Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana [MKSY] :- जैसा कि सभी जानते है समाज में बेटियों को लेकर बहुत साऱी कुरीतिया है जिनके चलते लडके एवं लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। इसलिए बिहार सरकार ने लड़कियों को अभिशाप समझने वाले, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने. लिंक अनुपात में संतुलन बनाये रखने एवं कन्या जन्म पंजीकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana को शुरू किया है। इस योजना के जरिए राज्य के किसी भी परिवार में बेटी के जन्म होने पर बिहार सरकार द्वारा तरफ से उस बेटी नाम से यूको एवं आईडीबीआई बैंक में ₹2000 की राशि का निवेश किया जाता है। बच्ची के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उस मैच्योरिटी का पैसा उसे दिया जाता है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को आखिर तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है? (Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana kya Hai) के अलावा बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में आवेदन (Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana Apply) करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरुरत होगी, सरकार ने योजना के लिए क्या पत्राता निर्धारित की है, उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी आपको इस लेख में मिल जाएगी, तो चलिए जानते कन्या सुरक्षा योजना के बारे में अन्य तथ्य :-
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की विशेषताएं
- बिहार सरकार राज्य की नवजात कन्याओं को सुरक्षा प्रदान करने के बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया है।
- बिहार राज्य के किसी भी परिवार में कन्या का जन्म होने के पश्चात उसके परिवार को वित्तीय मदद दी जाएगी।
- राज्य में भ्रूण हत्या रोकने, लिंग अनुपात में सुधार लाने के मकसद से योजना को शुरु किया गया है।
- बिहार के बीपीएल परिवार में 22 नवंबर 2007 के बाद जन्म लेने वाली बालिका योजना के लिए पात्र है।
- योजना का लाभ एक परिवार में केवल बेटियों को ही मिल सकता ह।
- कन्या सुरक्षा योजना को महिला विकास निगम, बिहार संचालित किया जा रहे है।
- जिन बालिकाओं का जन्म 22 नवंबर 2007 या फिर उसके बाद हुआ है इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- योजना का लाभ उन्ही नवजात कन्याओं की दिया जायेगा जिनका जन्म पंजीकरण हुआ होगा।
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा द्वारा एकमुश्त राशि बैंक अकाउंट में सबमिट की जाती है।
Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana2024 – Overview | |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। |
लेख | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? |
योजना कब शुरू हुई | वर्ष 2018. |
योजना का लाभ | राज्य की कन्या शिशु को बैंको के जरिए कुल 3000 रुपए की आर्थिक सहयता प्रदान किया जायेगा। |
विभाग | महिला विकास निगम, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से |
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण के प्रति नागरिकों को प्रोत्साहित करना। जो लोग लड़कियों को अभिशाप मानते है उनके मन से ऐसी कुरीतियों को निकलने का काम भी यह योजना करेगी। योजना के माध्यम से राज्य में जन्म लेने वाली प्रत्येक पात्र बालिका को 18 साल की आयु पूरी होने के पश्चात मैच्योरिटी राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन किस बालिका की 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो मेच्योरिटी का सारा पैसा वापस महिला विकास निगम को चला जायेगा। इसके अलाव, कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियां आत्मनिर्भर और शिक्षित बन सकेंगी, तो चलिए जानते Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के अन्य तथ्य :-
कन्या सुरक्षा योजना के लाभ
Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana 2024 में आवेदन करने वाली पात्र कन्याओं को निम्नलिखित आर्थिक लाभ मिल सकेंगे:-
- कन्या शिशु के जन्म के पश्चात उसके नाम पर राज्य सरकार यूको और आईडीबीआई बैंक में 2 हजार रुपये जमा किये जायेंगे।
- कन्या शिशु की उम्र एक साल हो जाने एवं आधार पंजीकरण कराये जाने पर 1000 रुपए दिए जायेंगे।
- योजना से बच्चियों के जन्मदर को बढ़ावा मिलेगा ।
- कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी।
- नवजात कन्याओं के जन्म पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए पात्रताएं
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (Bihar Chief Minister Kanya Suraksha Yojana 2024) के तहत वित्तीय मदद प्राप्त करने के लिए प्रदेश की लड़कियों को निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करना अति आवश्यक है:-
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- कन्या का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए।
- नवजात कन्या का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य हैं।
- कन्या का पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के भीतर कराया गया हो।
- नवजात कन्या बीपीएल श्रेणी से संबध रखती हो।
- कन्या के जन्म से 3 वर्ष तक आवेदन कर सकते है।
कन्या सुरक्षा योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में आवेदन (Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana Online Apply) करने के लिए बिहार पात्र की लड़कियों को आवेदन के लिए निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड | राशन कार्ड
- बी.पी.एल. प्रमाण पत्र।
- माता/पिता का पहचान पत्र
बिहार कन्या सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें?
Bihar Chief Minister Kanya Suraksha Yojana Online Apply के लिए पात्र आवेदक लड़कियां निम्नलिखित चरणों को पालन कर सकती है :-
- बिहार कन्या सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका के माता/पिता को अपने निकटम बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा।
- आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच कर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- कन्या सुरक्षा योजना से सम्बंधित सभी दस्तावेज़ों को सलंग्न कर आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा कर दें।
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लाभार्थी सूचि में आपकी बेटी के नाम होने पर आपको सूचित कर दिया जायेगा।
योजना संपर्क विवरण
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजनासे जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हेल्प लाइन नंबर / Bihar Chief Minister Kanya Suraksha Yojana Help Line Number पर संपर्क कर सकते है.
- महिला विकास निगम, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2506068, 2506078
- महिला विकास निगम, बिहार हेल्पलाइन ईमेल :-
- महिला विकास निगम, बिहार पता :-
महिला विकास निगम, आर ब्लॉक, दरोगा राय पथ, रोड नंबर – 2,
पटना, बिहार 800001।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना FAQ’s
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