Bihar Viklang Pension 2024 Apply Online :- बिहर सरकार ने राज्य के विगलंग व्यक्तियों के जीवन को सुधारने और उनको वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना को शुरु किया है। इस राजकीय योजना (Bihar Viklang Pension Bihar) के माध्यम से प्रदेश के विकलांगों को आर्थिक मदद के रूप में प्रत्येक महीने 400 रूपये प्रदान किए जायेंगे। Bihar Handicapped Pension Scheme 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम विकलांगता 40% होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन कर सकते है, इसके अलावा, इस योजना में वे विकलांग नागरिक भी आवेदन कर सकते है जो बिहार में कम से कम दस वर्षो से रहे हो। आज हम आपको इस लेख के जरिए यह बताने जा रहे हैं कि आप इस बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना (Bihar State Disability Pension Scheme) का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग, बिहार की मदद से दिव्यांग के जीवन स्तर को सुधारने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना क्या है? (Bihar Rajya Nishaktata Pension Yojana kya Hai) के अलावा सरकार द्वारा बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में आवेदन (Bihar Rajya Nishaktata Pension Yojana Apply) करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है तथा बिहार सरकार ने बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के लिए क्या पात्रतएं निर्धारित की है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ें, ताकि बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन स्कीम अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ें, तो चलिए जानते है बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना (Bihar Viklang Pension Yojana 2024) के अन्य तथ्य :-
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना 2024
- दिव्यांग व्यक्तियों के बिहार सरकार ने बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना को शुरु किया है।
- योजना को बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है।
- इस राजकीय योजना के मध्यम से राज्य के विकलांग लोगों को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाएगी।
- विकलांग पेंशन योजना बिहार के तहत 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को 400 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- योजाना का लाभ विहार के मूल निवासी या फिर राज्य में कम से कम पिछले 10 वर्षों से ने निवास करता हो।
- Bihar Viklang pension Yojana में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस.(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा करें।
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) से भी प्रचलित है।
- योजना का लाभ विकलांग महिलाएं और पुरुष दोनों उठा सकते है।
- शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस नि:शक्तता पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है।
Bihar State Disability Pension Scheme 2024 | |
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योजना का नाम | बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना। |
लेख | बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में अप्लाई कैसे करें? |
लाभार्थी | बिहार राज्य के दिव्यांग व्यक्ति। |
योजना का लाभ | दिव्यांग व्यक्तियों को 400 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी। |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
अधिकारी वेबसाइट | http://fisheries.bihar.gov.in |
नि:शक्तता पेंशन योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा नि:शक्तता पेंशन योजना (Bihar Rajya Nishaktata Pension Yojana) को शुरु करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग महिला और पुरुषों को पेंशन के रूप में वित्तीय मदद कर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। इस Bihar State Disability Pension Scheme 2024 के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद से विकलांग पुरुष एवं महिलाएं को अपने खर्च के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
नि:शक्तता पेंशन योजना का लाभ
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना 2024 (Benefits of Rajya Nishaktata Pension Yojana Scheme) में आवेदन करने के उपरांत दिव्यांगों को निम्नलिखित लाभ मिल सकेंगे:-
- दिव्यांग लोगों को 400 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- विकलांग लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
- प्रदेश के दिव्यांगों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
- पेंशन राशि सीधे DBT के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
- विकलांग को अपने खर्चे के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा।
Bihar Viklang pension Yojana के लिए पात्रता
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना (Eligibility for Bihar State Disability Pension Scheme 2024) के तहत वित्तीय मदद के रूप में पेंशन प्राप्त करने के लिए दिव्यांगों को निम्नलिखित पात्रताओं से गुजरना पड़ेगा:-
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना हेतु दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की सालाना इनकम 48000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन हेतु आय एवं उम्र का कोई बंधन नहीं|
- आवेदक कम से कम राज्य में 10 वर्षों से रहता हो।
- बी०पी०एल० परिवार के सदस्य भी पात्र होंगे।
राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में आवेदन (Bihar State Disability Pension Scheme Apply) करने के लिए राज्य की विगलंगों के पास निम्नलिखित जरुरी दस्तावेज अवश्य होने चाहिए:-
- आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण-पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
बिहार सरकार द्वारा राज्य के विगलंगों के जीवन स्तर को सुधरने के लिए चलाई जा रही बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना 2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों को मुख्यमंत्री राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में अप्लाई कैसे करें ? (How to Apply in Bihar State Disability Pension Scheme?) की जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो कुछ इस तरह है :-
- नि:शक्तता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक दिव्यांगों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाकर योजान के नाम के विकल्प को सेलेक्ट करें
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना आवेदन पत्र / Bihar Disability Pension Scheme Application Form में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना होगा।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारियों को दर्ज के पश्चात जरुरी डॉक्यूमेंट को संगलन कर दें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को पुनः चेक कर आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- आवेदन जमा हो जाने के बाद आवेदन को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद आवेदक को सूचित किया जायेगा।
- बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र को प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस.(RTPS) काउंटर पर जमा कराएं।
- इस प्रकार बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
संपर्क विवरण
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए मुख्यमंत्री नि:शक्तता पेंशन योजना हेल्प लाइन नंबर (Bihar Mukhyamantri Bihar Viklang pension Yojana Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है.
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244, 2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना / Bihar Disability Pension Scheme 2024 से जुडी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस लेख को आप अपने सोशल मीडिया मित्रो के साथ शेयर करें. यदि आपके दिमाग में इस लेख से संबधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमे कमेंट के जरिए पूछ सकते है।