E Challan Status: यातायात विभाग का डिजिटलीकरण हो जाने से आप E Challan Status Online देखे सकते है. अब चालान कट जाने की स्थिति में आपको E Challan Status 2023 देखने के लिए किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर दी गई इस सुविधा से आप घर बैठे ई-चालान का भुगतान (E Challan Payment) भी कर सकते है. अगर रैश ड्राइविंग, सिग्नल जंप, ओवर स्पीड, ड्राइविंग लाइसेंस का न होना या फिर अन्य कोई ट्रैफिक नियम तोड़ते पर चालान हो जाता है, तो आप घर बैठे अपने कम्पुयटर या फिर मोबाइल की सहायता से Traffic Challan Online आसानी से भर सकते है.
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लागू होने से ट्रैफिक रूल्स भी काफी सख्त हुए है, जोकि कोई ट्रैफिक नियम को तोड़ता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी. अब ट्रैफिक निंयमों को तोड़ने वाले को पकड़ना आसान हो गया है, क्योकि सरकार ने हर ट्रैफिक लाइट पर कैमरा लगवा दिए है. अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वहा लगे कैमरे उस व्यक्ति और उसके वाहन की फोटो कैप्चर कर लेते है और तत्काल एक Automated e-challan Generate हो जाता है, इस ट्रैफिक चालान को मैसेज के द्वारा ट्रैफिक रूल्स वाले व्यक्ति के मोबाइल फोन पर भेज दिया जाता है.
Traffic e-Challan क्या है?
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस को एक विशिष्ट स्वाइपिंग मशीन दी गई है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को मौके पर ही चालान करने की अनुमति देती है. जिसको E-Challan नामक Android based Application कहते है. आपको बता दें, Traffic e-Challan के एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, जो यातायात निमयों को तोडने पर दी जाती है. जिसपर चालान की भुगतान राशि का विवरण रहता है. जिसको Online Traffic Challan Status Check करने के बाद E-Challan Payment Online भी कर सकते है. मशीन द्वारा काटे गए चालान का डेटा पुलिस सर्वर पर भी स्टोर हो जाता है. तो चलिए जानते है ऑनलाइन e-चालान स्टेटस कैसे देखते है.
E- Challan Status Check कैसे करे?
आजकल ट्रैफिक पुलिस कितनी सक्रिय हो गई है, यह हम सभी जानते है. आजकल ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे, त्रिराहे, गोलचक्कर, अन्य कही पर मिल जाती है. वैसे तो लोग सर्तकता के साथ गाड़ी चलते है, लेकिन फिर भी कभी-कभार एक छोटी सी गलती से एक झटके में आपका चालान कट जाता है. इस चालान की जानकरी आपको एक मैसेज के द्वारा आपको पता चलता है कि आपका चालान कट गया है. चलन कब-कब और कहां-कहां कटा है, E-Challan Status Online जानने के लिए नीचे दिए गए तरीके से चेक कर सकते हैं.
स्टेप-1. परिवहन विभाग की वेबसाइट को ओपन करें
- E- Challan Status Check करने के लिए पोर्टल – parivahan.gov.in
स्टेप-2. “Online Services” टैब पर क्लिक करना होगा.
- जो लिस्ट ओपन होगी उसमें “eChallan” लिंक दिखाई देगा उसपर क्लिक करें.
स्टेप-3. अब “echallan.parivahan.gov.in” वेबसाइट खुलेगी
- अब “Check Online Services” टैब पर पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद “Check Challan Status” के लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप-4. “Challan Details” पेज पर निम्न जानकारी दर्ज करें.
- इस पेज पर तीन ऑप्शन मिलेंगे.
- चालान नंबर (Challan Number)
- डीएल नंबर (DL Number)
- गाड़ी नंबर (Vehicle Number)
स्टेप-5. वाहन सम्बन्धी जानकारी भरें
- सेलेक्ट चालान नंबर आप्शन
- कैप्चा कोड भरें
- आखिर में “Get Details” पर क्लिक करें.
स्टेप-6. E Challan Status देखें
- “Get Details” करते ही ई-चालान की स्थति आपके सामने आ जाएगी.
स्टेप-7. “Pay Now” पर क्लिक करें.
- Traffic Challan Payment के लिए “Pay Now” करें.
- चालान का भुगतान कैसे करें? विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है
ई चालान का भुगतान कैसे करें?
Online Traffic Challan Status चेक करने के बाद E Challan Payment ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से किया जा सकता है. E-चालान ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के विषय में विस्तृत जानकरी नीचे बताने वाले वाले है. इसलिए आप इस आर्टिक्ल को अंत तक जरूर पढ़ें.
- सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ को ओपन करें.
- ‘Check Online Services’ पर क्लिक करें.
- ड्राप डाउन लिस्ट से ‘Check Challan Status’ के विकल्प पर क्लिक करें.
- जो पेज खुलेगा उसपर ‘चालान नंबर’ या ‘वाहन नंबर’ या ‘डीएल नंबर’ दिखाई देगा.
- इनमें से ‘चालान नंबर’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर “Get Details” पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने चालान से संबंधित डिटेल्स आ जायेगी.
- एक बार Challan Status Check‘ करने के बाद “Pay Button”पर क्लिक कर चालान का ई-भुगतान करे.
- चालान का ऑनलाइन ई-भुगतान क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/UPI आदि के जरिये से कर सकते हैं
- इस प्रक्रिया से आप E-Challan Payment कर सकते है
Offline E Challan Payment कैसे करें?
ऑफलाइन ई चालान का भुगतान करने के लिए आप अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते है. इसके लिए आपको चालान की प्रति की आवश्यकता पड़ेगी.