Bihar Mukhyamantri Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Udyami Yojana : बिहार राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर तथा उनमें स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना [Bihar Chief Minister Scheduled Caste and Scheduled Tribe Entrepreneur Scheme] को शुरू क्या है, प्रदेश के जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिक अपना कारोबार शुरू करने की इच्छुक है उनको इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें 5 लाख रुपये ब्याजमुक्त ऋण और शेष 5 लाख रुपये अनुदान के रूप दिए जाते हैे। अगर आप भी बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लाभ उठाकर अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है तो आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Bihar Mukhyamantri Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Udyami Yojana Online Apply से जुडी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
बिहार, उद्योग विभाग के सहयोग से अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई Bihar Mukhyamantri Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Udyami Yojana kya Hai के अलावा बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है तथा बिहार सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए क्या पात्रतएं निर्धारित की है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ें, ताकि बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी स्कीम अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ें, तो चलिए जानते है बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना (Bihar Chief Minister Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Entrepreneur Scheme 2024) के अन्य तथ्य :-
Bihar Mukhyamantri Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Udyami Yojana
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को अपना व्यवसाय खोलने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना [Bihar Mukhyamantri Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Yojana] को शुरु किया गया है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों में सूक्ष्म और लघु उद्योग को प्रमोट करना।
- बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का संचालन उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के जरिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
- योजना के माध्यम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को 5 लाख ऋण के तौर दिया जायेगा और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में देगी।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार के द्वारा दी गई ऋण राशि पर युवाओ को 1% ब्याज देना होगा
- बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी स्कीम के जरिए प्राप्त ऋण राशि को 84 किस्तों में भुगतान करना होगा।
- योजना के तहत लाभार्थियों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को प्रशिक्षण हेतु प्रति इकाई 25,000 रुपये प्रदान किए जायेंगे।
- योजना के लाभार्थियों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ दिया जायेगा।
- बेरोजगार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को खुद का बिजनैस / Self Business शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण योजना है।
- योजना को तीन केटेगरी ए, बी और सी में विभाजित किया है।
- Category A – 58 परियोजनाओं के लिए कुल 4000 लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
- Category B – धर्म एवं वस्त्र खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र के लिए कुल 3500 लाभार्थियों चयनित किया जायेगा।
- Category C – बियाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में मासिक धर्म एवं वस्त्र क्षेत्र के लिए 500 लाभार्थियों का पूरे राज्य से चयन किय जायेगा।
- एक से अधिक केटेगरी में आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- रोजगार सृजन के लिए बिहार सरकार Bihar Chief Minister Wonmen Entrepreneur Scheme को शुरु किया है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिओं को एक बार उद्योग विभाग बिहार के पोर्टल पर विजिट करना होगा।
Bihar Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Udyami Yojana 2024 – Overview | |
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। |
लेख | बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन? |
योजना कब लागू हुई | 2021 |
लाभ |
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विभाग | उद्योग विभाग बिहार सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल द्वारा। |
बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना – उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना [Bihar Government Bihar Chief Minister Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Entrepreneur Scheme] को संचालित करने की मुख्य वजह राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने और बेरोजगार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिओं को खुद का व्यवसाय खोलने के लिए प्रेरित करना।
योजना के लाभ
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना 2024 (Benefits of Bihar Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Udyami Yojana) में आवेदन करने के उपरांत राज्य के जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिक अपना कारोबार शुरु करना चाहते है, उनको निम्नलिखित लाभ मिल सकेंगे:-
- कारोबार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिओं को 10 लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी।
- योजना के माध्यम से बिहार सरकार प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिओं को 5 लाख ऋण 5 लाख ऋण के तौर पर मिलेंगे और 5 लाख सरकार अनुदान के रूप में देगी।
- ऋण राशि पर युवाओ को 1% ब्याज देनी होगी।
- चयनित लाभार्थियों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप दिए जायेंगे।
- लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ प्रदान करेगी।
योजना के लिए पात्रता
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना (Eligibility for Bihar CM Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Entrepreneur Scheme 2023) के तहत कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:-
- आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बिहार की मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिक।
- आवेदक कम से कम 10+2 या इंटर मीडिएट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
- यूनिट प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एल.एल.पी. अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हो।
आवश्यक दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में आवेदन (Bihar CM Scheduled Caste and Scheduled Tribe Udyami Yojana Apply) करते समय निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज जरूर होती है :-
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में पिता के नाम से)
- फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज 120kb)
- बैंक स्टेटमेंट(खाता खुलने की तिथि का साक्ष्य हो)
- मैट्रिक प्रमाण पत्र(जन्मतिथि सत्यापन के लिए)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर का नमूना(120kb)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- रद्द किया गया चेक
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में ऐसे करें आवेदन
बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिओं के लिए चलाई जा रही बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अप्लाई कैसे करें ? (How to Apply in Bihar Chief Minister Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjati Entrepreneur Scheme?) की जानकारी करना अति आवश्यक है, जो कुछ इस तरह है :-
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में आवेदन हेतु आवेदकों को बिहार, उद्योग विभाग पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- उद्योग विभाग पोर्टल पर जाकर सबसे पहले अपना पंजीकरण करें।
- पंजीकरण हो जाने के उपरांत मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर भेजे गए पासवर्ड प्राप्त होगा।
- प्राप्त लॉगिन डिटेल्स के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद योजना का चयन कर सभी जरुरी जानकारियों को दर्ज करें।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों को भी अटैच कर दें।
- आवेदन पत्र को एक बार पुनः चेक कर सबमिट कर दें।
- आपके द्वारा सबमिट आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने पर आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
- इस प्रकार बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना | Bihar Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Udyami Yojana 2024 में आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
संपर्क विवरण
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना हेल्प लाइन नंबर (Bihar Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Udyami Yojana Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है. बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना
- बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी स्कीम हेल्प लाइन नंबर :- 1800-345-6214
- बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना हेल्प डेस्क ईमेल :- [email protected]
- उद्योग विभाग बिहार सरकार पता :-
उद्योग विभाग विकास भवन, नया
सचिवालय, बेली रोड, पटना।