Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana : बिहार सरकार आर्थिक रुप से पिछड़ी तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बिहार सरकार) (Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana) को शुरु किया है। इस योजना के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को जिनकी सालाना इनकम 60,000 है, ऐसी बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्राप्त महीने 400 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाएगी है। जिससे महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए यह बताने जा रहे है हैं कि आप इस लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Bihar Laxmibai Social Security Pension Scheme) का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के सहयोग से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यपान करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही बिहार लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है? (Mukhyamantri Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana kya Hai) के अलावा सरकार द्वारा लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन (Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana Apply) करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है तथा बिहार सरकार ने बिहार लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए क्या पात्रतएं निर्धारित की है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ें, ताकि लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़ें, तो चलिए जानते है बिहार लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्य तथ्य :-
Bihar Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana 2024
- बिहार सरकार ने बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को राज्य की विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया है।
- योजना का संचालन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन रूप में आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
- विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 400 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- बिहार सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 6,69,357 विधवा महिलाओं को पेंशन राशि के रूप में 400 प्रतिमाह दिया जाता है।
- योजना के तहत बी.पी.एल परिवार की विधवा महिलाओं को 400 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन मुहैया कराई जाएगी।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा कर सकते है।
Laxmibai Samajik Suraksha Pension Yojana | |
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योजना का नाम | बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। |
लेख | बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन कैसे करे? |
योजान का लाभ | बी.पी.एल परिवार की विधवा महिलाओं को 400 रुपए प्रति माह पेंशन |
लाभार्थी | बिहार की बी.पी.एल. श्रेणी के परिवार की विधवा महिलाएं। |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://serviceonline.bihar.gov.in |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र |
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Bihar Laxmibai Social Security Pension Scheme) को शुरु करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। इस Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana 2024 के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद से विधवा महिलाओं को अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 (Benefits of Bihar Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Scheme) में आवेदन करने के उपरांत आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को निम्नलिखित लाभ मिल सकेंगे:-
- बी.पी.एल परिवार की विधवा महिलाओं को 400 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन दी जाएगी।
- विधवा महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा ।
- प्रदेश की विधवा महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंग।
- पेंशन राशि सीधे DBT के जरिए लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
- विधवा महिलाओं को अपने खर्चे के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा।
बिहार समेकित चौर विकास योजना के लिए पात्रता
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Eligibility for Bihar Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana 2024) के तहत वित्तीय मदद के रूप में पेंशन प्राप्त करने के लिए विधवा महिलाओं को निम्नलिखित पात्रताओं से गुजरना पड़ेगा:-
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इस से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना इनकम 60,000 या उस से काम होनी चाहिए।
- विधवा महिलाएं बी.पी.एल. श्रेणी की होनी चाहिए।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ न लिया हो।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन (Bihar Mukhyamantri Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana Apply) करने के लिए राज्य की विधवा महिलाओं के पास निम्नलिखित जरुरी दस्तावेज अवश्य होने चाहिए:-
- आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
बिहार सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधरने के लिए चलाई जा रही बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों को मुख्यमंत्री लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अप्लाई कैसे करें ? (How to Apply in Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana ?) की जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो कुछ इस तरह है :-
- बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिलाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ के विकल्प को सेलेक्ट करें
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन पत्र / Lakshmibai Social Security Pension Scheme Application Form में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारियों को भरने के बाद जरुरी डॉक्यूमेंट को संगलन कर दें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को पुनः चेक कर आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद आवेदक को सूचित किया जायेगा।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र को सम्बंधित जिला निदेशक अथवा जिला सामाजिक कोषांग में जमा कराएं।
- इस प्रकार बिहार मुख्यमंत्री लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
संपर्क विवरण
बिहार मुख्यमंत्री लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए मुख्यमंत्री लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेल्प लाइन नंबर (Bihar Chief Minister Mukhyamantri Lakshmibai Samajik Suraksha Pension Yojana Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है.
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244, 2217239
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
- समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015