बिहार डीजल अनुदान योजना (Bihar Diesel Anudan Yojana) : बिहार राज्य के सभी इलाकों में बिजली की आपूर्ति होने के बाबजूद राज्य में अभी भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ फसल की सचाई के लिए डीजल पंपसेट पर निर्भर रहना पड़ता हैे। सिचाई के लिए डीजल पंपसेट का उपयोग करने में आने वाले डीजल खर्च को कम करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार डीजल अनुदान योजना को शुरू किया है। योजना के तहत राज्य सरकार पर्याप्त मात्रा में डीजल खरीदने पर किसानो को अनुदान प्रदान करती है। जिससे कृषि लागत में कमी आएगी और किसानो की आय में बृद्धि होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार डीजल अनुदान योजना में आवेदन करना होगा बिना पाजीकरण इस योजना लाभ किसान नहीं उठा सकते है। तो चलिए जानते योजना के बारे में अन्य जानकारी:-
बिहार डीजल अनुदान योजना में आवेदन (Bihar Diesel Anudan Yojana Apply) करने के लिए क्या पात्रताएं होनी चाहिए के अलावा बिहार डीजल अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, उद्देश्य आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को आखिर तक पढ़ें। तो चलिए जानते है कि बिहार डीजल अनुदान योजना क्या है? (Bihar Diesel Anudan Yojana kya Hai)
Bihar Diesel Subsidy Yojana – Overview | |
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योजना का नाम | बिहार डीज़ल अनुदान योजना। |
लेख | बिहार डीज़ल अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें? |
योजना कब शुरू हुई | 2020. |
लाभ | फसलों की सिंचाई हेतु डीजल पर सब्सिडी देना। |
लाभार्थी | बिहार के किसान। |
विभाग | कृषि विभाग, बिहार सरकार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन कृषि विभाग पोर्टल द्वारा। |
बिहार डीजल अनुदान योजना की विशेषताएं एवं लाभ
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किसानो को आर्थिक मदद प्रदान करने के उदेश्य से वर्ष 2020 में
बिहार डीजल अनुदान योजना को शुरू किया है। बिहार डीजल अनुदान योजना के माध्यम से राज्य के किसानो को फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान देने का प्रावधान किया है। डीजल अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन कृषि विभाग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- योजना के तहत सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर किसानों को 80% अनुदान देने का प्रावधान है।
- रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानो को सरकार द्वारा योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- रैयत किसानो को डीजल अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने खेत के दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- गैर रैयत किसानो को योजना का लाभ लेने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य/ वार्ड पार्षद / मुखिया/ सरपंच/ पंचायत समिति सदस्य/ स्थानीय कृषि सलाहकार द्वारा पहचान को सत्यापित करना होगा।
- डीजल का क्रय वास्तव में सिंचाई के इस्तेमाल हो रहा इसकी जाँच कृषि समन्यवयक द्वारा की जाएगी।
- योजान के तहत अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने के बाद किसान की 13 अंकों की पंजीकरण संख्या के अंतिम दस अंकों वाली डिजिटल रसीद मान्य होगी।
डीजल अनुदान योजना के तहत मिलने वाले लाभ
बिहार सरकार की कल्याणकारी बिहार डीज़ल अनुदान योजना 2024 में आवेदन करने वाले किसान निम्नलिखित लाभ प्रदान कर सकेंगे;-
- खरीफ फसलों हेतु 60 रुपए प्रति लीटर की दर से 600 रुपए प्रति एकड़ डीजल अनुदान दिया जायेगा।
- खड़ी फसल धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
- धान का बिचड़ा जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानो को अनुदान मुहैया कराया जायेगा।
- योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देने का प्रावधान किया है।
डीजल अनुदान के लिए पात्रताएं
बिहार डीजल अनुदान योजना (Bihar Diesel Subsidy Scheme) का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानो को निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करना अति आवश्यक है:-
- आवेदक किसान बिहार का मूल निवासी होने चाहिए।
- योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।
योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
बिहार डीजल अनुदान योजना (Bihar Diesel Subsidy Yojana Online Apply) करने के लिए पात्र किसानो को आवेदन के लिए निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- कृषि प्रमाण पत्र
- डीजल विक्रेता की रसीद
- बैंक अकाउंट का विवरण
बिहार डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए शुरु की गई बिहार डीजल अनुदान योजना 2024 (Bihar Diesel Subsidy Yojana Online Apply) में आवेदन करने के लिए पात्र आवेदक किसानो को निम्नलिखित स्टेप्ट को फॉलो करें:-
- बिहार डीजल अनुदान रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आवेदक किसान को बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज से डीजल अनुदान खरीफ / डीजल अनुदान खरीफ / डीजल अनुदान रबी में से किसी एक को सेलेक्ट कर किसान आवेदन करें ।
- स्वयं/ बटाईदार/ स्वयं+बटाईदार विवरण भरकर जरुरी दस्तावेज जैसे – थाना नंबर, खाता/खसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, डीजल रसीद आदि अपलोड कर दें।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद पंजीकरण संख्या की मदद से डीज़ल अनुदान आवेदन फॉर्म भरा जायेगा।
- आवेदन पत्र को कृषि समन्वयक (10 दिन) एवं जिला कृषि पदाधिकारी (7 दिन ) द्वारा सत्यापित किया जायेगा ।
- किसान के द्वारा जमा डॉक्यूमेंट सही पाए जाते है तो आधार से जुड़े बैंक खाते में अनुदान राशि का अधिकतम 25 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर दिया जायेगा।
योजना संपर्क विवरण
बिहार डीजल अनुदान योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार डीजल अनुदान योजना हेल्प लाइन नंबर / Bihar Diesel Subsidy Yojana Help Line Number पर संपर्क कर सकते है.
- कृषि विभाग, बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :-
- 0612-2233555
- 1800-180-1551
- कृषि विभाग, बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
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