Mukhyamantri Sahayata Kosh Rajasthan : प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राजस्थान वासियों को रहत पहुँचाने के उदेश्य से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान को शुरू किया है, जिसके तहत दुर्घटनाओं की वजह से हानि, बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान, प्रमुख बीमारियों जैसे कोरोना या अन्य महामारी की वजह से परिवार की होने वाले नुकसान में आपातकालीन सहायता प्रदान की जा सके. अगर राजस्थान या देश का कोई सामजसेवी, व्यवसायी, भामाशाह, राजस्थान कोई व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुँचाना चाहता तो वे स्वेक्षा से राजस्थान चीफ मिनिस्टर असिस्टेंस फंड (CM Relief Fund Rajasthan) में दान कर सकते हैं.
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष (rajasthan mukhyamantri sahayata kosh) शुरू करने के मुख्य उदेश्य अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि, अग्निकांड तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं से असामयिक मृतकों के आश्रितों को सहायता दी जा सके. तो आइए जानते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष (Rajasthan Chief Minister’s Assistance Fund) में दान किस तरह दिया जाता है. दान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से नीचे जानकारी दी गई है.
मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान का उदेश्य
राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष पोर्टल शुरु करने का मुख्य उदेश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे – अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि, अग्निकांड, बीमारी तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान से राजस्थान वासियों को आर्थिक मदद पहुँचाना. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक जिनके परिवार की सालाना इनकम दो लाख से कम है उनको हदय रोग, गुर्दा रोग, कैंसर रोग आदि गंभीर रोगो के इलाज के लिए नियमानुसार एकमुस्त राशि स्वीकृत की जाती है. जिससे राजस्थान का आम आदमी जो लम्बे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है वे भी अपना उपचार आसानी से करा सकता है.
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता का विवरण
राजस्थान के नागरिको को मुख्यमंत्री सहायता कोष में माध्यम से दी जाने वाली सहायता इस प्रकार है-
दुर्घटना प्रभावितों को सहायता
अकाल, बाढ, अतिवृष्टि, अग्निकांड एवं आकस्मिक दुर्घटना से असामयिक मृतकों के आश्रितों को सहायता प्रदान की जाती है.
गंभीर रोग से पीडितों को सहायता
गंभीर रोग (कैंसर, गुर्दा व मूत्र, हदय रोग) से लम्बे समय से पीडित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
कॉकलियर इम्प्लांट
मूक-बधिर बालकों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी – राजस्थान राज्य के बीपीएल/नॉन बीपीएल 6 वर्ष की आयु तक के मूक-बधिर बालकों जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक है, को मुख्यमंत्री सहायता कोष से शत-प्रतिशत सहायता वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर, पी.बी.एम. चिकित्सालय बीकानेर, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा, एम्स जोधपुर एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में स्वीकृत की जाती है। कॉकलियर इम्लांट सर्जरी हेतु प्रकरण सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा मूक-बधिर बालक के चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत पात्र होने की स्थिति में अग्रेषित किया जाता है।
थैलीसीमिया मेजर
थैलिसिमिया मेजर रोगोपचार हेतु सहायता – राजस्थान राज्य के बीपीएल/नॉन बीपीएल थैलिसिमिया मेजर रोग से पीडित बालकों जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक है, के बोनमैरो ट्रांसप्लांट हेतु साउथ ईस्ट एशिया चिकित्सालय, जयपुर में राशि 7.00 लाख रूपये तक की मुख्यमंत्री सहायता कोष से शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।
सामान्य सहायता
यह सहायता विशेष परिस्थितियों में विभिन्न संस्थाओं /व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती है।
अन्य सहायता
अन्य सहायता के अंतर्गत कारगिल,उडीसा चक्रवात पीडितों को सहायता,गुजरात भूकंप पीडितों को आवासीय सुविधा आती है|
मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना राजस्थान का लाभ कैसे प्राप्त करें?
- सड़क दुर्घटना हो जाने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान के तहत उस व्यक्ति को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
- मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना राजस्थान का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवेदन करना होगा. आवेदन स्वीकार होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- राजस्थान सरकार द्वारा उपचार हेतु सरकारी चिकित्सालयो में 40% अधिकतम राशि 1. 50 लाख रूपए एवं निजी चिकित्सालयों में 30% अधिकतम 90000 हज़ार रूपए की राशि स्वीकृत की जाएगी.
- राजस्थान के जिन परिवारों के पास भामाशाह कार्ड कार्ड है उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोई मदद नहीं मिलेगी क्योकि उसमें तीन लाख तक का चिकित्सा खर्च सम्मिलित है।
- आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने पर या प्राकर्तिक आपदा में मृतकों के आश्रितों को सहायता कोष से तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
- दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 1 लाख रूपए तथा गंभीर रूप से घायल को 20 हज़ार एवं साधारण घायल को 2500 रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है.
- जिला कलेक्टर द्वारा सहायता राशि पास होने पर राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से पीड़ितों को मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर को पत्र के जरिए FIR की कॉपी 6 माह के भीतर जमा करानी होगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान के नागरिक मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन क्र सकते है. इसके लिए पीड़ित नीचे दिए गए विवरण को फॉलो करें:-
- आवेदक सबसे पहले www.rsmp.rajasthan.gov.in. पर लॉग आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालना होगा.
- अब आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी पूर्ण रूप से भरकर डॉक्यूमेंट संगलन करें.
- अनुमानित चिकित्सा खर्च का डॉक्टर द्वारा प्रमाणित ब्यौरा जिसमे उपचार अवधि , ऑपरेशन अंकित होना अनिवार्य है तथा चिकित्स्क की मोहर होनी जरूरी है.
- सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के कमरा न. 22-पी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में प्रस्तुत करे.
Chief Minister Relief Fund Rajasthan – FAQ
राजस्थान चीफ मिनिस्टर असिस्टेंस फंड आवेदन / Rajasthan Chief Minister Assistance Fund – Online & Offline प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस आर्टिकल को अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें. अगर आपके दिमाग में इस लेख से संबधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमे कमेंट के जरिये पूछ सकते ह।