Yogjan Samman Pension Scheme Rajasthan: राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान राज्य के आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए के महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से राज्य के दिव्यांग, बौने व्यक्ति, ट्रांसजेंडर, कुष्ठ रोग से मुक्त, सिलिकोसिस से पीड़ित नागरिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. अगर आप राजस्थान के नागरिक है तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करना होगा.
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक के पास क्या पात्रता होनी चाहिए, जरुरी डॉक्यूमेंट, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी इस लेख में विस्तारपूवर्क जान सकते है, आइए जानते है राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में कैसे आवेदन करें.
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2024
- राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजन के लिए वर्ष 2013 में राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है.
- योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं जीवनयापन करने वाले नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान करना है।
- योजना का संचालन राजस्थान सरकार के समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को “मुख्यमंत्री निःशक्तता पेंशन योजना” से भी जाना जाता है।
- योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक मदद के रूप में प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी।
- योजना के तहत निम्नलिखित लाभार्थियों को प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी :-
- 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति
- बौने नागरिक
- ट्रांसजेंडर्स
- कुष्ठ रोग से मुक्त नागरिक
- सिलिकोसिस से पीड़ित नागरिक
- इस योजना के तहत 75 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग, बौने और ट्रांसजेंडर पात्र लाभार्थी को 1,000/- रूपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान सरकार की इस योजना की मार्फ़त 75 वर्ष की आयु से अधिक दिव्यांग, बौने और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों 1,250/- रूपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन स्कीम के तहत कुष्ठ रोग से मुक्त लाभार्थी को 2,500/- प्रति माह और सिलिकोसिस से पीड़ित लाभार्थी को 1,500/- प्रति माह की पेंशन देने का प्रावधान किया है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के परिवार की सालाना इनकम 60,000/- रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी के परिवार वाले नहीं उठा सकते है
- राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा। और ई-मित्र केंद्र द्वारा आवेदन कर सकते है.
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
Chief Minister Special Yogjan Samman Pension Scheme Rajasthan में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना आवश्यक है-
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- दिव्यांग आवेदक की निशक्तता 40% या उस से अधिक होनी चाहिए.
- प्राकृतिक रूप से बोने आवेदक की हाइट 3 फीट 6 इंच से कम होनी चाहिए.
- प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित नागरिक योजना के पात्र है.
- कुष्ठ रोग मुक्त या सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित नागरिक योजना के पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की सालाना इनकम 60,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है :-
- आधार कार्ड / जन-आधार/ भामाशाह कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय घोषणा पत्र।
- विशेष योग्यजन हेतु चिकित्सिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी राजस्थान सरकार के एसएसओ (SSO) पोर्टल के अलावा ई मित्र केंद्र पर जा कर आवेदन कर सकते ह. चलिए योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करते है-
- योजना के पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम योजना में आवेदन कर सकते है है।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध किया गया है।
- पात्र आवेदक राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर विजिट कर पंजीकरण कर सकते है।
- आवेदक जन आधार कार्ड या ईमेल आईडी का उपयोग कर पंजीकरण कर सकते है।
- पंजीकरण करने के बाद दर्ज मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जायेगा।
- प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पार्टल पर लॉगिन करें ।
- लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर RAJSSP ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना पत्र में आवेदक को अपनी निजी जानकारी में भरनी होगी।
- आवेदन पत्र भरने के बाद पोर्टल पर जरुरी दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी को सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र को सबमिट कर दें।
- सबमिट आवेदन पत्र को को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ नगर पालिका/ नगर निगम के अधिकारीयों द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र सत्यापित होने के बाद आवेदन पत्र को अप्रूवल के लिए सब डिविशनल अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के कार्यालय में भेजा जायेगा।
- आवेदन पत्र एप्रूव्ड होने पश्चात पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ई-मित्र केंद्र द्वारा योजना में आवेदन
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में ई-मित्र केंद्र के जरिए आवेदन सकते है. ई-मित्र केंद्र के माध्यम से योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास जनाधार कार्ड होना चाहिए.
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना सम्पर्क करने का विवरण
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना से जुडी जानकारी के लिए आवेदक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है.
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-5111007.
- 0141-5111010.
- 0141-2740637.
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पता :-
अतिरिक्त निदेशक (पी एंड पी),
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
विभाग, जयपुर