Driving Licence Renew Kaise kare : ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाने के बाद सरकार ड्राइविंग लाइसेंस धारक को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल (Driving Licence Renewal) के लिए 30 दिनों का समय देती है. जिसको आप सरकार द्वारा निर्धारित टाइम पीरियड में ऑनलाइन / ऑफलाइन रिन्यू करा सकते है. अगर आप तय समय के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई करते है, तो आपको फाइन देना पड़ेगा. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को फॉलो कर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते है. तो चलिए जानते है कि घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे कर पाएंगे.
ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसके बिना आप सड़कों पर गाड़ी नहीं चला सकते है. इसलिए अगर आपका Driving Licence Expired हो गया है तो तुरंत अपने लाइसेंस का ऑनलाइन या ऑफलाइन नवीनीकरण कराएं. अन्यथा आप पर जुर्मना लग सकता है. अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया / Driving license renewal process से अनजान है तो आप नीचे दी गई ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू / online driving license renewal जानकारी को अवश्य पढ़ें
डीएल रिन्यूअल की वैधता क्या है?
आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल या फिर लाइसेंस धारक की उम्र 50 वर्ष की आयु तक होती है इनमें से जो पहले पूरी हो जाये. ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से 30 दिन पहले लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते है.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जरुरी दस्तावेज
Driving Licence Renewal Required Documents : जिन भारतीय नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है और वे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल (Driving Licence Renewal Online) के लिए आवेदन करना चाहते है, इसलिए आवेदन के समय होने वाली असुविधा से बचने के लिए आपको अपने पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए.
- उम्र 40 वर्ष से अधिक होने पर (फॉर्म 1-A के साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट)
- फॉर्म 9 जरिए से सही तरीके से आवेदन करें(ऑफलाइन मोड से आवेदन करने पर)
- ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस जिसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है.
- स्वप्रमाणित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास, आयु प्रमाण पत्र
- हाल ही के बने दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?
ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन और ऑफलाइन रिन्यूअल के लिए नीचे बताए गए आसान और सरल स्टेप को अपनाएं –
स्टेप-1. परिवहन विभाग की वेबसाइट को ओपन करें
- ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का नाम ब्राउज़र में टाइप कर खोले.
- परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट का नाम गूगल सर्च बॉक्स सर्च कर पोर्टल को ओपन कर सकते है.
- इसके अलावा Driving Licence Renewal Online के परिवहन विभाग की साइट को डायरेक्ट लिंक के जरिये ओपन कर सकते है, जिसका लिंक नीचे दिया है.
- Driving Licence Renewal करने के लिए पोर्टल – parivahan.gov.in
स्टेप-2. “Driving Licence Related Services” को सलेक्ट करें.
परिवहन विभाग की साइट ओपन होने के बाद होम पेज पर उपलब्ध “Online Services” ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करने पर आपको Driving Licence Related Services विकल्प दिखाई देगा उसपर क्लिक करें.
स्टेप-3. अपने राज्य का चयन करें
अब आपके सामने देश के सभी राज्यों की लिस्ट खुलकर आ जाएगी, जिसमें से अपने प्रदेश का चयन कर अगले को वेब पेज को ओपन करें.
स्टेप-4. Apply For DL Renewal पर क्लिक करें.
राज्य का चयन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर जो वेब पेज खुलकर आएगा उस पर डीएल से संबंधित अनेक सुविधाओं / सेवाओं के कई विकल्प मिलेंगे उनमें से Apply For DL Renewal पर क्लिक करें.
Note- Instructions for Application Submission वेब पेज खुल जायेगा जिस पर DL Renewal दिशा निर्दश दिए है उनको पड़कर “Continue” बटन पर क्लिक करें. फॉर्म 1-A पीडीएफ डाउनलोड करने लिए – यहाँ क्लिक करें
स्टेप-5. डीएल संबधी जानकारी दर्ज करें
अब आपकी स्कीन पर Application for Services on Driving Licence वेब पेज खुलकर आएगा जिसपर पर Driving Licence Number, Date of Birth, Captcha दर्ज कर Get DL Details बटन पर क्लिक करना होगा जिससे लाइसेंस संबंधी जानकारी आपके सामने आ जाएगी. अब RTO ऑफिस का नाम सेलेक्ट कर आखिर में “Proceed” बटन पर क्लिक करें.
स्टेप-6. डीएल रिन्यूअल फॉर्म भरें
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण फॉर्म / driving license renewal form में पूछी गई जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज कर Confirm बटन पर क्लिक करने के बाद Self Declaration पर क्लिक करना होगा.
स्टेप-7. जरुरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म भरने के बाद आखिर में Driving Licence Renewal के लिए मांगे जरुरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें,
स्टेप-8. ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल शुल्क जमा करें.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल पूरी प्रकिया करने के बाद आखिर में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस / Driving license renewal fee का भुगतान करे.
ऊपर बताई गई प्रकिया से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल / online driving license renewal आसानी से करा सकते है,
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ऑफलाइन आवेदन
- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस पर जाएं
- अब फॉर्म 2 को भरे जिसको आप आरटीओ के आधिकारिक पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं
- भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ जरुरी दस्तावेज संलग्न कर निर्धारित शुल्क के साथ जमा करें.
- आवेदन फॉर्म वेरिफाई होने के बाद रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल शुल्क क्या है?
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने जो शुल्क निर्धारित किया है, उसकी जानकारी नीचे तालिका द्वारा दी गई है.
रिन्यूअल सर्विसेज | ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क |
आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल | ₹200 |
ग्रेस पीरियड पूरा हो जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का का रिन्यूअल | ₹300 |
ड्राइविंग स्कूल या प्रतिष्ठान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल | ₹10,000 |
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल स्टेटस जानने के चरण
अगर अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और अब आप उसका स्टेटस देखना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें.
स्टेप 1: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल स्टेटस चेक करने के लिए परिवहन सेवा के ऑफिसियल वेबसाइट को जाएँ.
स्टेप 2: अब “ऑनलाइन सर्विसेज” टैब के तहत “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” को सेलेक्ट करें.
स्टेप 3: ड्रॉप-डाउन लिस्ट से अपने राज्य को सेलेक्ट करने के बाद “एप्लिकेशन स्थिति” चुनें.
स्टेप 4: अब अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर आखिर में कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें.
स्टेप 5: इस प्रक्रिया से आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल स्टेटस चेक / driving license renewal status check कर सकते है.