Bihar Fasal Sahayata Yojana: बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna) को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया है. इस योजना के तहत किसानो की फसलों का बीमा किया जाता है. जिसके फलस्वरूप किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान पर मुआवजे की सुविधा दी जाती है. बिहार राज्य फसल सहायता योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए किसानो को सहकारिता विभाग (Cooperative Department) की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर निशुल्क रजिस्ट्रेशन करना होगा.
Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana 2024 – Overview | |
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योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहयता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana – FSY) |
विभाग का नाम | सहकारिता विभाग |
राज्य | बिहार |
फसल के प्रकार | खरीफ |
खरीफ फसलों के नाम | धान, मक्का और सोयाबीन |
आवेदन करने की तारीख | 01 अगस्त 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक |
योजना वेबसाइट | pacsonline.bih.nic.in |
टोल फ्री नंबर | 1800 1800 110 |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत मिलने वाली राशि
बिहार सरकार इस योजना के तहत किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपए दिए जाएंगे. अधिक नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए दिए जाएंगे. यह राशि किसानो के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. आपको बात दें इस योजना का लाभ उन किसानो को दिया जायेगा जिन्होंने पहले से किसी भी अन्य सरकारी बैंक और अन्य निजी संस्थाओं से कर्ज लिया हो.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for the scheme)
- आवेदक का आधार कार्ड Number
- पहचान पत्र
- बैंक खाता नंबर
- खेती की ज़मीन के कागज़ात
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन
यदि आप बिहार राज्य के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna) में आवेदन करना चाहते है. किसानो को सबसे पहले सहकारिता विभाग की अधिकृत पोर्टल https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Login.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते है.
खरीफ-2022 हेतु निम्न में से किसी भी एक माध्यम से आवेदन कर सकते है
- सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल – https://state.bihar.gov.in/cooperative
- मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है)
- कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से – (टोल फ्री न0- 18001800110)