Nishakt Vivah Protsahan Yojana Bihar: बिहार के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले दिव्यांग एवं नि:शक्तजनों के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत बिहार में जिन परिवारों के घर में विवाह योग्य दिव्यांग बेटे और बेटियां है उनके विवाह के लिए पैसे देती है। अगर आपके घर में भी दिव्यांग एवं नि:शक्त बेटा या बेटी है आप भी इस योजना का फायदा उठा सकते है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग की इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर आप भी बिहार सरकार से एक लाख रुपये की राशि विवाह के लिए प्राप्त कर सकते है।
बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग के सहयोग संचालित निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना क्या है एक अलावा Bihar Nishakt Vivah Protsahan Yojana Apply Online के लिए पात्रता, जरुरी दस्तावेज क्या होने चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए लाभार्थियों कोई इस लेख को अंत तक पढ़ना चाहिए।
बिहार नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
- निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को बिहार सरकार ने राज्य के निःशक्तजन को सम्पर्पित किया है।
- नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के माध्यम से दिव्यांग एवं नि:शक्त बेटा या बेटी के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति निशक्त से विवाह करता है तो उसे सरकार की तरफ से एक लाख आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि वर वधु दोनों ही दिव्यांग एवं नि:शक्त है उस स्थिति में सरकार प्रोत्साहन राशि स्वरुप 2,00,000/-रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- योजना का फायदा उठाने के लिए वर लड़के की उम्र 21 तो लड़की की 18 या इससे अधिक होनी चाहिए।
- योजना के तहत विवाह करने के लिए नि:शक्त वर या वधू की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
- वर और वधु दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में योजना के तहत मिलने वाली राशि वधु के खाते में जमा होगी।
- बिहार नि:शक्तजन विवाह योजना के द्वारा मिलने वाली आर्थिक मदद 3 वर्ष फिक्स्ड डिपाजिट (Fixed Deposite)के रूप में राखी जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए दोनों के पैन नंबर से लिंक्ड अकाउंट होने चाहिए।
- शादी करने के दो साल के अंदर उक्त योजना के लाभ हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में आवेदन करना होता है।
- योजना राशि जो निशक्त/दिव्यांग होता है उसके खाते में भेजी जाती है।
- निशक्त/दिव्यांग अंतर्जातीय शादी करते है तो वे योजना के लिए पात्र होंगे।
- अगर पति या पत्नी के रहते निशक्त जोड़े में से कोई पुनर्विवाह कर्त है तो वह योजना के लिए अपात्र मन जायेगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेजों के साथ वर या वधु अपने गृह जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं।
Bihar Mukhyamantri Nishaktjan Vivah Protsahan Anudan Yojana – Overview | |
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। |
लेख /td> | बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ ऐसे उठाएं। |
लाभ | विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि। |
लाभार्थी | बिहार के विकलांग नागरिक । |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन / ऑनलाइन दोनों माध्यमों से |
निःशक्तजन विवाह योजना का उद्देश्य
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विवाह योग्य निशक्त/दिव्यांग बेटे बेटियों के विवाह को प्रोत्साहित करना है, जिससे वे अपना नया जीवन शुरू कर सकेंगे। विवाह के लिए एक लाभ रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनको समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है इस योजना का प्रमुख उदेश्य है।
योजना के लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत निशक्त/दिव्यांग वर वधु को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निशक्त/दिव्यांग के विवाह होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी जोड़े को 1,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
- दोनों दिव्यांग होने पर 2,00,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
पात्रताएं
- बिहार निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निशक्त/दिव्यांग वर वधु पात्र होंगे :-
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- शादी योग्य दिव्यांग वर की उम्र 21 वर्ष या उसे अधिक।
- शादी योग्य दिव्यांग वधु की उम्र 18 वर्ष या उसे अधिक।
- निशक्त वर या वधु की विकलांगता 40% या उसे अधिक होनी चाहिए।
बिहार निःशक्तजन विवाह हेतु आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए निशक्त/दिव्यांग वर वधु को निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यक होगी:-
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाण पत्र
- बिहार स्थाई प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विविरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
Bihar Viklang Vivah Yojana – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बिहार निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार के निशक्त/दिव्यांग वर वधु बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई चरणवद्ध जानकारी को ध्यानपूर्वक अवश्य पड़ें ताकि Bihar Chief Minister Disabled Marriage Promotion Grant Scheme Online Apply करने किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पढ़े, तो चलिए जानते है How to apply for Bihar Viklang Vivah Yojana?
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के जरिये से आवेदन कर सकते है।
- बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह योजना आवेदन फॉर्म (Bihar Mukhyamantri Disabled Marriage Yojana Application Form) समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- बिहार निःशक्तजन योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से ऑफिसियल पोर्टल पर लॉगिन करना करें।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सूचि में से मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का चयन करें।
- योजना का चयन करने के बाद आवेदक पत्र को ध्यानपूर्वक भरकर जरुरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- आवेदन पत्र और साथ में जमा किए डॉक्यूमेंट की सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहन जाँच की जायेगी।
- सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा जाँच में सब कुछ सही पाया गया तो चयनित लाभार्थी के के बैंक खाते में 1,00,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- प्राप्त प्रोत्साहन राशि को 3 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपोसिट (Fixed Deposite) के रूप में रखा जाएगा।
- 3 वर्ष अवधि पूर्ण होने पर वह अनुदान राशि का लाभ लाभार्थी उठा सकते है।
संपर्क विवरण
बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए बिहार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह अनुदान योजना हेल्प लाइन नंबर (Bihar Chief Minister Disabled Marriage Yojana Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है.
- बिहार निःशक्तजन विवाह योजना सम्पर्क विवरण।
- बिहार निःशक्तजन विवाह योजना हेल्प डेस्क ईमेल :[email protected].
- ई सुविधा, बिहार
अपना घर, 12, बेली रोड, ललित भवन के पीछे,
राजबंसी नगर, पटना, बिहार 800001. - समाज कल्याण विभाग, बिहार
ई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
बिहार (पटना)-800015.