राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Online Application Form : राजस्थान राज्य के बेरोजगार युवाओं को उद्योग खोलने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना Rajasthan Laghu Udhyog Yojana की शुरुआत की है जिसके तहत नए उद्यमों की स्थापना करना और पुराने उद्यमों का आधुनिकीकरण करना है. अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आप इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें. ताकि आप योजना से संबधित सम्पूर्ण जानकरी प्राप्त कर सकें।

अगर आप भी इस राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में पंजीकरण कराने और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में हम मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय प्रोत्साहन योजना की पंजीकरण प्रक्रिया को विस्तार से बताएंगे। इसलिए राजस्थान मुख्यमंत्री लघु व्यवसाय विकास योजना (पंजीकरण) 2023 की अधिक जानकारी के लिए हमारे लेख पर बने रहें।
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राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना – अवलोकन | |
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजन |
लेख | राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन |
योजना कब की गई | 2023 |
लाभ | ऋण पर मार्जिन मनी दिया जायेगा |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
योजना का विभाग | घोषित नहीं हुआ |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना
- युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है।
- राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करना।
- इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को रोजगार प्रदान करना।
- शिक्षित युवाओ को अपना नया उद्यम ,सेवा एवं व्यापार शरू करने के लिए एक करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऋण लेने वाले लाभार्थियों को मार्जिन मनी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत महिला को 15 % मार्जिन मनी तथा पुरषो उद्यमी को 10 % मार्जिन मनी का लाभ दिया जायेगा।
- मार्जिन मनी का लाभ अधिकतम 5 लाख रुपए तक के ऋण पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस योजना के तहत राज्य के 5 हज़ार युवा उद्यमी को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में आपको जानकारी अपडेट कर देंगे
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना / mukhyamantri yuva udyam protsahan yojana के निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते है-
- शिक्षित युवाओ को अपना नया उद्यम ,सेवा एवं व्यापर शरू करने का मौका मिलेगा।
- नए उद्यम लगाने के लिए एक करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जायगा।
- योजना के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों की मार्जिन मनी का लाभ दिया जायगा।
- पुरषो को 10 % मार्जिन मनी तथा महिला उद्यमी को 15 % मार्जिन मनी का लाभ दिया जायेगा।
- अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- नए उद्योग खोलने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना ऋण ले सकते है।
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रताएं
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रताओं को पुरा करना होगा जिससे आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है-
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक काम से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास / आय प्रमाण पत्र।
- पेन कार्ड / आधार कार्ड।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर।
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रक्रिया
नए उद्योग लगाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को इन्तजार करना होगा क्योकि राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन या ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. जैसे ही राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी अपडेट होती है वैसे ही हम इस आर्टिकल के जरिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की जानकारी अपडेट कर देंगे.
जिलेवार मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना/ Rajasthan Mukhyamantri Yuva Udyam Protsahan Yojana Apply Online की जिलेवार जानकारी प्राप्त करने के नीचे दी गई तालिका को देखें.
अजमेर (Ajmer) | जालौर (Jalor) | अलवर (Alwar) |
झालावाड़ (Jhalawar) | बांसवाड़ा (Banswara) | झुंझुनू (Jhunjhunu) |
बारां (Baran) | जोधपुर (Jodhpur ) | बाड़मेर (Barmer) |
करौली (Karauli) | भरतपुर (Bharatpur) | कोटा (Kota) |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | नागौर (Nagaur) | बीकानेर (Bikaner) |
पाली (Pali ) | बूंदी (Bundi) | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) |
चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | राजसमंद (Rajsamand) | चुरु (Churu) |
सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | दौसा (Dausa) | सीकर (Sikar) |
धौलपुर (Dholpur) | सिरोही (Sirohi) | डूंगरपुर (Dungarpur) |
श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) | हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | टोंक (Tonk) |
जयपुर (Jaipur) | उदयपुर (Udaipur) | जैसलमेर (Jaisalme) |
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना / Rajasthan Cmukhyamantri Yuva Udyam Protsahan Yojana Scheme से सम्बंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस आर्टिकल को अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें. अगर आपके दिमाग में इस लेख से संबधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमे कमेंट के जरिये पूछ सकते है।
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