Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana : बिहार के नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर तथा राज्य के व्यक्तियों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना [Bihar Chief Minister Entrepreneur Scheme] को शुरू क्या है, प्रदेश के जो नागरिक अपना कारोबार शुरू करने की इच्छुक है उनको इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत आवेदक को 5 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण और शेष 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किये जायेंगे अगर आप भी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाभ उठाकर अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहते है तो आप आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Online Apply से जुडी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
बिहार, उद्योग विभाग के सहयोग से अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रदेश के नागरिकों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana kya Hai के अलावा बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है तथा बिहार सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए क्या पात्रतएं निर्धारित की है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ें, ताकि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी स्कीम अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ें, तो चलिए जानते है Bihar Chief Minister Entrepreneur Scheme 2024 के अन्य तथ्य :-
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 – Overview | |
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। |
लेख | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन? |
योजना कब लागू हुई | 2021 |
लाभ |
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विभाग | उद्योग विभाग बिहार सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल द्वारा। |
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana
- बिहार प्रदेश के नागरिकों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना [Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana] को शुरु किया गया है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों में सूक्ष्म और लघु उद्योग को प्रमोट करना।
- बिहार उद्यमी योजना का संचालन उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- बिहार उद्यमी योजना के जरिए के नागरिकों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
- योजना के माध्यम के नागरिकों को 5 लाख ऋण के तौर दिया जायेगा और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में देगी।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार के द्वारा दी गई ऋण राशि पर युवाओ को 1% ब्याज देना होगा
- बिहार उद्यमी स्कीम के जरिए प्राप्त ऋण राशि को 84 किस्तों में भुगतान करना होगा।
- योजना के तहत नागरिकों को प्रशिक्षण हेतु प्रति इकाई 25,000 रुपये प्रदान किए जायेंगे।
- योजना के लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ दिया जायेगा।
- बेरोजगार नागरिकों को खुद का बिजनैस / Self Business शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण योजना है।
- बिहार उद्यमी योजना को तीन केटेगरी ए, बी और सी में विभाजित किया है।
- Category A – 58 परियोजनाओं के लिए कुल 4000 लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
- Category B – धर्म एवं वस्त्र खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र के लिए कुल 3500 लाभार्थियों चयनित किया जायेगा।
- Category C – बियाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में मासिक धर्म एवं वस्त्र क्षेत्र के लिए 500 लाभार्थियों का पूरे राज्य से चयन किय जायेगा।
- एक से अधिक केटेगरी में आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- रोजगार सृजन के लिए बिहार सरकार Bihar Chief Minister Entrepreneur Scheme को शुरु किया है।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उप योजनाएं है :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को एक बार उद्योग विभाग बिहार के पोर्टल पर विजिट करना होगा।
बिहार उद्यमी योजना – उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना [Bihar Chief Minister Entrepreneur Scheme] को संचालित करने की मुख्य वजह राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने और बेरोजगार नागरिकों में खुद का व्यवसाय खोलने के लिए प्रेरित करना।
योजना के लाभ
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 (Benefits of Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana) में आवेदन करने के उपरांत राज्य के जो नागरिक अपना कारोबार शुरु करना चाहते है, उनको निम्नलिखित लाभ मिल सकेंगे:-
- कारोबार हेतु ओं को 10 लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी।
- योजना के माध्यम से बिहार सरकार प्रदेश की ओं को 5 लाख ऋण 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में देगी।
- ऋण राशि पर युवाओ को 1% ब्याज देनी होगी।
- चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप दिए जायेंगे।
- लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
- बिहार में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना।
- एमबीसी, एससी/एसटी, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए नया व्यवसाय स्थापित करने के अवसर बनाना।
- राज्य में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना।
- बेहतर आजीविका प्रदान करना और एससी/एसटी, एमबीसी, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के रोजगार अनुपात में सुधार करना।
योजना के लिए पात्रता
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Eligibility for Bihar CM Entrepreneur Scheme 2024) के तहत कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए प्रदेश के नागरिकों को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:-
- आवेदक बिहार की मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- युवाओं, महिलाओं, सबसे पिछड़े वर्ग (एमबीसी) और एससी/एसटी समुदाय के लोगों ।
- आवेदक कम से कम 10+2 या इंटर मीडिएट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
- यूनिट प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एल.एल.पी. अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हो।
आवश्यक दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन (Bihar CM Udyami Yojana Apply) करते समय निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज जरूर होती है :-
- जाति प्रमाण पत्र ( के मामले में पिता के नाम से)
- फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज 120kb)
- बैंक स्टेटमेंट(खाता खुलने की तिथि का साक्ष्य हो)
- मैट्रिक प्रमाण पत्र(जन्मतिथि सत्यापन के लिए)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर का नमूना(120kb)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- रद्द किया गया चेक
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ऐसे करें आवेदन
बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए चलाई जा रही बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अप्लाई कैसे करें ? (How to Apply in Bihar Chief Minister Entrepreneur Scheme?) की जानकारी करना अति आवश्यक है, जो कुछ इस तरह है :-
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन हेतु आवेदकों को बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- उद्योग विभाग पोर्टल पर जाकर सबसे पहले अपना पंजीकरण करें।
- पंजीकरण हो जाने के उपरांत मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर भेजे गए पासवर्ड प्राप्त होगा।
- प्राप्त लॉगिन डिटेल्स के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद योजना का चयन कर सभी जरुरी जानकारियों को दर्ज करें।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों को भी अटैच कर दें।
- आवेदन पत्र को एक बार पुनः चेक कर सबमिट कर दें।
- आपके द्वारा सबमिट आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने पर आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
- इस प्रकार बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना | Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 में आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
संपर्क विवरण
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेल्प लाइन नंबर (Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है. बिहार उद्यमी योजना
- बिहार उद्यमी स्कीम हेल्प लाइन नंबर :- 1800-345-6214
- बिहार उद्यमी योजना हेल्प डेस्क ईमेल :- [email protected]
- उद्योग विभाग बिहार सरकार पता :-
उद्योग विभाग विकास भवन, नया
सचिवालय, बेली रोड, पटना।