Vidhwa Pension Yojana Bihar : बिहार सरकार राज्य की विधवा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के बनाने के लिए बिहार विधवा पेंशन योजना को राज्य में लागू किया है, जिसके तहत राज्य की गरीब आर्थिक रुप से कमजोर एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाली महिलाओं को समाज की मुख्य धरा से जोड़ने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी. बिहार विधवा पेंशन योजना के माध्यम से 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं की विभ्भिन स्रोतों से सालाना कमाई 60,000 है, उनको हर माह 500 रुपये की आर्थिक मदद के रूप में पेंशन दी जाएगी है। “बिहार विधवा पेंशन योजना” (Bihar Vidhwa Pension Yojana 2024) का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी विधवा महिलाओं को बिहार विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म 2024 भरना होगा. जिसकी विस्तृत जानकारी इस लेख में नीचे दी गए है. तो चलिए जानते है कि Bihar Vidhwa Pension Yojana Apply की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ. .
बिहार विधवा पेंशन योजना प्रदेश की विधवा महिलाओं को सामजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में लाभकारी साबित हो रही है. क्या है बिहार विधवा पेंशन योजना? बिहार विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? क्या है बिहार विधवा पेंशन स्कीम के लिए जरुरी पात्रता? बिहार पेंशन योजना के तहत कौन सी महिलाओं को पेंशन दी जाएगी? बिहार विधवा पेंशन स्कीम अप्लाई कौन कर सकता है? ऐसी पूछताछ का समाधान इस लेख में किया गया है.
बिहार विधवा पेंशन योजना
बिहार में निवास करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने Bihar Widow Pension Scheme को शुरु किया है, जिसके तहत मिलने वाली पेंशन राशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते ने में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम ट्रांसफर कर दी जाती है. इस कल्याणकारी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य हैं. बिहार विधवा पेंशन स्कीम का लाभ उन्ही महिलाओं को दिया जायेगा जिनका नाम बिहार विधवा पेंशन लिस्ट होता है.
Bihar Vidhwa pension Scheme 2024 | |
---|---|
योजना का नाम | बिहार विधवा पेंशन योजना । |
लेख | बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे? |
योजान का लाभ | बी.पी.एल परिवार की विधवा महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह पेंशन |
लाभार्थी | बिहार की विधवा महिलाएं। |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://serviceonline.bihar.gov.in |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र |
बिहार विधवा पेंशन योजना उद्देश्य
बिहार सरकार की इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को वित्तीय मदद दी जाती है. जिससे विधवा महिलाओं को छोटे-मोटे खर्चों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। इसके अलाव इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
बिहार विधवा पेंशन योजना के लाभ
बिहार राज्य की विधवा महिलाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए शुरु की गई बिहार विडो पेंशन स्कीम से क्या लाभ मिलेंगे उनकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है-
- विधवा महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन दी जाएगी।
- विधवा महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
- प्रदेश की विधवा महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगी।
- अपने खर्चों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- DBT के जरिए लाभार्थी के खाते में पेंशन ट्रांसफर कर दी जाती है।
बिहार विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता
Bihar Widow Pension Scheme के तहत वित्तीय मदद प्राप्त करने के लिए विधवा महिलाओं को निम्नलिखित पात्रताओं से गुजरना पड़ेगा:-
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इस से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना इनकम 60,000 या उस से काम होनी चाहिए।
- विधवा महिलाएं बी.पी.एल. श्रेणी की होनी चाहिए।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना का लाभ न लिया हो।
बिहार विधवा पेंशन योजना हेतु दस्तावेज
बिहार विडो पेंशन स्कीम में आवेदन (Bihar Mukhyamantri Widow Pension Scheme Yojana Apply) करने के लिए राज्य की विधवा महिलाओं के पास निम्नलिखित जरुरी दस्तावेज अवश्य होने चाहिए:-
- आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
बिहार विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
बिहार सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधरने के लिए चलाई जा रही बिहार विडो पेंशन स्कीम 2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों को बिहार विधवा पेंशन योजना में अप्लाई कैसे करें ? (How to Apply for Bihar Widow Pension Scheme?) की जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो कुछ इस तरह है :-
- बिहार विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिलाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ के विकल्प को सेलेक्ट करें
- बिहार विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र / Bihar Widow Pension Scheme Application Form में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारियों को भरने के बाद जरुरी डॉक्यूमेंट को संगलन कर दें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को पुनः चेक कर आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद आवेदक को सूचित किया जायेगा।
- बिहार विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र को सम्बंधित जिला निदेशक अथवा जिला सामाजिक कोषांग में जमा कराएं।
- इस प्रकार बिहार विधवा पेंशन योजना आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
संपर्क विवरण
बिहार विधवा पेंशन योजना 2024 से सम्बंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में हो रही असुविधा के अलावा योजना संबंधी सुझाव देने के लिए नीचे दिए गए बिहार विडो पेंशन स्कीम हेल्प लाइन नंबर (Bihar Chief Minister Widow Pension Scheme Yojana Help Line Number) पर संपर्क कर सकते है.
- बिहार विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2217244, 2217239
- बिहार विधवा पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :-
- समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015