राजस्थान विधवा पेंशन योजना | Rajasthan Vidhwa Pension Yojana 2023 | राजस्थान विधवा पेंशन लिस्ट | विधवा पेंशन योजना राजस्थान Status : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा राजस्थान की विधवा / डाइवोर्सी / तलाकशुदा / निराश्रित / बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उदेश्य से राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) को शुरु किया है. जिसको “मुख्यमंत्री एकल-नारी सम्मान पेंशन योजना” भी कहा जाता है. प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य की विधवा / डाइवोर्सी / बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता (financial help) प्रदान की जाती है. जिससे उनके भरण-पोषण में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण हो सके. राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा पेंशन योजना राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर या फिर सम्बंधित ऑफिस जाकर आवेदन कर सकते है. आइये जानते है राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

जैसे आपको पता है कि, राजस्थान में निवास करने वाली किसी महिला के पति का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उस स्थिति में उस महिला के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है. जिससे महिलाओं को बिभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए राजस्थान की विधवा महिलाएं Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Apply कर सकती है. राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि कैसे प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी इस लेख में नीचे दी गई है उसको एक बार जरूर पढें. Read – Palanhar Yojana Rajasthan
Rajasthan Vidhwa Pension Yojana-कुछ कास बातें
योजना का नाम | राजस्थान विधवा पेंशन योजना 2023 |
आर्टिकल | राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply for Rajasthan Widow Pension Scheme? |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
जारीकर्ता | राजस्थान सरकार द्वारा |
प्रतिमाह पेंशन | ₹500 से लेकर ₹1500 प्रति माह |
योजना से लाभार्थी होंगी | राजस्थान की विधवा महिलाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://rajssp.raj.nic.in |
विधवा पेंशन योजना राजस्थान के उद्देश्य तथा लाभ
राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विधवा पेंशन योजना राजस्थान को शुरु किया है, जिसके माध्यम से राजस्थान की विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान किये जाते है. तो चलिए जानते है कि
विधवा पेंशन योजना राजस्थान के लाभ क्या हो सकते है.
- जो महिलाएं कम उम्र में विधवा हो जाती है उनको विधवा पेंशन योजना राजस्थान का लाभ मिलेगा.
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को ₹500 से लेकर ₹1500 प्रति माह तक पेंशन दी जाएगी.
- विधवा पेंशन योजना राजस्थान की धनराशि उनके बैंक खातें में ट्रांसफर की जाएगी.
- जिन विधवा महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक है उन्हें ₹500 प्रतिमाह राजस्थान विधवा पेंशन दी जाएगी.
- जिन महिलाओं की आयु 75 साल से अधिक है उन्हें ₹1500 प्रति माह विधवा पेंशन राजस्थान दी जाएगी.
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी पात्रता तथा दस्तावेज
विधवा/डाइवोर्सी/तलाकशुदा/निराश्रित/बेसहारा तथा पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल-नारी पेंशन योजना (Mukhya Mantri Akal-Nari Pension Scheme) का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता और दस्तावेज होने चहिए.
- विधवा महिला राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है.
- आवेदक की वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
- आर्थिक कमजोर रूप से विधवा महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा.
- आवेदिका के पास Bank Account का होना अनिवार्य है.
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक का बैंक में खाता
- आय प्रमाण पत्र की प्रति
- वोटर आई डी
- आधार कार्ड की प्रति
- आयु प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना राजस्थान हेतु आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme Rajasthan) के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए राजस्थान की विधवा महिलाएं विधवा पेंशन योजना राजस्थान में आवेदन कर सकती है. राजस्थान को जिन महिलाओं को राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया (Application Process for Widow Pension Scheme) मालूम नहीं है, वे नीचे दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते है.
- आवेदिका सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in पर लॉगिन करें.
- अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जायेगा जिसमें दिए पेंशन स्कीम सेक्शन पर क्लिक करें.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भर कर राजस्थान विधवा पेंशन योजना फॉर्म को सबमिट कर दें.
- आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आवेदन पत्र तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा चेक किया जायेगा.
- आपके द्वारा जमा किया गया आवेदन फॉर्म सही पाया गया तो आपकी राजस्थान विधवा पेंशन शुरू कर दी जाएगी.
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
- आवेदक सबसे पहले अपने नजदीकी पंचायत या ब्लॉक के कार्यालय जाएँ.
- कार्यालय पहुंचकर राजस्थान विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म मांगे.
- अब राजस्थान विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म में जरुरी जानकरियों को भरें.
- राजस्थान विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरुरी डॉक्यूमेंट संग्लन करें.
- आवेदन फॉर्म को डॉक्युमनेट के साथ सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करा दें.
- राजस्थान विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म जमा हो जाने के बाद फॉर्म की जाँच की जाएगी.
- आवेदन फॉर्म भरी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट सही पाए जाते है तो आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी.
- हर महीने राजस्थान विधवा पेंशन सहायता राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
- इस प्रक्रिया से आपका राजस्थान विधवा पेंशन ऑफलाइन आवेदन कर सकते है.
राजस्थान विधवा पेंशन योजना स्टेटस चेक
राजस्थान राज्य की जिन महिलाओं ने राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन किया है वह अपने आवेदन का Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Avedan/Application Status Check करने के लिए नीचे दी गई जानकारी को फॉलो करें.
- राजस्थान विडो पेंशन स्कीम स्टेटस चेक (Rajasthan Widow Pension Scheme Status Check) करने के लिए “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना / Social Security Pension Scheme” की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- वेबसाइट ओपन होने के बाद पश्चात ”पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस / Pensioner Online Status” विकल्प पर क्लिक करें.
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया वेब पेज खुलकर आएगा.
- जो पेज ओपन होगा उसपर एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड को दर्ज कर ”स्टेटस देखें / Show Status” ऑप्शन पर क्लिक करें.
- स्टेटस देखें पर क्लिक करते ही आपके सामने “राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति / Rajasthan Widow Pension Scheme Application Status” ओपन हो जायेगा.
राजस्थान पेंशन योजना विभाग संपर्क सूत्र
Rajasthan Pension Scheme Department Contact Details :अगर राजस्थान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बंधित कोई परेशानी आती है तो आप निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते है.
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-4818
कार्यालय का पता: Bays No.29-30 (Pocket-II), Sector-04
हेड-ऑफिस फोन नंबर: 0172-270-1373
जिलेवार राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन
राजस्थान के किस जनपद की महिलाएं राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए (Rajasthan Vidhwa Pension Yojana) के लिए आवेदन कर सकती उसका विवरण नीचे दिया गया है.
अजमेर (Ajmer) | जालौर (Jalor) | अलवर (Alwar) |
झालावाड़ (Jhalawar) | बांसवाड़ा (Banswara) | झुंझुनू (Jhunjhunu) |
बारां (Baran) | जोधपुर (Jodhpur ) | बाड़मेर (Barmer) |
करौली (Karauli) | भरतपुर (Bharatpur) | कोटा (Kota) |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | नागौर (Nagaur) | बीकानेर (Bikaner) |
पाली (Pali ) | बूंदी (Bundi) | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) |
चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | राजसमंद (Rajsamand) | चुरु (Churu) |
सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | दौसा (Dausa) | सीकर (Sikar) |
धौलपुर (Dholpur) | सिरोही (Sirohi) | डूंगरपुर (Dungarpur) |
श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) | हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | टोंक (Tonk) |
जयपुर (Jaipur) | उदयपुर (Udaipur) | जैसलमेर (Jaisalme) |
FAQ’s Vidhwa Pension Yojana Rajasthan
पंचायत से संपर्क कर राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बंधित कार्यालय में जमा कर दें.
उम्मीद करते है कि हमारे द्वारा दी गई जानकरी Vidhwa Pension Yojana Rajasthan | राजस्थान विधवा पेंशन योजना से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर इस लेख से सम्बंधित कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते है.
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