Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana : बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले बेरोजगार लोगों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का शुभारम्भ किया है, इस योजना के द्वारा 3 से 4 पहिया वाहनों की खरीद पर 50% अनुदान प्रदान दिया जाता है. अगर आप भी Mukhymantri Gram Parivahan Yojana 2024 के जरिए सवारी वाहन खरीदने की इच्छा कर रहे है तो सबसे पहले योजना में आवेदन करना होगा। बिहार ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया के बारे में सरल और आसान भाषा में इस लेख में बताई गई उसको एक बार जरूर पढ़ें।
बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर, करीब अनुसूचित जाति/ जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए शुरू की गई बिहार ग्राम परिवहन योजना क्या है? (Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana kya Hai) के अलावा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन स्कीम में आवेदन (Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Apply) करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरुरत रहती है और सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए क्या पत्राता निर्धारित की है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी जानने के लिए आप इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ें, तो चलिए जानते बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अन्य तथ्य :-
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024
- परिवहन विभाग के सहयोग से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को वर्ष 2018 में शुरु किया है।
- योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना।
- योजना के तहत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर बेरोज़गार युवक एवं युवतियों को रोजगार मुहैया करना है।
- Gram Parivahan Yojana के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के सवारी वाहन खरीद सकेंगे।
- वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की अनुदान राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।
- ई- रिक्शा खरीदने पर खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए अनुदान दिया जायेगा।
- प्रदेश की प्रत्येक पंचायत के योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए 5 उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।
- प्रत्येक पंचायत से तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यंत पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का चयन किया जायेगा।
- एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनो को जोड़ वाहन की कुल कीमत मानी जाएगी।
- योजना के तहत एंबुलेंस खरीदने पर ₹200000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- योजना को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने 412 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- ग्राम परिवहन योजना के जरिए राज्य के करीब 42025 से अधिक लोगों को लाभ मिल सकेगा।
- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना तहत लाभार्थियों की सूची जारी की जाती हैं।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परिवहन विभाग आधिकारिक वेबसाइट विजिट करना होगा।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana | |
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। |
लेख | बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन कैसे करें? |
योजना कब शुरू हुई | 2018 |
योजना का लाभ |
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विभाग | परिवहन विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, परिवहन विभाग द्वारा। |
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024 (Benefits of Bihar Chief Minister Village Transport Scheme) में आवेदन करने के उपरांत लाभार्थी आवेदकों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ मिल सकेंगे:-
- वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी।
- ई- रिक्शा के खरीदने के लिए खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए का सब्सिडी दी जाएगी।
Gram Parivahan योजना के लिए पात्रता
बिहार ग्राम परिवहन योजना (Eligibility for Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024) के तहत सवारी वाहन खरीदने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रताओं से गुजरना पड़ेगा:-
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में निवासी करता हो।
- आवेदनकर्ता की उम्र 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग का होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- आवेदक के पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
बिहार ग्राम परिवहन स्कीम में आवेदन (Bihar Gram Parivahan Yojana Apply) करने के इच्छुक आवेदकों के पास निम्नलिखित जरुरी दस्तावेज अवश्य होने चाहिए:-
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु | जाती और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
बिहार ग्राम परिवहन योजना में आवेदन कैसे करें?
बिहार सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए शुरू बिहार ग्राम परिवहन योजना 2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों को बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन कैसे करें ? (How to Apply in Gram Parivahan Yojana?) की जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो कुछ इस तरह है :-
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने के लिए परिवहन विभाग बिहार ऑफिसियल पोर्टल विजिट करना होगा।
- ग्राम परिवहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
- पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे ।
- प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करें।
- योजना से जुडी जानकारी भरने के बाद जरुरी डॉक्यूमेंट उपलोड कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- आवेदन जमा हो जाने के बाद आवेदन को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद आवेदक को सूचित किया जायेगा।
- इस प्रकार बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
संपर्क विवरण
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेल्प लाइन नंबर (Bihar Chief Minister Village Transport Scheme Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है.
- परिवहन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2547346
- परिवहन विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]