GST Registration: जीएसटी रजिस्ट्रेशन (Online GST Registration) के नियमों के अनुसार किसी कारोबार का टर्नओवर 40 लाख रु. से ज़्यादा होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के कारोबारियों का न्यूनतम टर्नओवर 10 लाख रु. होना चाहिए. आवेदन करने के 3 से 6 दिनों के अंदर जीएसटी नंबर मिल जाता है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें (GST Registration Kaise kare), जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज (GST Registration ke liye Documents) और जीएसटी नंबर लेने पर कितना खर्च आता है? आदि की जानकरी के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पड़ें.

जीएसटी कब लेना चाहिए?
जब किसी व्यवसाय का टर्न ओवर 40 लाख रु से अधिक है, तो उस कारोबार से सम्बंधित व्यवसायी को GST रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. सर्विस सेक्टर और ई-कॉमर्स कारोबार के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख रुपये तय की गई है तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए टर्नओवर लिमिट 10 लाख रुपये रखी गई है. यदि आप बिना जीएसटी नंबर के कारोबार कर रहे है तो आपके फंसने की संभावना अधिक हो जाएगी. इसलिए अपने व्यवसाय के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए.
जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहिए? | Benefits of GST Number
जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (GST Registration Process) पूरी होने के बाद जीएसटी नंबर (GST number) मिल जाता है, तो आप वस्तुओं और सेवाओं के सप्लायर के रूप में कानूनी से मान्यता प्राप्त हो जाती है. जिससे आप अंतरराज्यीय कारोबार कर सकते है. अगर आप जीएसटी नंबर प्राप्त कर लेते है तो आप अपनी कंपनी या प्रतिष्ठान के बोर्ड और बिल पर जीएसटी नंबर का उल्लेख कर सकते है. जिससे व्यवसाय करने में आसानी रहेगी.
जीएसटी के लिए कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है?
- अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ता (Interstate Supplier)
- सीजनल कारोबार करने वाले (Casual Taxable Person Doing Taxable Supply)
- अनिवासी करयोग्य व्यक्ति (Non-Resident Taxable Person Doing Taxable Supply)
- करयोग्य व्यक्ति की ओर से आपूर्ति करने वाले (Person Doing Taxable supply on behalf of other)
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (Input Service Distributor)
- एग्रीगेटर व्यवसाय (The Aggregators Giving Service On Their Brand Name)
- टीडीएस कटौती हेतु जिम्मेदार व्यक्ति (Persons Who Deducts Tax)
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर (E-Commerce Operator)
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता (Supplying through E-Commerce Operator)
- ऑनलाइन सूचनाओं और डाटाबेस सेवाओं का कारोबार करने वाले (Supplying Online Information and Database Access Or Retrievel-OIDAR Services?)
- जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी (Transferee or Successor of a Business Under GST)
- रिवर्स चार्ज के तहत सर्विस टैक्स देने वाले (Taxpayer Under Reverse Charge)
GST Registration के लिए ज़रूरी दस्तावेज
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स नीचे दिए गए हैं. इन डॉक्यूमेंट के बिना आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन (Online GST Registration) नहीं कर सकते है.
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बिज़नेस पता प्रमाण
- डिज़िटल साइन
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और कैंसल किया गया चेक
- इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रमाण
- निदेशक या प्रमोटर का पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और फोटो
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से बोर्ड रिजॉल्यूशन और लैटर ऑफ ऑथराइज़ेशन
GST रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करें?
GST रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है. लेकिन मन में सवाल आता है कि GST रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करें? (How to Register for GST Online). अब आप घर बैठे GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास जरुरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसके अलावा एक कंप्यूटर या स्मार्ट फोन और इंटरनेट होना होना चाहिए. ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए GST की अधिकारी वेबसाइट की वेबसाइट की जानकरी होनी चाहिए. GST रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्टेप्स का पालन करना होता है उनका विवरण हमने नीचे दिया है. जिनसे को फॉलो कर आपका GST Registration पूरा हो जाएगा.
GST Registration Process Online in Hindi
- जीएसटी पोर्टल को www.gst.gov.in को ब्राउज़र में ओपन करें.
- ‘Taxpayers’ टैब में दिए ‘Register Now’ लिंक पर क्लिक करें.
- ‘New Registration’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- ‘New Registration’ पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा.
- मांगी गई सभी जानकारी सही से भरे. इनका नीचे दिया गया है.
- ‘I am a’ ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Taxpayer’ सेलेक्ट करे
- अब संबंधित राज्य और जिले का सेलेक्ट करें
- व्यवसाय का नाम भरें
- व्यवसाय का पैन नंबर दर्ज़ करें
- अब संबंधित बॉक्स में कारोबार का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें
- सभी जानकारी दर्ज कर कैप्चा-कोड डालकर ‘Proceed’ पर क्लिक करें
- रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज कर ‘Proceed’ पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर अस्थायी रेफरेंस नंबर (TRN) देखेगा उसको नोट कर लें.
- एक बार फिर ‘Taxpayers’ मेनू के तहत ‘Register’ पर क्लिक करें.
- ‘अस्थायी रेफरेंस नंबर (TRN)’ को चुनें.
- टीआरएन और कैप्चा संबंधी जानकारी कर ‘Proceed’ पर क्लिक करें.
- फिर से रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसको दर्ज कर ‘Proceed’ पर क्लिक करें.
- एप्लीकेशन स्टेटस अगले पेज पर दिखाई देगा अब दायीं तरफ ‘Edit’ वाले विकल्प पर क्लिक करें.
- 10 सेक्शन के तहत प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें – डॉक्यूमेंट की लिस्ट नीचे देखे.
- फोटो
- व्यवसाय एड्रेस प्रूफ
- बैंक स्टेटमेंट जैसे अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा और IFSC कोड.
- ऑथराइज़ेशन फॉर्म
- टैक्सपेयर का कॉन्स्टिट्यूशन
- वेरिफिकेशन पेज पर जाकर डिक्लेरेशन चेक नीचे बताये गए तरीकों का इस्तेमाल कर आवेदन सबमिट करें.
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के माध्यम से. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कोड प्राप्त होगा
- ई-साइन के माध्यम से. आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) का इस्तेमाल कर एप्लीकेशन सबमिट करें
- सभी प्रक्रिया होने के बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन सबमिट होने का मैसेज आएगा और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर आएगा.
- जीएसटी पोर्टल के जरिये ARN का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस | GST Registration Fee
अगर आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) करना चाहते है तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी. एक बार सम्बंधित डॉक्यूमेंट जीएसटी पोर्टल पर अपलोड होने के बाद रजिस्ट्रेशन कंफर्म के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) प्राप्त होगा. कुछ दिनों बाद आप अपना GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है
GST Registraion का स्टेटस कैसे चेक करें?
- जीएसटी की वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ पर जाये
- अब Track Application Status पर क्लिक करें
- यहाँ अपना ARN नंबर और कैप्चा कोड दर्ज़ कर ‘Search’ बटन पर क्लिक करें
- अब आपकी स्क्रीन पर नीचे बताये गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस देंगे
- प्रोविज़नल स्टेटस
- पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन स्टेटस
- वैलिडेशन अगेंस्ट एरर स्टटेस
- माइग्रेटेड स्टटेस
- कैंसल्ड स्टेटस
- इस तरह आप GST Registraion का स्टेटस चेक कर सकते है.
GST सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें? – How to download GST certificate?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड (GST Registration Certificate Download) करने का पूरा प्रोसेस निम्नलिखित है.
- https://www.gst.gov.in/ पर को ओपन करें.
- GST पोर्टल पर दिए ‘Login‘ पर क्लिक करें.
- अब यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज कर ‘Login‘ पर क्लिक करें.
- इसके बाद ‘Services’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद ‘User Services’ पर क्लिक करें.
- iew/ Downolad Certificates’ ऑप्शन सलेक्ट करें.
- अब ‘Downolad’ पर क्लिक करें.
- इस तरह आप अपना GST सर्टिफिकेट डाउनलोड करें
जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर | GST Registration Number
GST रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद 15 अंकों का एक Identification Number मिलता है यह नंबर राज्य के कोड और PAN नंबर के आधार पर जनरेट किया जाता है. इसकी पहली दो संख्याएं राज्य का कोड और बाद के नंबर आपके PAN नंबर को दर्शाती है. इसके बाद दो संख्याएं कारोबार करने वाली संस्था के कोड के रूप में होती है. तथा एक अन्य डिजिट Check Some Character के रूप में होगी
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लाभ – Benefits of GST Registration
जीएसटी रजिस्ट्रेशन से क्या लाभ होते है उनका विवरण नीचे दिया गया है.
- देश भर में आप कारोबार कर सकते है.
- आप ऑनलाइन सामान बेच सकते है.
- मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से बड़े प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिल सकती है
- GSTIN से आप करंट बैंक अकाउंट खोल सकते है.
- GSTIN से आपके कारोबार की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ सकती है.
- इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकते है
- जीएसटी पंजीकरण एक वैध प्रमाण के रूप में कार्य करता है
अगर आपको GST Registration in Hindi (GST Registration Kaise kare in Hindi) से संबन्धित अन्य जानकरी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते है, साथ में यह भी बताएं कि आपको यह लेख कैसा लगा, अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा है आप इस आर्टिकल को शेयर करें.
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