Rajasthan Bhamashah Animal Insurance Scheme : राजस्थान सरकार इंसानो के अलावा पशुओं के प्रति भी काफी सजग है, इसीलिए राजस्थान सरकार पशुओं लिए भामाशाह पशु बीमा योजना लेकर आई है जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पशुपालक अपने पशुओं का कम प्रीमियम राशि पर बीमा (Livestock Insurance) करा सकते है. इस योजना के तहत पशुओं का बीमा कराने पर राजस्थान के पशुपालकों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जायगी. भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के पशुपालक गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, गधा, सांड, पड़ा आदि पशुओं का बीमा करावा सकते है. इस योजना के तहत राज्य का एक पशुपालक अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करवा सकता है. आज हम इस लेख में राजस्थान के पशुपालकों और किसानो को भामाशाह पशु बीमा योजना की जानकारी प्रदान करने वाले है ताकि इस योजना का फायदा राज्य के पधुपालकों को मिल सके.
पशुपालन व्यवसाय से जुड़े नागरिकों के पशुओं की किसी प्राकृतिक आपदा या फिर किसी बीमारी के वजह से आकस्मिक मृत्यु से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना राजस्थान (Rajasthan Bhamashah Animal Insurance Scheme) बेहतर साबित हो सकती है. इसलिए राजस्थान के किसान और पशुपालकों को भामाशाह पशु बीमा योजना (Bhamashah Animal Insurance Scheme) के तहत अपने पशुओं का बीमा (Insurance ) करा लेना चाहिए ताकि पशु की मृत्यु से होने वाले नुक्सान से कुछ हद तक बचा जा सके. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको भामाशाह पशु बीमा योजना आवेदन प्रकिया, पात्रता, जरुरी डॉक्यूमेंट आदि के बारे में मालूम होना चाहिए.
भामाशाह पशु बीमा योजना (Bhamashah Pashudhan Beem Yojana)
भामाशाह पशु बीमा योजना राजस्थान क्या है इसको भी जनाना चाहिए ताकि राजस्थान के किसान और पशुपालकों को योजना के बारे में विस्तार से पता चल सकेगा. Livestock Insurance Scheme Rajasthan एक ऐसी योजना है, जिसके तहत लाभार्थियों को राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा पशु बीमा की प्रीमियम राशि पर अनुदान प्रदान किया जायेगा. अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ सामान्य वर्ग के पशुपालक भामाशाह पशु बीमा योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते है. बात दें, बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को 50,000 रूपये तक का बीमा कवरेज (Livestock Insurance Coverage) का प्रावधान है. इस योजना के तहत उन्ही पशुओं का बीमा कराया जायेगा जिनका किसी अन्य पशु बीमा योजना से बीमा न कराया हो. इस योजना से जुड़ने के लिए पशुपालकों के पास भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है.
भामाशाह पशु बीमा योजना राजस्थान के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान सरकार की भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बीपीएल श्रेणी के पशुपालकों को प्रीमियम राशि पर 70% पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, वहीं सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी का लाभ दिया जयेगा. योजना के अंतर्गत गाय की न्यूनतम कीमत 3000 रुपए प्रति लीटर दूध उत्पादन तथा भैंस की न्यूनतम कीमत 4000 रुपए प्रति लीटर दूध उत्पादन की दर से तय की जाएगी.
भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत किस पशु का कितना होगा बीमा
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा स्कीम के द्वारा किस पशु का कितना बीमा होगा उसका विवरण निम्नलिखित है-
- दुधारू गाय का 40,000 रुपए का बीमा कवरेज
- दुधारू भैंस का 50,000 रुपए बीमा कवरेज
- 10 भेड़ 10 बकरी 10 सूअर का 50,000 रुपए बीमा कवरेज
- ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पड़ा, गधा, खच्चर और बैलों का 50,000 रुपए का बीमा कवरेज
भामाशाह पशु बीमा योजना के द्वारा राज्य के पशुपालक अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकते है, केवल भेड़, बकरी, सूअर की केटल यूनिट में दस पशु मानते हुए पचास पशुओं का अथवा पांच बड़े पशुओं गाय, भैंस आदि का बीमा करा सकते है. इस योजना ने लंपी जैसी जानलेवा बीमारी के दौर में पशुपालकों को आर्थिक संकट बचाने का काम किया था.
भामाशाह पशु बीमा योजना में पशुओं की कीमत का निर्धारण
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना (Rajasthan Bhamashah Animal Insurance Scheme) के तहत दुधारु पशुओं का बीमा करने से पहले पशु के स्वस्थ, दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर ही कीमत तय की जाएगी.
- प्रति लीटर दुधारु गाय पर न्यूनतम 3,000 रुपये और अधिकतम 40,000 रुपये तक निर्धारित की गई है.
- प्रति लीटर दुधारु भैंस पर न्यूनतम 4,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये तक निर्धारित की गई है.
- घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट की कीमत 50,000 रुपये तक निर्धारित की गई है.
- छोटे पशुओं में सुअर, भेड़ और बकरी की कीमत 5,000 रुपये तक निर्धारित की गई है.
भामाशाह पशु बीमा योजना में कितना देना होगा प्रीमियम
भामाशाह पशुधन बीमा योजना-राजस्थान (Pashudhan Beema Yojana-Rajasthan) के माध्यम से प्रदेश के पशुपालको को 3 साल के लिये बीमा करवाने की सुविधा प्रदान की जाती है जिसके लिए पशुपालकों को पशु की तय कीमत पर एक वर्ष के लिए 4.42% प्रीमियम, 2 वर्ष के लिए 7.90 फीसदी ब्याज और 3 वर्ष के लिए 10.85% ब्याज दर का भुगतान करना होगा. इसकी और अधिक जानकरी इस प्रकार है-
- एससी, एसटी, बीपीएल श्रेणी के पशुपालको को भैंस का बीमा कराने के लिए 413 रुपए प्रीमियम राशि का भुगतान करने पर 50 हजार का बीमा किया जाएगा. गाय का बीमा करने के लिए 330 की प्रीमियम राशि पर 40 हजार का बीमा होगा जिसमें 70% छूट शामिल है.
- सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को गाय का बीमा कराने के लिए 550, भैंस के बीमा के लिए 688 रुपए का भुगतान करना होगा.
- भेड़ का बीमा करवाने पर विभाग द्वारा एससी, एसटी एवं बीपीएल पशुपालकों को 80% अनुदान तथा सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 70% अनुदान दिया जाएगा.
- अनुदानित बीमा प्रीमियम राशि के अलावा पूरी बीमा प्रीमियम राशि पर जीएसटी पशुपालक वहन करेगा.
भामाशाह पशु बीमा योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
Documents required for Bhamashah Animal Insurance Scheme : भामाशाह पशुधन बीमा योजना-राजस्थान के तहत पशुओं का बीमा कराने के लिए पशुपालक को कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
- पशुपालक किसान का भामाशाह कार्ड
- पशु बीमा आवेदन फॉर्म
- पशु का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र
- पशु के कान में टैग सहित पशुपालक का फोटो
- बीपीएल कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति से संबंधित डॉक्यूमेंट की प्रति
- बैंक पासबुक
भामाशाह पशु बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालकों को भामाशाह पशुधन बीमा योजना में आवेदन करना होगा जिसकी जानकारी इस प्रकार है-
- भामाशाह पशु बीमा योजना में आवेदन के लिए पशुपालकों को पशुपालन विभाग से संपर्क कर पशु बीमा फार्म प्राप्त करना होगा.
- भामाशाह पशु बीमा फार्म को सही से भरकर जरुरी दस्तावेजों की कॉपी लगानी होगी.
- पशुपालक अपने निकटम पशु चिकित्सालय जाकर प्रस्ताव पत्र और स्वीकृति पत्र भरना होगा.
- अब सर्विस टैक्स सहित अपने हिस्से की प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, अभिकर्ता, संबंधित पशु चिकित्सक अधिकारी के पास जमा कर दें.
- बीमित पशु की पहचान के लिए टैग सहित पशु का फोटो अनिवार्य है.
- इस प्रकार भामाशाह पशु बीमा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
किस स्थिति में मिलेगी भामाशाह पशु बीमा क्लेम की राशि
- बीमित पशु की किसी रोग या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर 100% बीमा कवर का लाभ दिया जायेगा.
- पशु बीमा का लाभ लेने के लिए बीमित पशु की मौत के छह घंटे के भीतर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग या प्रतिनिधि को जानकारी देनी होगी.
- यदि पशु की मृत्यु रात में होती है तो उसकी सूचना दूसरे दिन बीमा कंपनी को देनी होगी.
- बीमित पशु की मृत्यु की सूचना मिलने पर 6 घंटे की अवधि में सर्वे किया जाएगा.
- मृत्यु के बाद बीमित पशु का पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम करने की फोटो लेनी आवश्यक है.
किस स्थिति में मिलेगी भामाशाह पशु बीमा क्लेम की राशि
- बीमित पशु की किसी रोग या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर 100% बीमा कवर का लाभ दिया जायेगा.
- पशु बीमा का लाभ लेने के लिए बीमित पशु की मौत के छह घंटे के भीतर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग या प्रतिनिधि को जानकारी देनी होगी.
- यदि पशु की मृत्यु रात में होती है तो उसकी सूचना दूसरे दिन बीमा कंपनी को देनी होगी.
- बीमित पशु की मृत्यु की सूचना मिलने पर 6 घंटे की अवधि में सर्वे किया जाएगा.
- मृत्यु के बाद बीमित पशु का पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम करने की फोटो लेनी आवश्यक है.
- बीमित पशुओं की पहचान के लिए टैग सिस्टम लागू किया है.
- पशुपलकों को प्रीमियम राशि + जीएसटी के साथ भुगतान करना होगा.
- अगर बीमित पशु का टैग खो जाता है या फिर गिर जाता है तो पशु चिकित्सक अधिकारी को सूचित कर नया टैग लगवाएं.
- बीमित पशु के टैग और फोटो का खर्चा बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया जायेगा.
- बीमित पशु की मृत्यु दुर्घटना, बिजली, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा का लाभ दिया जायेगा.
- किसी बीमारी या फिर रोग से पशु की मृत्यु होने पर बीमा लाभ दिया जाएगा.
- अगर बीमित पशु को जान-बूझकर हानि पहुंचाई जाती है तो बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा.
- यदि बीमित पशु को जानबूझकर पशु को मारा जाता है तो उस स्थिति में क्लेम नहीं मिलेगा.
- बीमित पशु चोरी होने पर या फिर गुप्त बिक्री होने पर भी क्लेम नहीं दिया जाएगा.