Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility Criteria : भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को किफायती आवास समाधान उपलब्ध कराने हेतु पीएमएवाई को शुरू किया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धार्रित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आवास योजना पात्रता मानदंड के बारे में जानने के लिए इस लेख को आखिर तक पढ़ें
भारत सरकार द्वारा संचालित क्रेडिट लीक्ड सब्सिडी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के पात्र नागरिकों को घर बनवाने, खरीदने या रेनोवेट कराने हेतु होम लोन पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करना है. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंड की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। धानमंत्री आवास योजना के पात्रता एवं मापदंड इत्यादि क जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को आखिर तक पढ़ें.
Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility 2024
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी आवासीय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है. भारत सरकार ने इस आवासीय योजना को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए शुरू किया है. योजना को आय के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है जिससे उनके लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड निर्धारित की गई है. PM Awas Yojana Eligibility इस प्रकार है-
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय समूह (LIG), मध्य आय समूह (MIG-I), और मध्य आय समूह- II (MIG-II) वर्गों में पीएमएवाई योजना को विभाजित किया है.
- पीएमएवाई तहत दी जाने वाली सब्सिडी वित्त संगठनों और बैंकों दोनों दी जाती है.
- आवेदक जिस श्रेणी से ताल्लुक रखता है उसी के आधार पर सब्सिडी की राशि तय की जाती है.
- पीएमएवाई योजना के निम्न लोग लाभार्थी हो सकते है.
- पति, पत्नी और अविवाहित बेटियां/बेटे
- आवेदक और उसके परिवार के नाम भारत में पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
- वैवाहिक स्थिति में लोगो को अलग परिवार के रूप में माना जाता है
- आवेदनकर्ता भारत का निवासी होना चाहिए और उसकी आय 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए
आय के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना एलिजिबिलिटी
PMAY के अंतर्गत क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के माध्यम से होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है 10% सालाना ब्याज की दर से 20 वर्ष के ऋण के लिए निम्नलिखित बचत लागू होगी।
EWS और LIG के लिए पीएम आवास योजना पात्रता मानदंड
वर्तमान समय में खुद का मकान खरीदना बहुत ही कठिन है, इसलिए भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस व एलआईजी श्रेणी में आने वाले गरीब नागरिकों को किफायती घर प्रदान करने की पहल की हैं। लेकिन सरकार ने घर प्रदान करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय की है जो इस प्रकार है-
- ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रु. तक होनी चाहिए
- एलआईजी वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए
- योजना के माध्यम से आवेदक को 2.67 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जाती है.
- सब्सिडी केवल 6 लाख रुपये तक के लोन पर लागू होगी उसके बाद गैर-सब्सिडी दरें लागू होंगी
- ब्याज सब्सिडी 20 साल के ऋण के लिए 6.5% की दर से दी जाती है.
MIG-I और MIG-II के लिए पीएम आवास योजना पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना मध्यम वर्गीय परिवार (MIG-I और MIG-II) के लिए भी उपलब्ध है, जिसके लिए पीएम आवास योजना पात्रता की जानकारी निम्नलिखित है-
- MIG-I श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु सालाना इनकम 6 से 12 लाख रुपये बीच होनी चाहिए.
- MIG-II वर्ग के लिए आवेदन करने वार्षिक आय 12 से 18 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक को अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है.
- MIG-I के लिए 4% और MIG-II के लिए 3% दर से 20 साल के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाती है.
- योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी MIG-I के मामले में 9 लाख रुपये तक और MIG-II के लिए 12 लाख रुपये तक के ऋण दी जाती है, जिसके बाद गैर-सब्सिडी दरें लागू हो जाती है.
- योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी लाभार्थी के ऋण खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.
लाभार्थी श्रेणी | लाभार्थी की वार्षिक आय | हाउसिंग यूनिट का कंफर्ट एरिया | मासिक ईएमआई के तहत कटौती | कुछ बचत (रूपये में) |
---|---|---|---|---|
EWS | 3 लाख तक | 30 वर्ग मीटर तक | 2500 Rs | Rs 6 लाख से ज्यादा |
LIG | 6-12 लाख | 60 वर्ग मीटर तक | 2500 Rs | Rs 6 लाख से ज्यादा |
MIG 1 | 6-12 | 160 वर्ग मीटर तक | 2250 Rs | 5.4 लाख रुपए से ज्यादा |
MIG 2 | 12-18 | 200 वर्ग मीटर तक | 2200 Rs | 5.3 लाख से ज्यादा |