित हो जाने के बाद मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन पत्र को अप्रूवल के लिए सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के पास भेजा जायेगा।
- आवेदन पत्र को अप्रूवल मिलने के बाद आवेदक की पेंशन नियमित रूप से हर माह आवेदक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- ई-मित्र केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है ।
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल पर भी चेक कर सकते है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना सम्पर्क करने का विवरण
राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन संबधी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए Rajasthan Chief Minister Vridhajan Samman Pension Scheme Helpline Number से संपर्क कर सकते है-
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-5111007.
- 0141-5111010.
- 0141-2740637.
- राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].