Bihar Death Certificate Apply :- बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट को उस व्यक्ति के परिवार वालों को राजस्व विभाग बिहार जारी किया जाता है, जब किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है. अगर आप बिहार के रहने वाले और आप इस बेहद दुःख की घडी में अपने परिचित का बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आपको इस आर्टिकल में Bihar Death Certificate Apply 2024 करने से जुडी सब बारीकियों के बारे में बताएँगे.
बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिसके ना होने पर परिवारों वालों को कई नुकसान हो सकते है. इसलिए यदि परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसके आश्रितों को बिहार डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए. ताकि उसकी संपत्ति, पेंशन और इंश्योरेंस आदि पर आप दावा कर सकें. इस सभी जरुरी कार्यो के लिए बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Bihar) बेहद जरुरी दस्तावेज है। Death Certificate Bihar के लिए नीचे बताए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करें।
Bihar Mrityu Prman Patra 2024 | |
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प्रमाण पत्र | बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र |
लेख | बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाए? |
आरम्भ की गई | बिहार सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | बिहार राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करना |
लाभ | मृतक की संपत्ति, इंश्योरेंस का हक उसके परिवार को देना और सरकारी दस्तावेज से नाम हटाना |
आधिकारिक वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र
बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किये जाने वाला बिहार डेथ सर्टिफिकेट बहुत ही आवशयक डॉक्यूमेंट है, जो मृतक के आश्रितों को उसकी सम्पति पर कानूनी रूप से दावा करने में मदद करता है. बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसा कागज है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की पुष्टि करता है. इसलिए में बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहत जरुरी है-
Bihar Mrityu Prman Patra की आवश्यकता?
बिहार डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ होती है उसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है :-
- जमीन के बंटवारे के लिए बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र की आवशयकता होती है।
- व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति आदि को पुत्रों व पुत्रियों के नाम करवाने के लिए।
- यदि मृतक सरकारी कर्मचारी है तो आश्रित को नौकरी दिलवाने के लिए।
- मृतक के आश्रित विधवा पेशन चालू करवाने के लिए बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र की आवशयकता होती है।
- सभी सरकारी योजनाओ से मृतक का नाम हटवाने के लिए।
- बैंक खाता बंद करावा कर जमा राशि निकलवाने के लिए।
- अगर मृतक के नाम किसी प्रकार का बीमा ( Insurance ) है तो बीमा राशि प्राप्त करने के लिए ।
- राशन कार्ड से मृतक का नाम हटवाने आदि मे मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
Bihar Death Certificate [आवश्यक डॉक्यूमेंट]
बिहार के किसी भी जिले में बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई (Bihar Death Certificate Apply) के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज की आपको आवश्यकता होती है, जो निम्न प्रकार है।
- मृतक की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- मृतक के परिवार राशन कार्डी।
- मृतक का पहचान पत्र (मृतक का आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आदि की सत्यापित फोटो कॉपी)
- यदि व्यक्ति मृत्यु हॉस्पिटल मे हुई है तो हॉस्पिटल द्वारा जारी मृत्य प्रमाण पत्री।
- व्यक्ति मृत्यु घर पर होने की दशा में सरपंच, ग्राम प्रधान या मुखिया से प्रमाणित प्रमाण पत्र ।
- दुर्घटना (Accident) से मृत्यु होने पर पुलिस FIR की कॉपी।
बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण के नियम
Death Certificate Online Apply In Bihar 2024 के कुछ नियम सरकार ने निर्धारित किए है, वे इस प्रकार है –
- किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के 14 से 21 दिन के भीतर बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता अन्यथा विलंब शुल्क देना पड़ेगा।
- अगर किसी व्यक्ति का अस्पताल निधन हो जाता है तो उस मृतक के नाम से अस्पताल मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसको बिहार में सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते वक्त जरुरत पड़ती है.
- यदि किसी नागरिक की मृत्यु एक्सीडेंट हो जाती है तो बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पुलिस FIR की आवश्यकता होती है.
- घर पर मृत्यु होने की स्थिति में सरपंच, मुखिया या ग्राम प्रधान समिति से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के समय प्रस्तुत करना होता है
Bihar Death Certificate Offline [आवेदन]
बिहार के नागरिक Bihar Mrityu Praman Patra Offline Apply करने का प्रोसेस बेहद आसान और सरल है, यदि आप बिहार डेथ सर्टिफिकेट ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे चरणवद्ध तरीके से दी गई जाकारी को फॉलो कर आवेदन कर सकते है:-
- बिहारवासी यदि मृत्यु प्रमाण पत्र बिहार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले जिला कार्यालय से आप बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा. इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट से भी Bihar Death Certificate Registration PDF Form Download कर सकते है या फिर नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके बार बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
- बिहार डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी बिना त्रुटि के भरें।
- आवश्यक दस्तावेज बिहार डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संगलन करें।
- आवेदन पात्र भर जाने के बाद अपनी तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग मे जमा करवा देना है।
- बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के 30 दिन के भीतर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
Death Certificate Bihar [Online Apply]
अगर आप बिहार में रह रहे है और आप बिहार मृत्यु पंजीकरण नहीं कराया है तो आप इस आर्टिक्ल में प्रदान की गई जानकारी को पढ़कर Bihar Death Certificate Online Registration कर सकते है. How to Apply Online For Bihar Death Certificate Apply 2024? की जानकारी स्टेप्स बाय स्टेप इस प्रकार है-
- बिहार डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई हेतु विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट crsorgi.gov.in पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर आपको User Id और Password की मदद से लॉगिन करना होगा। अगर आप इस वेबसाइट पहली बार विजिट कर रहे तो आपको पंजीकरण करना होगा।
- सलतापूर्वक लॉगिन हो जाने पर Death Certificate Registration Form खुल जाएगा।
- फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स जैसे – जन्म दिनांक, नाम, मोबाईल नंबर, लिंग और आयु आदि को सही भर देनी है।
- आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कर देना है।
- आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक कर बिहार डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद फॉर्म की वेरीफाई किया जायेगा उसके बाद बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड प्रक्रिया
जिन बिहारवासियों ने बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और वे बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते है, वे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर Bihar Death Certificate Download कर सकते है :-
- बिहार मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आवेदकों को सबसे अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- User Id और Password की मदद से वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
- लोगिन करने के उपरांत जो पेज खुलेगा डेथ का विकल्प होगा उस पर क्लिक करना है।
- नया पेज खुलेगा उसपर Registration Number, Date, और Name से अपना सर्टिफिकेट सर्च करना है।
- इस प्रक्रिया से आपका डेथ सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, जहाँ नीचे डाउनलोड का विकल्प मिलेगा उसपर क्लिक कर बिहार डेथ सर्टिफिकेट पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे।