Rajasthan Vidyarthi Suraksha Durghatana Bima Yojana : राजस्थान के राजकीय विद्यालयों अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए राजस्थान सरकार राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का संचालन कर रही है, इस योजना के माध्यम में जिन विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने की दशा विद्यार्थियों के माता-पिता/ संरक्षक को बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाएगीै।
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में लाभ लेने के लिए सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को CBEO कार्यालय को प्रेषित करे। राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना से जुडी अन्य जानकारी के लिए आवेदक इस लेख को अन्य तक पढ़ें
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत छात्र / छात्राओं के अभिभावकों या संरक्षक को बीमा के निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
वर्ग | नर्सरी से आठवीं तक | 9वीं से 12वीं | राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय आदि |
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दुर्घटना में मृत्यु होने पर | 50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति होने पर | 50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति होने पर | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 |
उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत के सम्पूर्ण रूप से आयोग होने की दशा में | 50,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
आंशिक क्षति की दशा में :- | |||
श्रवण शक्ति की क्षति की क्षति की दशा में :- | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 |
एक हाथ में अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति :- | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
हाथ के अंगूठे की क्षति:-/td> | 12,500 | 25,000 | 50,000 |
किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियो की क्षति होने पर:- | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियो की क्षति होने पर:- | 4,000 | 8,000 | 16,000 |
किसी भी अंगुली की एक अंगुलस्थियो की क्षति होने पर:- | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
दोनों पावों की समस्त पांवगुलियो की क्षति होने पर | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति) | 2500 | 5,000 | 10,000 |
पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थियो की क्षति) | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति) | 500 | 1,000 | 2,000 |
जलने के कारण क्षति होने पर:- | |||
सम्पूर्ण शरीर के 50% या अधिक जलने होने पर | 25,000 | 50,000 | 1,00,000 |
सम्पूर्ण शरीर के 40% से अधिक किन्तु 50% से कम जलने पर | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
सम्पूर्ण शरीर के 30% से अधिक किन्तु 40% से कम जलने पर | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घंटे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राइवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर नियमनुसार लाभ देय है। | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
योजना के लिए पात्रता
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना / Rajasthan Student Safety Accident Insurance Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नांकित श्रेणी की छात्र / छात्राएँ पात्र होंगी :-
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी
- राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी
योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
- राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना / Vidyarthi Durghatna Beema Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र
- बीमा क्लेम प्रपत्र
- दावा निर्धारित प्रपत्र
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- एफआईआर की प्रति
- संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित पत्र
- स्कूल द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा फीस चालान की कॉपी
- बैंक खाते का विवरण
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में अप्लाई (Apply for Rajasthan Student Safety Accident Insurance Scheme) करने के लिए छात्र/छात्राएं नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है:-
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक विद्याथियों को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा
- छात्र/छात्राएं राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना आवेदन पत्र को अपने संस्थान से प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी बिना गलती के भरें।
- अब आवेदन पात्र के साथ जरुरी दस्तावेज संगलन करें।
- सब डिटेल्स भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर दें।
- आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र एप्रूव्ड होने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना आवेदन पत्र
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है-
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना दावा प्रपत्र-1
योजना संपर्क विवरण
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना हेल्प लाइन नंबर / Rajasthan Vidyarthi Durghatna Beema Yojana Help Line Number पर संपर्क कर सकते है.
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2740219
- 0141-2740292
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
- राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग पता :-
2-2 , बीमा भवन, सवाई जयसिंह
हाईवे, बनीपार्क, जयपुर – 302006
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