राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना (CM Youth Enterprise Promotion Yojana) : राजस्थान सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को खुदा का व्यवसाय खोलने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है, जिसके माध्यम से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम खोलने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है.
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पत्रता होगी, योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी इसकी विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गई है इसलिए इस लेख को आखिर तक पढ़ें
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को राजस्थान सरकार ने 2023 में शरू किया है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के राज्य के शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को खुद का उद्यम लगाने के लिए मदद करना।
- योजना के तहत नया उद्यम शरू करने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी।
- योजना की मदद से राज्य के शिक्षित बेरोजगार स्वरोजगार खोल सकते है।
- योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करना।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लोन प्राप्त करने पर पुरुषों को 10% मार्जिन मनी और महिलाओं को 15% मार्जिन मनी देने का प्रावधान किया है।
- योजना के तहत उद्यमियों को मार्जिन मनी अधिकतम 5 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार लोगो को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना से राज्य के हज़ारों युवाओं का लाभ प्राप्त होगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत खुद का व्यवसाय खोलने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को कुछ दिन तक और इंतजार करना होगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा इसके बारे में सरकार ने स्पष्ट नहीं किया गया है ।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से या ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भरे जायगे इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है हम आपको अपडेट कर देंगे।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले राजस्थान के इच्छुक नागरिक निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकेंगे:-
- योजना के तहत नया उद्यम, सेवा एवं व्यापर शरू करने के लिए एक करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
- योजना के तहत ऋण लेने वाले शिक्षित युवाओ को मार्जिन मनी का लाभ दिया जायगा।
- योजना के तहत पुरुषों को 10% मार्जिन मनी तथा महिला उद्यमी को 15% मार्जिन मनी दिया जायगा।
- योजना के तहत उद्यमियों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी प्रदान किया जायेगा।
योजना के लिए पात्रताएं
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान राज्य में खुद का उद्यम, सेवा एवं व्यापर शरू करने के लिए राजस्थान के नागरिकों निम्नलिखित पत्रताओं को पूरा करना होगा:-
- लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।
योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना / CM Youth Enterprise Promotion Scheme में आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र । आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड । पेन कार्ड
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- स्नातक उत्तीर्ण का अंकपत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
योजना में आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:-
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ दिन इन्तजार करना होगा।
- योजना के लिए सरकार ने अभी कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से या ऑफलाइन आवेदन पत्र के जरिए भरे जायगे।
- जैसे ही राजस्थान सरकार इस योजना से सम्बंधित दिशानिर्देश जारी करती है हम आपको अपडेट कर देंगे।
योजना संपर्क विवरण
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना हेल्प लाइन नंबर / Rajasthan Chief Minister Youth Enterprise Promotion Scheme Help Line Number पर संपर्क कर सकते है.
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित का सम्पर्क विवरण जल्द ही जारी किया जायगा।
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